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Deendayal Upadhyay Home Stay Scheme दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना की शुरुआत की गयी है। योजना के तहत उताराखंड के निवासी अपने खाली पड़े घर या जमीन को होम स्टे में परिवर्तित कर आय प्राप्त कर सकेंगे। सरकार की इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। फलस्वरूप पहाड़ों से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में इस योजना का विशेष योगदान होगा। जिससे शहरों की भागदौड़ से शांत प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने के लिए आने वाले पर्यटक घर जैसे महौल का आनंद उठा पायेंगे। घर को होम स्टे का रूप देने में सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी। योजना के लाभार्थियों को बैंक से लोन लेने पर 10 लाख तक की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अभी तक योजना के तहत लगभग 32 होम स्टे के लिए बैंक लोन जारि किये गए हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2020 तक 5000 होम स्टे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए उत्तराखंड वासियों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में शिविर लगाकर होम स्टे योजना की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइये जाने योजना की जानकारी।
Deendayal Upadhyay Home Stay Scheme Terms & Eligibility दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना की पात्रता एवं शर्तें
- घर का मालिक परिवार सहित स्वयं घर में रहता हो।
- उत्तराखंड का मूल निवासी हो।
- वित्तीय संस्था या बैंक की और से दिवालिया घोषित न किया गया हो
- घर या जमीन आवासीय परिसर में हो।
- घर के मालिक को हीं अथितियों के खान-पान की व्यवस्था करनी होगी।
- होम स्टे योजना के तहत के घर में न्यूतम एक कमरा तथा अधिकतम 6 कमरे की व्यवस्था की जा सकेगी।
Deendayal Upadhyay Home Stay Scheme Documents दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना आवेदन के दस्तावेज़
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- भूमि /घर के दस्तावेज़
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /विकलांग की श्रेणी में होने पर सम्बंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र
Deendayal Upadhyay Home Stay Scheme Benefits दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के लाभ
- योजना में गृह आवास के रूप में पंजीकृत होम स्टे से प्राप्त आय पर प्रथम तीन वर्षों तक जीएसटी नहीं देना होगा। अर्थात जीएसटी की धनराशी प्रदेश सरकार वहन करेगी।
- होम स्टे के रूप में व्यवसायिक उपयोग में लाये जा रहे भवन के बिजली, पानी, भवन कर का भूगतान अव्यवसायिक दर से चुकाना होगा।
- पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को होम स्टे के लिए भवन /भूमि पर बैंक ऋण लेने पर कुल ऋण का 33 प्रतिशत या रु 10 लाख जो भी कम हो सब्सिडी के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के लोगों को होम स्टे ले लिए भवन /भूमि पर बैंक ऋण लेने पर कुल ऋण का 25 प्रतिशत या 7.50 लाख जो कम हो सब्सिडी के रूप में प्रदान की जायेगी।
- इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रथम पांच वर्षों तक रु 1 लाख और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रु 1.50 लाख ब्याज में छूट प्रदान की जायेगी।
- होम स्टे के लिए बैंक ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क की राशि सरकार वहन करेगी।
Deendayal Upadhyay Grih Awas Vikas Scheme Application दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना आवेदन
- दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के अंतर्गत ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करिए।
- आवेदन पत्र में सभी सूचनाएं भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा।
- फिर अपने जिले के पर्यटन कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केंद्र में जमा करना होगा।
- इसके बाद कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की रिसिप्ट दी जायेगी। इस पर लिखे आवेदन पत्र संख्या की सहायता से आप आवेदन की स्थिति का पता कर सकेंगे।
- विभाग द्वारा आवेदन की प्रमाणिकता की जाँच करने के बाद आप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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