Patrakar Bima Policy ki Niyam evam Sharten,MP Patrakar Swasthya evam Durghatna Samuh Bima Yojana, पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना,शासन द्वारा गैर अधिमान्य पत्रकार प्रीमियम तालिका, शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकार प्रीमियम तालिका
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म.प्र. पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना MP Patrakar Swasthya evam Durghatna Samuh Bima Yojana
मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में शामिल होने हेतु आवेदन की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2018 निर्धारित की गई है। 2018 के पहले से इस बीमा योजना में शामिल पत्रकारों को अपनी पालिसी को 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी बनाए रखने के लिए बीमा योजना का फॉर्म भरने के लिए आवेदन 25 सितम्बर 2018 तक करना होगा। अन्यथा 10 अक्टूबर 2018 के बाद पालिसी प्रभावी हो सकेगी। नई दिल्ली में कार्यरत मध्य प्रदेश के मूल निवासी पत्रकारों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना की पूरी जानकारी।
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा पालिसी की नियम एवं शर्तें (Patrakar Bima Policy ki Niyam evam Sharten)
- योजना के तहत बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। जिसको हर समय सीमा समाप्त होने से पहले बीमा में निर्धारित तारीख को फॉर्म भरकर प्रभावी बनाए रखना होगा। मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य बिमा एवं समूह दुर्घटना योजना में बीमा का लाभ नई दिल्ली में कार्यरत मध्य प्रदेश के मूल निवासी पत्रकार भी प्राप्त कर सकेंगे।
- स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत 2 लाख एवं 4 लाख के बीमा का विकल्प मौजूद है। पत्रकार अपनी आवश्यकता अनुसार चयन कर सकते हैं।
- 2 लाख के स्वास्थ्य बीमा में दुर्घटना बीमा 5 लाख और 4 लाख के स्वास्थ्य बीमा में दुर्घटना बीमा 10 लाख का होगा।
- योजना के तहत बीमा का लाभ 21 वर्ष से 70 वर्ष के संचार पत्रकार उठा सकते हैं।
- वर्ष 2018 के पहले से बीमित पत्रकार योजना का लाभ 80 वर्ष की उम्र तक ले सकेंगे।
- 21 वर्ष से 60 वर्ष तक के शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकारों की बीमा क़िस्त का 75 प्रतिशत और 61 वर्ष से 70 वर्ष के पत्रकारों की बीमा क़िस्त का 85 प्रतिशत मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया जाएगा।
- योजना के तहत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा पालिसी में बीमित पत्रकार की पत्नी, अधिकतम तीन अविवाहित बच्चे एवं माता -पिता को भी पालिसी के नियमानुसार निर्धारित प्रीमियम देने पर शामिल किया जा सकेगा।
- पालिसी में पूर्व से विद्यमान सभी बिमारी को शामिल किया जाएगा
- जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्य पत्रकारों की तरह हीं संचार संस्था का फॉर्म 16 एवं पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड का स्लिप जमा करने वाले पत्रकारों को भी योजना के तहत बीमा योजना में शामिल किया जाएगा।
- योजना के तहत बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित सभी स्वास्थ्य संस्था में बिमारी का इलाज कैशलेस किया जाएगा। योजना के तहत इस सुविधा को प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में सभी बीमित पत्रकारों को बीमा योजना कार्ड एवं ई-कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- जनसंपर्क संचालनालय द्वारा गैर अधिमान्य पत्रकारों के बीमा की क़िस्त का 50 प्रतिशत बिमा का प्रीमियम (क़िस्त) मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा एवं 50 प्रतिशत बीमित पत्रकार द्वारा दिया जाएगा। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पत्रकारों में दैनिक समाचार-पत्र के 4 पत्रकार, साप्ताहिक / मासिक / पाक्षिक संपादित पत्र-पत्रिकाओं के 2 एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के दो पत्रकार बीमा योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार ऑफ़ न्युज्पपेर्स फॉर इंडिया (आर. एन. आई.) में पंजीकृत नियमित पत्र- पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पत्रकार इस बीमा योजना के लिए पात्र होंगे।
- बीमाधारी पत्रकारों की पत्नी एवं अधिकतम तीन अविवाहित बच्चों सहित प्रीमियम की राशि जोड़कर तालिका बनाई गई है। अतः माता -पिता को भी यदि बीमा योजना में शामिल करना हो तो तालिका के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम जोड़कर क़िस्त जमा करा होगा।
- बीमा योजना के तहत निर्धारित प्रीमियम की राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खाते में NEFT द्वारा ऑनलाइन ट्रान्सफर करने के बाद योजना में आवेदन करते वक्त फॉर्म में अपना य़ूटीआआई नंबर लिखना आवश्यक है तथा पैसा ट्रान्सफर की रसीद आवेदन पत्र में संलग्न करना आवश्यक है।
- योजना के तहत बीमाधारी जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिमान्य पत्रकार और गैर अधिमान्य पत्रकारों के बीमा की प्रीमियम की तालिका निम्नवत है – शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकार प्रीमियम तालिका
शासन द्वारा गैर अधिमान्य पत्रकार प्रीमियम तालिका
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक का प्रयोग करिए
योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए निम्न पते और फ़ोन नंबर का प्रयोग किया जा सकता है
योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये For more information watch YouTube video.
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