Rajasthan Barbed Wire Fencing Scheme राजस्थान काँटेदार तारबंदी योजना

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Rajasthan Barbed Wire Fencing Scheme राजस्थान काँटेदार तारबंदी योजना

राजस्थान में राष्ट्रिय तिलहन एवं आयल पाम मिशन के तहत आवारा पशुओं और नीलगाय से फसलों को होने वाले नुक्सान से बचाने के लिए कांटेदार तारबंदी योजना शुरू की गयी है। योजना के तहत खेतों की तारबंदी के लिए राज्य के सभी वर्गों के किसानों तारबंदी लागत का 50% सब्सिडी प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। सब्सिडी की राशि अधिकतम रु 40,000 तक प्रदान की जायेगी।

वर्ष 2018-19 में योजना के तहत खेतों की तारबंदी के लिए सब्सिडी का लाभ केवल लघु एवं सीमांत किसानो को प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त 5 किसानों के समूह एवं 10 हेक्टेयर खेत के मापदंड के आधार पर सब्सिडी की राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान था।

अब वर्ष 2019-20 के तहत योजना में संशोधन किया गया है। नए योजना के नियमों के अनुसार अब सब्सिडी का लाभ राज्य के सभी वर्गों के किसान प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त योजना का लाभ 3 किसानों के समूह एवं 5 हक्टेयर खेत के मापदंड के आधार पर सब्सिडी की राशि प्रदान की जायेगी। काँटेदार तारबंदी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को आवेदन करना होगा। इसके लिए सामूहिक रूप से अथवा समूह की और से एक किसान द्वारा आवेदन किया जा सकता है। तो आइये  जाने योजना में आवेदन कैसे किया जा सकता है?

Rajasthan Barbed Wire Fencing Scheme Eligibility  राजस्थान तारबंदी योजना की पात्रता

  • आवेदक किसान को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • एक किसान को 400 रनिंग मीटर तक की खेत की सीमा के तारबंदी की लागत का 50% सब्सीडी अधिकतम रु 40,000 तक प्रदान किया जाएगा।

Rajasthan Barbed Wire Fencing Scheme Documents  राजस्थान तारबंदी योजना के दस्तावेज़ 

  • आवेदक किसान की भूमि के जमाबंदी की नक़ल
  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  • भामाशाह कार्ड
  • बैंक खाते का विवरण
  • रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो

Rajasthan Barbed Wire Fencing Scheme Application राजस्थान तारबंदी योजना आवेदन

  • खेतों की तारबंदी योजना का आवेदन फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र के इ-मित्र केंद्र अथवा कृषि विभाग के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
  • खेतों की तारबंदी योजना का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

  • फॉर्म में मांगी गयी सूचनाएं भरना होगा। इसके बाद शपथ पत्र में अपना नाम, अपने पिता का नाम, गाँव, तहसील, जिला का नाम लिखने के बाद भूमि से सम्बंधित सुचनाये लिखनी होगी।
  • इसके बाद आवेदक किसान भाई को शपथ पत्र के नीचे हस्ताक्षर करना होगा।
  • फिर योजना में आवेदन से सम्बंधित सभी डाक्यूमेंट्स की मूल प्रति संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद अपने क्षेत्र के कृषि विभाग कार्यालय में जमा करना होगा।
  • फिर योजना में आवेदन से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ जन सेवा केंद्र में जाकर  योजना का फॉर्म राजस्थान eMitra पोर्टल पर अपलोड  करवाना होगा।
  • जन सेवा प्रतिनिधि द्वारा ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र की रसीद दिया जाएगा। इस रसीद को आपको सुरक्षित रखना होगा।
  • आवेदन पत्र रसीद नंबर की सहायता से आप कृषि वभाग कार्यालय से योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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