Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

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Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना


कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण  के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी होने के कारण सभी राज्यों के प्रवासी श्रमिकों का अपने -अपने राज्यों में वापसी हुई है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी प्रवासी श्रमिकों की वापसी होने के कारण बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संचालन किया गया है। योजना का संचालन उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम मंत्रालय के नियंत्रण में जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र द्वारा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों, कारीगरों, कुशल और अकुशल बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से सम्बंधित उद्योग स्थापित करने के लिए  बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जायेगी। लाभार्थियों को बैंक ऋण के लिए देय मार्जिन को अनुदान के रूप में प्रदेश के सूक्षम, लघु एवं माध्यम उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uddeshya उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य 

  • स्वरोजगार के लिए नए सेवा व्यवसाय तथा सूक्षम उद्योगों की स्थापना का अवसर बेरोजगार युवाओं को प्रदान करना है। जिससे प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में नए रोजगार का सृजन हो सके।
  • शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगारों, कुशल एवं अकुशल हस्तशिल्पी/कारीगर  तथा शिक्षित शहरी और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को उनके आवास के निकट रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
  • राज्य के दुर्गम पहाड़ी इलाकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का रोजगार की तलाश पलायन को रोकना है।

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana Eligibility उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पात्रता 

  • ऋण आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
  • आवेदक को उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 होना आवश्यक है।
  • किसी भी राष्ट्रिय बैंक /वित्तीय संस्था/सहकरी बैंक द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो।
  • आवेदक द्वारा 5 वर्ष के भीतर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया गया हो।
  • योजना के तहत अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को योजना अंतर्गत केवल एक बार हीं ऋण का लाभ प्राप्त होगा।

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana Documents  उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना डाक्यूमेंट्स 

  • अनुसूचित जाति/जनजाति/ विकलांग/पूर्व सैनिक एवं महिला को विशेष श्रेणी के अंतर्गत ऋण लाभ प्राप्त करने के लिए सम्बंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में संलग्न करना होगा
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • परियोजना रिपोर्ट
  • वर्तमान की रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana Loan Amount & Subsidy  उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऋण एवं अनुदान 

  • विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अधिकतम रु 25 लाख ऋण प्राप्त किया जा सकेगा।
  • सेवा और व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम रु 10 लाख परियोजना लागत के लिए ऋण उपलब्ध होगा।
  • योजना के तहत निर्धारित अधिकतम परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी लाभार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध रहेगी।
  • विनिर्माण इकाई की अधिकतम परियोजना लागत रु 25 लाख ऋण लेने पर रु 6.25 लाख मार्जिन मनी उपलब्ध होगी।
  • सेवा क्षेत्र के लिए निर्धारित अधिकतम परियोजना लागत रु 10 लाख ऋण लेने पर रु 2.50 लाख लाभार्थी बैंक खाते में मार्जिन मनी उपलब्ध रहेगी।
  • योजना अंतर्गत ऋण लाभ पर देय मार्जिन मनी TDR (टाइम डिपाजिट रिसीप्ट) के रूप में लाभार्थी बैंक खाते में जमा रहेगी। लाभार्थी द्वारा उद्योग का 2 वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालन के बाद बैंक में जमा मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में एडजस्ट कर दिया जाएगा।

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana Online Application उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन 

  • योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करिए।
  • योजना में आवेदन के लिए पोर्टल में दिए लिंक पंजीकरण पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
  • इसके बाद पंजीकरण फॉर्म भरकर सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद पोर्टल के होम पेज पर दिए लिंक आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद दूसरे पेज में यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद योजना के फॉर्म के लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरना होगा।
  • इसके बाद फॉर्म में ऑनलाइन सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स , प्रोजेक्ट रिपोर्ट और शपथ पत्र की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र जमा करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद दूसरे पेज में आवेदन पत्र पावती का रसीद दिखेगा। इस रसीद में आवेदन पत्र संख्या लिखा होगा। इस रसीद को सुरक्षित रखना होगा। आवेदन पत्र संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
  • आवेदन पत्र जमा करने के एक महीने के अन्दर बैंक ऋण प्राप्त हो जाएगा।

योजना की आधिकारिक दिशा – निर्देश की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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