Uttar Pradesh Cycle Sahayata Yojana 2021 उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना 2021

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Uttar Pradesh Cycle Sahayata Yojana 2021 उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना 2021

उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा साइकिल सहायता योजना शुरू की गयी है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य कामगार  श्रमिकों को काम पर आने -जाने की सुविधा प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि कामगार श्रमिकों को कार्य स्थल तक की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है या फिर आने -जाने का किराया अपने गाढ़ी कमाई में से देना होता है। जिसका असर उनके घर के खर्चे को प्रभावित करता है।

श्रमिकों की इसी असुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मुफ्त साइकिल योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना का संचालन उत्तर  प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। योजना में आवेदन के लिए श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आइये जाने योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी।

Uttar Pradesh Cycle Sahayata Yojana Benefits  उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना का लाभ 

  • उत्तर  प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक को साइकिल खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • साइकिल खरीदने के लिए आवेदक श्रमिक को रु 3000 की धनराशी सब्सिडी के रूप में प्रदान की जायेगी. बची हुयी धनराशी श्रमिक द्वारा दिया जाएगा।
  • योजना के तहत सब्सिडी की धनराशी श्रमिक के बैंक खाते में बोर्ड द्वारा ट्रान्सफर की जायेगी।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ श्रमिक को साइकिल खरीदने में व्यय की गयी शेष धनराशी की रसीद को जमा करना आवश्यक होगा।

Uttar Pradesh Cycle Sahayata Yojana Eligibility उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना की पात्रता 

  • आवेदक श्रमिक को कम से कम 6 माह पूर्व से उत्तर  प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत साइकिल की सुविधा न प्राप्त किया हुआ।
  • आवेदक श्रमिक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

Uttar Pradesh Cycle Sahayata Yojana Documents  उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना के डाक्यूमेंट्स 

  •  आवेदक श्रमिक के पहचान की फोटोकॉपी जैसे – वोटर आईडी कार्ड/राशन कार्ड / आधार कार्ड आदि।
  • उत्तर  प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किये गए पहचान प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।
  • आवेदक श्रमिक का निवास प्रमाण पत्र।
  • श्रमिक द्वारा साइकिल सहायत योजना में जमा की गए अंशदान के रसीद की फोटोकॉपी।
  • केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में साइकिल का लाभ न प्राप्त होने का शपथ पत्र।
  • आवेदक श्रमिक के बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी।

Uttar Pradesh Cycle Sahayata Yojana Application Process  उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया 

  • योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए उत्तर  प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लिंक पर क्लिक करें।
  • इस पेज में दिए विकल्प नया क्या है के अंतर्गत डाउनलोड विकल्प का चयन करें।
  • इसके बाद पेज में दिए विकल्प योजना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आवेदन फॉर्म की पीडीऍफ़ फाइल खुल जायेगी। आवेदन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
  • फिर सभी आवश्यक सूचनाये एवं डाक्यूमेंट्स संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद शपथ पत्र में अपना हस्ताक्षर करने के माध्यम से स्वयं सत्यापित करना होगा।
  • इसके बाद योजना में सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल के कुल मूल्य में रु 3000 घटा कर शेष धनराशी को श्रमिक बोर्ड कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इसके बाद प्राप्त रसीद को भी आवेदन फॉर्म के साथ उत्तर प्रदेश श्रमिक एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • फिर योजना में आवेदन करने का रसीद लेना आवश्यक होगा।
  • आवेदन पावती रसीद में दिए आवेदन संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जाँच सकेंगे।

आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

साइकिल सहायता योजना में आवेदन की स्थिति जाँचने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below: