Agricultural Machinery Subsidy Scheme, Bihar 2022 -23 कृषि यंत्र अनुदान योजना, बिहार 2022 -23

 

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Agricultural Machinery Subsidy Scheme, Bihar 2022 -23 कृषि यंत्र अनुदान योजना, बिहार 2022 -23

बिहार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का संचालन किया गया है। योजना के तहत सामान्य जाति के किसानों को कृषि उपकरणों पर अधिकतम 75 % अनुदान और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 80 % अनुदान  प्रदान किया जा रहा है।

दरअसल कृषि यंत्र सब्सिडी योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जिसे सभी राज्य  सरकारों द्वारा अपने -अपने राज्य में संचालित किया गया है। बिहार राज्य में योजना में आवेदन करने के लिए किसान का DBT Portal पर पंजीकृत होना आवश्यक है। क्योंकि किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करने पर ही कृषि यंत्र अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म खुल सकेगा। योजना में आवेदन की शुरुआत 19 जुलाई 2022 से शुरू है आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। आइये देखें कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है?

 

Krishi Yantra Eubsidy Eligibility कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए पात्रता 

  • बिहार राज्य के मूल निवासी किसान।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसान।
  • एक बार में केवल एक कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ प्राप्त होगा।
  • बिहार राज्य के किसी भी बैंक में बैंक खाता होना चाहिए।

 

Required Documents आवश्यक दस्तावेज़ 

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • कृषि योग्य भूमि के दस्तावेज़
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर
  • आवेदक किसान के बैंक खाते के विवरण के लिए बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

 

Agricultural Machinery Subsidy   कृषि यंत्र सब्सिडी का लाभ 

योजना के तहत वर्ष 2022 -23 के लिए कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान किया जायेगा। जिनमें बुवाई , कटाई, जानवर भागने वाले यंत्र, खेत की जुताई, निकाई -गुड़ाई, बागवानी, सिंचाई, दौनी आदि से सम्बंधित उपकरण  शामिल हैं। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 /7 /2022 से शुरू हो चुकी है आवेदन की अंतिम तिथि 31 /12 /2022 है।

सब्सिडी की राशि का विवरण इस प्रकार हैं –

  • फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोग किये जाने वाले कृषि यंत्रों की क्रय लागत पर सामान्य जाति के किसानों को अधिकतम 75 % और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 80 % अनुदान प्राप्त होगा।
  • पंक्तिबद्ध बुवाई में उपयोग किये जाने वाले कृषि यंत्रों की क्रय लागत का अधिकतम 50 % सब्सिडी का प्रावधान है।
  • फसल कटाई के बाद एवं बागवानी में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों की क्रय लागत का अधिकतम 50 %है।
  • सोलर पैनल के साथ बिजली से चलने वाले वायेकास्टिक उपकरण एवं बिना सोलर पैनल के वायेकास्टिक उपकरण पर (फसल सुरक्षा के लिए जानवरों को भगाने के काम आने वाला उपकरण) पर सामान्य जाति के किसानो को अधिकतम 75 % और अनुसूचित जाति /जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों  को अधिकतम 80 % का अनुदान प्राप्त होगा।

 

Agricultural Machinery Subsidy Scheme online Application कृषि यंत्र अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन

  • इसके अतिरिक्त योजना में सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन जनसेवा केंद्र /सहज केंद्र के माध्यम से भी ऑनलाइन किया जा सकता है।
  • डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए OFMAS पोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद होम पेज पर दिए farmer Application लिंक के अंतर्गत सब्सिडी के लिए आवेदन विकल्प के अंतर्गत Application entry लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अप्लीकेशन एंट्री फॉर्म गई में किसान रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद get registration detail विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब दूसरे पेज में आपकी व्यक्तिगत विवरण के साथ फॉर्म खुल जाएगा इसके बाद next पर किल्क करने  के बाद योजना में आवेदन से सम्बंधित माँगी गयी सभी सूचनाएं दर्ज करें।
  • इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करने के बाद submit विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आवेदन पावती नंबर रसीद का प्रिंटआउट निकल लार सुरक्षित रखें इस नंबर की सहायता से आवेदन की स्तिथि जाँचने में मदद मिलेगी।

 

DBT Portal Registration Process  डीबीटी पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया

  • योजना में आवेदन के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार वेबपोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • इच्छुक किसान डीबीटी पोर्टल, कृषि विभाग, बिहार सरकार पोर्टल के होम पेज पर दिए पंजीकरण लिंक के अंतर्गत दिए पंजीकरण करें विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद दूसरे पेज में दिए विकल्प general user पर क्लिक करें।
  • फिर demographic + OTP विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आधार कार्ड नंबर और अपना नाम दर्ज करने के बाद authentication विकल्प पर क्लिक करने के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

 

कृषि यंत्रो पर अनुदान की विस्तृत जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें

कृषि यंत्र अनुदान आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट लिंक

 

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये  For more information watch video below:

 

 

 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

 

बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का उदेश्य क्या है ?

कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को नयी तकनीक से तैयार यंत्रों से खेती करने के लये प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त सभी वर्गों के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने में मदद प्रदान करना है।

 

बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की पात्रता क्या है?

योजना के तहत बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी जातियों के किसान पात्र होंगे। बिहार राज्य के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही योजना में आवेदन के पात्र माने जाएंगे।

 

बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है।

 

बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन के लिए OFMAS पोर्टल, बिहार सरकार के माध्यम से आवेदन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना होगा।

 

बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी प्राप्त होगी? 

योजना के तहत कृषि उपकरण की लागत का अधिकतम 75 % सामान्य जाति के लाभार्थियों को और 80 % अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानो सब्सिडी प्राप्त होगी।

 

 

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