प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (Pradhanmantri Rozgar Yojana) की पूरी जानकारी हिन्दी में

किसी भी देश के सामने  जनसंख्या के अनुपात में रोज़गार का सृजन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस समस्या का समाधान करने हेतु केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में बेरोज़गारी के निदान हेतु 2 अक्टूबर1993 को देश में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना की शुरुआत की गयी थी। जिसकी सफलता को देखते हुए वर्तमान केंद्र की सरकार ने इस योजना का संशोधित रूप प्रस्तुत किया है।

केंद्र की मोदी द्वारा सरकार इस योजना के संशोधित रूप को प्रस्तुत करने का उद्देश्य, देश के सभी वर्गों के शिक्षित युवाओं समेत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र अर्जित किये हुए, युवाओं को भी इस योजना में शामिल करना है। ताकि देश के पिछड़े वर्ग को भी विकास के मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सराहनीय योजना की जानकारी हिन्दी में पढ़े

Table Of Content

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

प्रधानमंत्री रोज़गार योजना में आवेदन हेतु पात्रता (Eligibility Parameters For Application)

  • आयु
  1. देश के सभी शिक्षित बेरोजगार जिनकी आयु 18-35 वर्ष के बीच है इस योजना के तहत स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  2. देश के पूर्वोत्तर राज्यों, हिमांचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मु और कश्मीर के सभी शिक्षित बेरोजगारों के लिए आवेदन की आयु सीमा 18-40 वर्ष निर्धारित की गयी है।
  3. देश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, तथा शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षित बेरोजगारों के लिए आयु सीमा 18-45 वर्ष निर्धारित की गयी है।
  • शैक्षिक योग्यता
  1. इस योजना के तहत आवेदन हेतु 10 वीं पास होना अनिवार्य है। तथा उन आवेदकों को प्रथमिकता दी जायगी, जिनके पास किसी सरकारी संस्थान से कम से कम 6 महीने का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र होगा।
  2. वर्तमान केंद्र सरकार के संशोधित प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक अन्य योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत तकनिकी प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र अर्जित किये हुए उमीदवाीदर भी इस योजना में स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • पारिवारिक आय (Family Income)

आवेदक की पारिवारिक आय 40,000 रूपए वार्षिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

  • निवास (Residence)

आवेदक देश के जिस क्षेत्र से ऋण के लिए आवेदन कर रहा हो उस जगह का 3 वर्ष का निवासी होना चाहिए।

  • चूककर्ता (Defaulter)

यदि आवेदक किसी अन्य सब्सिडी से जुड़े सरकारी योजना की सहायता ले चुका है, तो इस दशा में उसका आवेदन इस योजना के लिए मान्य नहीं होगा। इसके अलावा आवेदक द्वारा पूर्व में लिया गया कोई  ऋण बैंक को देय न हो। किसी राष्ट्रियकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का  दोषी(defaulter) नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री की अन्य योजना के विषय में पूरी जानकारी हिन्दी में पढ़े आम आदमी बिमा योजना 

  • प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभ (Benefits of प्रधानमंत्री रोजगार योजना)

  1. इस योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा लिए गए ऋण पर परियोजना के लागत का 15%-20% सबसीडी निर्धारित नियमों व शर्तो के अनुसार प्राप्त होगा।
  2. इस योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण स्वरोजगार हेतु लिया जा सकता है।
  3. लघु उधोग हेतु लिए गए 2 लाख तक के ऋण पर कोई सिक्योरिटी बैंक को नहीं देनी होगी। उधोग लगाने हेतु साझेदारी में लिए गए 5 लाख तक के ऋण पर बैंक सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। सेवा और व्यापार हेतु लिए गए 1 लाख तक के ऋण पर कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होगी।
  4. इस योजना के तहत निर्धरित  नियमों व शर्तों के अनुसार ऋण की राशि के आधार पर ऋण लेने के दिनांक से 6 से 8 महीने की छूट दी जाती है। इसके पश्चात आसान किश्तों  में ब्याज दर के साथ 3 से 7 वर्षों के अंदर ऋण की राशि चुकानी पड़ती है।
  5. इस योजना के तहत महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% , अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% का आरक्षण निर्धारित किया गया है।
  • प्रशिक्षण (Training)

इस योजना के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों के ऋण पास हो गए हैं उन्हें सम्बंधित परियोजनाओं का प्रशिक्षण सरकारी योजना के तहत दिया जायेगा। जो निम्नलिखित है :

  1. उधोग क्षेत्र हेतु :

a . प्रशिक्षण अवधि-15 कार्य दिवस

  1. वेतन – 300 रूपए

 

2 .सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र के लिए :

a . प्रशिक्षण अवधि – 10 कार्य दिवस

b .         वेतन –  150 रूपए

 

  • प्रधानमंत्री रोजगार योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया (PRY Application Procedure)

  1. आवेदक की परियोजना का चयन ऋण के लिए हो जाने के बाद आवेदक को बैंक से मिले फॉर्म को भरकर परियोजना के कागज़ के साथ जरूरी दस्तावेज़ और फोटो समेत सभी पेपर्स को लोकल बैंक में जमा करना होता है।
  2. इसके बाद बैंक द्वारा दस्तावेजों (documents) के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार हेतु  निर्धारित समय पर  आवेदक को बैंक में  प्रस्तुत होना पड़ता है।
  3. तत्पश्चात ऋण (loan) की प्रक्रिया पूर्ण होने पर योजना के तहत परियोजना की लागत की 15 % राशि नकद मिलती है और 5% उम्मीदवार को अपने पास से लगाना पड़ता है।Image result for pradhan mantri rozgar yojana loan online 2017

 

 

प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट OFFICIAL WEBSITE  का प्रयोग करें।

 

 

Leave a Reply