Haryana- Dr Shyama Prasad Durghatna Sahayata Yojana हरियाणा डा. श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना

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Haryana- Dr Shyama Prasad Durghatna Sahayata Yojana हरियाणा डा. श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना

हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के नागरिको की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नयी योजना डाक्टर श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना का संचालन किया गया है इस योजना का संचालन हरियाणा न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा योजना के तहत प्रदेश के नागरिको को योजना की शर्तानुसार दुर्घटना में अपंगता या मृत्यु होने पर रूपए 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जायेगी डाक्टर श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना एक सरकारी बीमा योजना है जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के नागरिको को किसी प्रकार के बीमा का प्रीमियम नहीं देना होगा आइये जाने योजना की पूरी जानकारी

Haryana Durghatna Sahayata Yojana kya hai हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना क्या है

हरियाणा राज्य में पहले से चली आ रही राजिव गाँधी दुर्घटना सहायता योजना को 31 मार्च 2017 को बंद कर दिया गया था इसके बाद कुछ बदलाव के साथ प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नयी दुर्घटना सहायता योजना की शुरुआत डाक्टर श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना के नाम से की गयी है। योजना में आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 2018 वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ कर दी गयी है।

यह योजना राज्य सरकार की और से नागरिको को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु संचालित की गई दुर्घटना सहायता बीमा योजना है। योजना के तहत राज्य के नागरिको को दुर्घटना में अपंगता या मृत्यु होने पर रूपए 1 लाख सहायता राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इसके बदले में नागरिको को कोई प्रीमियम की राशि नहीं देनी होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

Haryana Durghatna Sahayata Yojana ki Sharte हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना की शर्तें

  • योजना के तहत रेल,सड़क, हवाई जहाज, दंगे एवं हड़ताल आदि में दुर्घटना ग्रस्त होने पर अपंगता या मृत्यु का शिकार होने वाले नागरिक दुर्घटना सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • पाला मारने, लू लगने, साँप काटने, जानवरों के हमले, आग लगने , विस्फोटक हमले, बिजली गिरने, बिजली के करेंट लगने , भगदड़ मचने, डूबने क्वे कारण अपंगता या मृत्यु का शिकार होने पर या भुखमरी ,प्रसव के दौरान मृत्यु होने वाले मामले भी दुर्घटना सहायता राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे।
  • औधोगिक या व्यवसायिक कार्य करते वक्त मशीन या थ्रेशर मशीन से दुर्घटनावश अपंगता या मृत्यु होने वाले मामले भी योजना के तहत शामिल किये जायेंगे।
  • परमाणु युद्ध, यात्री के रूप में हवाई यात्रा के अतिरिक्त हवाई गतिविधियों के कारण, मादक पदार्थ के सेवन स्वयं को जान बुझ कर नुक्सान पहुँचाने, आत्महत्या का प्रयास करने अथवा आत्महत्या करने जैसे मामले योजना के तहत शामिल नहीं किये जायेंगे।
  • डाक्टर श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना का लाभ प्रदेश के उन नागरिको को मिलेगा, जो प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रूपए वार्षिक प्रीमियम देने वाली योजना का लाभ नहीं नहीं ले रहें होगे।

Haryana Durghatna Sahayata Yojana hetu Patrta हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना हेतु पात्रता

  • हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होना आवश्यक है
  • योजना का लाभ हेतु आवेदन 1 अप्रैल 2017 के बाद से दुर्घटना में अपंग या मृत्यु को प्राप्त हुए नागरिक या उनके परिजन कर सकते हैं
  • यदि कोई नागरिक दुर्घटना में 100 प्रतिशत विकलांग हो जाता है तो योजना के लाभ हेतु एक वर्ष की अवधि तक आवेदन कर सकता है
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Haryana Durghatna Sahayata Yojana hetu Document हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना हेतु दस्तावेज़

  • दुर्घटना मृत्यु की दशा में दावा फॉर्म, दुर्घटना मृत्यु का प्रमाण पत्र, एफआई आर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा
  • दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र
  • हरियाणा के स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र
  • दुर्घटनावश अपंग हुए व्यक्ति का आधार कार्ड
  • मृत्यु के मामले में मृतक व्यक्ति एवं रिश्तेदार आवेदक का आधार कार्ड


Haryana Durghatna Sahayata Yojana ke liye Aavedan हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के लिए आवेदन

  • योजना के लाभ के लिए आवेदन जिस जिले का व्यक्ति निवासी होगा। उसी जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में करना होगा।
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के पाँच दिन के अन्दर उपायुक्त को दावे से सम्बंधित दस्तावेज़ भेजना होगा।
  • उपायुक्त द्वारा पाँच कार्य दिवस के भीतर दावे को स्वीकार या अस्वीकार करने से सम्बंधित फैसला करना होगा।
  • उपायुक्त द्वारा दावा स्वीकार करने पर आवेदक के बैंक खाते में दुर्घटना सहायता राशि हस्तांतरित कर दी जायेगी।
  • दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति अथवा परिजन द्वारा किया गया दावा यदि उपायुक्त द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ऐसी दशा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशक को प्रार्थना पत्र भेजा जा सकता है। किन्तु पीड़ित व्यक्ति की अपील दावा खारिज होने के 3 महीने के अन्दर भेजी जाने पर हीं सुनवाई के लिए मान्य होगी।

योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये  For more information watch YouTube video.

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