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Uttarakhand Cropped Loan Scheme 2020 उत्तराखंड फसली ऋण योजना 2020
उत्तराखंड सहकारिता विभाग मंत्री धन सिंह रावत द्वारा किसानों को फसली ऋण देने के लिए रु 2000 करोड़ का बजट जारी किया गया है। इसका लाभ प्रदेश के सहकारी बैंक उठा सकेंगे। इस योजना का संचालन राष्ट्रिय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के सहकारिता विभाग मंत्री द्वारा सहकारी बैंकों को आदेश दिया गया है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा किसानों एवं प्रवासी मजदूर किसान को ऋण प्रदान करने का कार्य किया जाए। जिससे प्रदेश के प्रवासी मजदूर इस ऋण का लाभ उठा कर स्वरोजगार शुरू कर सकें। दरअसल हाल हीं के बर्फ़बारी. मुसलाधार बारिश आदि मौसम की मार से फसल की नुकसान झेल रहे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए नाबार्ड और सहकारिता विभाग द्वारा ऋण देने की योजना संचालित की गयी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुयी बेरोज़गारी पर नियंत्रण पाने के लिए भी इस ऋण योजना का उपयोग किया जाएगा।
गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य से भारी मात्रा में किसान दूसरे प्रदेशों में रोज़गार के लिए पलायन करते हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर कोरोना महामारी की वजह से प्रदेश अपने घरों को वापस लौट आए हैं। इन प्रवासी मजदूरों की संख्या लगभग दो लाख है। जिससे प्रदेश में बेरोज़गारी की बाढ़ सी आ गयी है। कोरोना संकटकाल से उत्पन्न हुयी वर्तमान बेरोज़गारी की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए सहकारिता से रोज़गार सृजन करने की पहल की जायेगी। जिसकी वजह से पिछले वर्ष की फसली ऋण फण्ड रु 1400 करोड़ थी इस बार रु 2000 करोड़ जारी की गयी है।आइये जाने फसल ऋण आवेदन की जानकारी।
Uttarakhand Cropped Loan Scheme Eligibility उत्तराखंड फसली ऋण योजना पात्रता
- उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- प्रदेश के लघु एवं खेतिहर मजदूर किसान।
- सही प्रवासी किसान मजदूर।
Uttarakhand Cropped Loan Scheme Benefits उत्तराखंड फसली ऋण योजना लाभ
- प्रदेश के मूल निवासी किसान सहकारी बैंक से फसली ऋण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- फसली ऋण योजना के तहत एक लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा। एक लाख से अधिक ऋण की राशि पर किसान को 9 % ब्याज की दर से ऋण चुकाना होगा।
- यदि कोई किसान पहले से सहकारी बैंक की किसी शाखा से ऋण ले रखा है। फिर भी फसली ऋण योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकेगा। बैंक द्वारा द्वारा जरुरत के हिसाब से उसके आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध करवाई जायेगी।
- फसली ऋण योजना के तहत किसान कृषि फसल नुकसान की पूर्ति,बागवानी के अतिरिक्त कृषि से सम्बंधित अन्य क्षेत्र जैसे मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग आदि किसी भी कार्य के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
Uttarakhand Cropped Loan Scheme Application उत्तराखंड फसली ऋण योजना आवेदन
- किसान फसली ऋण योजना में आवेदन अपने निकट के सहकारी बैंक से कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त सहकारी सिमिति के माध्यम से भी फसली ऋण योजना में आवेदन किया जा सकता है।
नोट : योजना की जानकारी का स्त्रोत Patrika.com uttarakhand news है।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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