MP Disabled Pension Yojana मध्य प्रदेश निशक्तजन पेंशन योजना

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MP Disabled Pension Yojana मध्य प्रदेश निशक्तजन पेंशन योजना

देश के सभी राज्य सरकारों द्वारा बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वृद्ध, विधवा,अविवाहित महिला, विकलांग नागरिकों के लिए पेंशन योजना संचालित किया गया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी विकलांग नागरिकों की समाजिक सुरक्षा के लिए वर्ष 2016 से सामाजिक सुरक्षा निशक्तजन पेंशन योजना संचालित की गयी है। योजना का क्रियान्वयन राज्य के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के विकलांग सदस्य को मासिक पेंशन प्रदान करना है। इस पेंशन योजना के तहत वर्ष 2019 से पेंशन राशि को बढ़ाकर  जिसे बढ़ाकर  600 रु मासिक कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य निशक्तजन को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। जिससे निशक्तजन अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम बन सकें। इसके अतिरिक्त योजना का लाभ जरुरतमंदों तक पेंशन का लाभ पहुँच सके, इसके लिए पेंशन पोर्टल लांच किया गया है। अब निशक्तजन घर बैठे पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति जाँचना, पेंशनर्स सूचि में नाम देखना, पेंशन खाते की बैंक पासबुक डाउनलोड करना आदि सुविधाओ का लाभ घर  बैठे उठा सकते हैं। आइये जाने इस लेख के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी।

MP Disabled Pension Yojana Eligibility मध्य प्रदेश निशक्तजन पेंशन योजना पात्रता 

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • योजना के तहत आवेदन के लिए बीपीएल श्रेणी के परिवार का सदस्य होना आवश्यक है।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 40% निशाताता होना आवश्यक है।
  • निशक्तता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदक के नाम से बैंक या डाक खाता होना चाहिए।

MP Disabled Pension Yojana Documents मध्य प्रदेश निशक्तजन पेंशन योजना दस्तावेज़ 

  • आयु प्रमाण पत्र
  • निशक्तता प्रमाण पत्र
  • वर्तमान की तीन पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो
  • 9 अंकों की समग्र आईडी की सहायता से समग्र पोर्टल पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक के नाम से बैंक या डाक खाते के पहले पेज की फोटोकॉपी।

MP Disabled Pension Yojana Benefit मध्य प्रदेश निशक्तजन पेंशन योजना के लाभ 

  • योजना के तहत पेंशन का लाभ बीपीएल परिवार के निशक्तजन सदस्य को मिलेगा।
  • योजना के लाभार्थी निशक्तजन को मासिक पेंशन रु 600 प्राप्त होगी।
  • पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक/डाक खाते में प्रति माह योजना के तहत हस्तांतरित कर दी जायेगी।  बैंक खाते में पेंशन की राशि आने पर बैंक द्वारा लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचित कर दिया जाएगा।

MP Disabled Pension Yojana Online Application मध्य प्रदेश निशक्तजन पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन 

  • निशक्तजन पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
  • इस पेज में पेंशन योजना हेतु आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद फॉर्म में जिला, स्थानीय निकाय और 9 अंकों का समग्र आईडी लिखने के बाद पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर सामाजिक सुरक्षा निशक्तजन पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स फॉर्म में ऑनलाइन अपलोड करने के बाद सिक्यूरिटी कोड लिखना होगा। फिर सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद दूसरे पेज में आवेदन पत्र संख्या लिखा हुआ रिसीप्ट प्राप्त होगा। इस रिसीप्ट को सुरक्षित रखना होगा। इसमें लिखे आवेदन पात्र संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति जाँच सकेंगे।

निशक्तजन पेंशन से सम्बंधित समस्या के समाधान के लिए निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है :

कमिश्नर, सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण
1250, तुलसी नगर भोपाल -462003
फोन नंबर: 0755-2556916
फैक्स नंबर: 0755-2552665
ईमेल: dir.socialjustice@mp.gov.in

योजना की जानकारी के स्त्रोत के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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