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Uttarakhand Disability Scholarship Scheme उत्तराखंड विकलांग छात्रवृत्ति योजना
उत्तराखंड में बीपीएल श्रेणी के विकलांग छात्र /छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित की गयी है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। जिससे विकलांग विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर स्नातोकत्तर पाठ्यक्रम तक की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी का 40% विकलांग होना आवश्यक है।
शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए कृत्रिम अंग एवं श्रवण यंत्र खारिदने के लिए अनुदान दिए जाने की योजना का संचालन किया गया है। कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक अंग के लिए अनुदान की राशि अधिकतम रु 3,500 है यदि छात्र /छात्रा नाबालिग है। तो उनके परिवार की मासिक आय अधिकतम रु 1000 होना चाहिए। तभी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। योजना में आवेदन के लिए चिकित्साधिकारी द्वारा कृत्रिम अंग /श्रवण सहायक यंत्र लगवाने का परामर्श प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
Disability Scholarship Scheme Eligibility उत्तराखंड विकलांग छात्रवृत्ति योजना पात्रता
- विकलांग विद्यार्थी को उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक होगा।
- विकलांग छात्र /छात्रा को न्यूनतम 40% विकलांगता होना चाहिए।
- विकलांग विद्यार्थी को उत्तराखंड के विद्यालय में अध्यनरत होना चाहिए।
- विकलांग विद्यार्थी को बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए।
- विद्यार्थी के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- प्रदेश की किसी शैक्षिक संस्था में विकलांग विद्यार्थी का नियमित रूप से पढ़ाई करते होना आवश्यक है।
- छात्र /छात्रा के माता /पिता /अभिभावक की वार्षिक आय रु 24,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
Disability Scholarship Scheme Documents उत्तराखंड विकलांग छात्रवृत्ति योजना दस्तावेज़
- चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र
- वर्तमान के कक्षा का रिपोर्ट कार्ड
- बीपीएल क्रमांक नंबर
- माता /पिता के वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
Disability Scholarship Amount उत्तराखंड विकलांग छात्रवृत्ति धनराशि
- कक्षा 1-5 तक के छात्र /छात्राओं को प्रति माह रु 50 अधिकतम एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- कक्षा 6-8 तक के छात्र /छात्राओं को प्रति माह रु 80 अधिकतम एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- कक्षा 9-10 तक के छात्र /छात्राओं को प्रति माह रु 170 अधिकतम एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- कक्षा 11-12 के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र /छात्राओं को कक्षा में प्रवेश से लेकर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा के महीने तक छात्रवृत्ति के रूप में रु 140, स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्र /छात्राओं को रु 180 और स्नातकोत्तर /व्यवसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे छात्र /छात्राओं को रु 240 दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- कक्षा 11-12 के डे स्कॉलर छात्र /छात्राओं को कक्षा में प्रवेश से लेकर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा के महीने तक छात्रवृत्ति के रूप में रु 85 , स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्र /छात्राओं को रु 125 और स्नातकोत्तर /व्यवसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे छात्र /छात्राओं को रु 170 दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
UK Viklang Chhatravritti Yojana Aavedan उत्तराखंड विकलांग छात्रवृत्ति योजना आवेदन
- कृत्रिम अंग /श्रवण सहायक यंत्र अनुदान आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
- छात्रवृत्ति आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद अपने विद्यालय /शैक्षिक संस्था में जमा करना होगा।
- इसके बाद शैक्षिक संस्था द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन करने के बाद जिले के समाज कल्याण अधिकारी के पास भेजा जाएगा।
- फिर समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दस्तावेजों और आवेदन पत्र का सत्यापन करने के बाद पात्र विद्यार्थी की छात्रवृत्ति की धनराशि बैंक खाते में ट्रान्सफर की जायेगी।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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