Uttarakhand Kisan Pension Yojana उत्तराखंड किसान पेंशन योजना

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Uttarakhand Kisan Pension Yojana उत्तराखंड किसान पेंशन योजना

उत्तराखंड सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया गया है। इसी क्रम में किसानो को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता पहुँचा+ने के लिए पेंशन योजना शुरू की गयी है। किसान पेंशन योजना का संचालन उताराखंड सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। किसान पेंशन योजना के तहत रु 1,000 प्रति माह पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना का लाभ उत्तराखंड के सभी सीमांत एवं लघु किसान प्राप्त कर सकेंगे।

किसान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों आवश्यक है कि किसान स्वयं अपनी कृषि भूमि पर खेती करता हो। योजना का उद्देश्य प्रदेश से किसानों के पलायन को रोकना है। किसी भी अन्य पेंशन योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन,विधवा पेंशन,दिव्यांग पेंशन आदि का लाभ पहले से प्राप्त कर रहे किसान इस योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त किसान पेंशन योजना की शर्त के अनुसार जिस दिन से किसान अपनी कृषि भूमि पर स्वयं खेती करना छोड़ देगा। उसी दिन से किसान पेंशन योजना का लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा। यदि आप भी किसान हैं, और अभी तक राज्य में संचालित किसी भी पेंशन योजनाका लाभ नहीं प्राप्त कर रहें हैं। तो आइये जाने इस योजना में आवेदन की जानकारी।

Kisan Pension Scheme Eligibility  किसान पेंशन योजना की पात्रता 

  • किसान को उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • किसान स्वयं की कृषि भूमि पर खेती करता हो।
  • किसान के पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • किसान की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

Kisan Pension Scheme Documents  किसान पेंशन योजना दस्तावेज़ 

  • भूमि के दस्तावेज़
  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • भूमि से सम्बंधित शपथ पत्र रु 10 के स्टाम्प पेपर पर बनवा कर जमा करना होगा
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक अकाउंट के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र

Kisan Pension Scheme Terms & Condition  किसान पेंशन योजना की शर्तें 

  • किसान जब तक अपनी स्वयं की कृषि भूमि पर खेती करता रहेगा, तब तक योजना के तहत रु 1,000 पेंशन का लाभ जारी रहेगा। जिस दिन से किसान अपनी भूमि पर कृषि करना छोड़ देगा, उसी दिन से पेंशन का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।
  •  किसान को आवेदन फॉर्म के साथ भूमि से सम्बंधित घोषणा पत्र रु 10 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • किसान द्वारा सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न लेने पर हीं, किसान पेंशन योजना का आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

Uttarakhand Kisan Pension Scheme Application उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन 

  • किसान पेंशन योजना में आवेदन के लिए उत्तराखंड सामाजिक कल्याण विभाग लिंक पर क्लिक करिए।
  • इस पेज पर सूचनात्मक लिंक विकल्प के अंतर्गत आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद किसान पेंशन योजना विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकलना होगा।
  • इसके बाद फॉर्म भरने के बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर लगवाना होगा।
  • फिर सभी आवश्यक दस्तावेज़ और शपथ पत्र के साथ जिला उधान अधिकारी /मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।

किसान पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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