Online Farmer Registration 2022 for Paddy Purchase धान खरीद के लिए ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2022

धान खरीद रजिस्ट्रेशन

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Online Farmer Registration 2022 for Paddy Purchase धान खरीद के लिए ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2022

रबी फसल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से गेहूँ खरीद की न्यूनतम समर्थन मूल्य रु 2015 प्रति क्विन्टल  जारी कर दिया गया है। अब सितम्बर के अंतिम सप्ताह से धान के फसल की कटाई आरम्भ हो जायेगी। अतः धान के फसल को ऑनलाइन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गयी है। सरकार द्वारा सूचना जारी किया गया है कि इस बार टोकन जारी करने के लिए ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अतः किसान भाइयों /बहनों का मोबाइल नंबर आधार लिंक्ड होना आवश्यक है। टोकन प्राप्त करने के लिए किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण फॉर्म भरना होगा इसके बाद पंजीकरण फॉर्म नंबर की सहायता से टोकन जेनरेट की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। आइये देखें एमएसपी पर फसल बेचने के लिए ऑनलाइन किसान पंजीकरण की जानकारी।  

Documents for selling Paddy एमएसपी पर धान की फसल बेचने के डाक्यूमेंट्स 

  • ऑनलाइन भरे हुए पंजीकरण फॉर्म
  • कंप्यूटराइज्ड खतौनी 
  • फोटोयुक्त पहचान पत्र 
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी 
  • आधार कार्ड 

Farmer Registration terms & conditions for Paddy Purchase  धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण की शर्तें 

  • किसान पंजीकरण फॉर्म में धान की उपज से सम्बंधित उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण दर्ज करना अनिवार्य है।
  • भूमि विवरण के साथ खतौनी संख्या, खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है।
  • पंजीकरण फॉर्म के बिन्दु 02 में दी गयी सूची को भरना अनिवार्य है। इस सूचि में उसी निकट सम्बन्धी (माता/पिता, पति/पत्नी. पुत्र/पुत्री, दमाद/पुत्रवधु, सगा भाई/सगी बहन) का विवरण दर्ज करें, जो आपकी अनुपस्थिति में आधार प्रमाणीकरण कर क्रय केन्द्र पर धान विक्रय कर सकें।
  • यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटि होने पर सुधार करें  फिर  “स्टेप 4. के अंतर्गत पंजीकरण लॉक“ के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म पंजीक्ररण संख्या अथवा आधार संख्या डालकर आवेदन लॉक करें। आवेदन लॉक करने के लिये भी मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा। इसलिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर सक्रीय होना आवश्यक है बिना आवेदन फॉर्म लॉक किये पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
  • बैंक खाता सीबीएस युक्त बैंक शाखा में होना आवश्यक है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा।
  • बैंक खाता और आधार कार्ड से एक ही मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है।
  • धान विक्रय के समय पंजीकरण फॉर्म के साथ आधार कार्ड एवं खतौनी की फोटोकॉपी पास होना आवश्यक है।
  • धान विक्रय के बाद केन्द्र प्रभारी से पावती रसीद प्राप्त करना आवश्यक है।

 

Farmer online Registration Process  किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 

  • एमएसपी पर धन विक्रय के लिए पंजीकरण हेतु उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद क्रय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत फसल खरीद हेतु किसान पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद धान खरीद पंजीकरण से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ेने के बाद आगे बढ़ें विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर नविन पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करने के माध्यम से फॉर्म में सभी सूचनाएं दर्ज करने के बाद फॉर्म को सेव ड्राफ्ट विकल्प पर क्लिक करें और एक बार फिर से फॉर्म दर्ज की गयी सूचनाओं की जाँच करें कोई गलती होने पर सुधार करें और सेव ड्राफ्ट विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद पंजीकरण लॉक विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी का मैसेज प्राप्त होगा ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई विकल्प पर क्लिक करें। फिर सेव ड्राफ्ट विकल्प पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करें और  फॉर्म का प्रिंटआउट निकल लें।
  • फिर दूसरे पेज पर क्रय हेतु टोकन विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब फॉर्म में किसान पंजीकरण नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में किसी एक को दर्ज करें , सिक्योरिटी कोड लिखें और आगे बढ़ें विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर अपने जिला, कार्य केंद्र का चयन करें और किसान पंजीकरण संख्या, धान की मात्रा कुंटल में, फसल खरीदी के दिनांक को दर्ज करने के बाद टोकन जारी करें विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर टोकन नंबर, उपज खरीदी केंद्र का नाम, समय एवं दिनांक की सूचना प्राप्त होगी।
  • इस प्रकार निर्धारित समय पर केंद्र पर जाकर एमएसपी पर फसल को सरकारी एजेंसी में बेच सकेंगे।
  • फ़ी योजना के तहत एमएसपी मूल्य की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी।

  स्त्रोत : उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग   

 

 

 

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  अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एमएसपी पर धान बेचने के लिए क्या करना होगा ?

एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर धान या अन्य फसल बेचने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीद हेतु किसान पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। इसके बाद फसल सरकारी एजेंसी में बेचने के लिए टोकन बनाना होगा। फिर निर्धारित समय पर केंद्र पर जाकर फसल बेचने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

एमएसपी पर फसल बेचने के क्या फायदे हैं ?

सरकार द्वारा छोटे किसानों को बाजार के मोल -भाव से बचने एवं उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कारवाने के लिए एक अनाज का मूल्य जारी किया जाता है। जिससे किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सके सरकारी एजेंसियों को अनाज बेचने से किसान को बार -बार मंडी के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलती है। जिससे परिवहन  शुल्क एवं मंडी में फसल बेचने के लिए स्थान का शुल्क देने के खर्च  एवं समय की भी बचत होती है।

किसान पंजीकरण के लिए कौन -कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी ?

किसान पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज-

  • ऑनलाइन भरे हुए पंजीकरण फॉर्म
  • कंप्यूटराइज्ड खतौनी 
  • फोटोयुक्त पहचान पत्र 
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी 
  • आधार कार्ड

 

उत्तर प्रदेश धान खरीद के लिए पंजीकरण की वेबसाइट एड्रेस क्या है ?

उत्तर प्रदेश धान खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट एड्रेस – https://fcs.up.gov.in/#!    

 

 

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