Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना

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Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा गंभीर बीमारी सहायता योजना संचालित की गयी है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक अथवा उस पर आश्रित सदस्यों के गंभीर बीमारी के उपचार का खर्चा उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक का निर्माण कार्य से जुड़े होना आवश्यक है। जैसे – राज मिस्त्र, कारपेंटर, वेल्डिंग कार्य, कुआँ खोदाई, रोलर चलाना,प्लम्बर, सड़क निर्माण कार्य, पेंटर, बिजली का कार्य, हथौड़ा चालाने का कार्य, चौकीदार, खिड़की, ग्रिल, दरवाजे बनाने का कार्य, ईंटे की भट्टी पर कार्य करने वाले श्रमिक आदि। श्रमिकों को प्रति वर्ष श्रमिक पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना भी अनिवार्य है। तभी श्रमिक कल्याण की योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। आइये जाने गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन से सम्बंधित जानकारी।

Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana Eligibility  उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना की पात्रता 

  • उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक अथवा श्रमिक पर आश्रित परिवार के सदस्य।
  • ह्रदय ऑपरेशन, गुर्दा ट्रांसप्लांट,एड्स रोग, कैंसर का उपचार, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, पैर के घुटने बदलना, लीवर ट्रांसप्लांट, मष्तिष्क ऑपरेशन आदि रोगों के  उपचार करवाने पर हीं योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • पंजीकृत श्रमिक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  • श्रमिक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana Documents  उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के डाक्यूमेंट्स 

  • श्रमिक पंजीयन कार्ड की फोटोकॉपी।
  • किसी गंभीर बीमारी के इलाज के बाद चिकत्सालय /इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा प्रारूप 2 पर जारी किया गया प्रमाण पत्र।
  • रोगी के इलाज में दवाइयों पर किये गए खर्च का मूल बिल  दवाइयों के रसीद का सम्बंधित चिकित्सालय/चिकित्सक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।
  • यदि रोगी पंजीकृत श्रमिक की अविवाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है, तो ऐसी दशा में श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana Benefits  उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के लाभ 

  • उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में रोग का इलाज करवाने पर उपचार पर व्यय हुए सभी खर्चे की पूर्ति श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
  • राष्ट्रिय बीमा योजना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाने पर उपचार पर व्यय राशि सीधे अस्पताल को प्रदान की जायेगी।

Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana Application  उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना आवेदन 

  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दो प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
  • निर्धारित प्रारूप -1 पर आवेदन पत्र।
  • पहचान प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
  • प्रारूप -2 पर मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्सा बोर्ड द्वारा हस्ताक्षार किया हुआ प्रमाण पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में जमा करना होगा।

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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