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Uttar Pradesh Shaman Yojana 2020 उत्तर प्रदेश शमन योजना 2020
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए शमन योजना का संचालन किया गया है। योजना के तहत अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए शमन शुल्क देकर अविध निर्माण को नियमित किया जा सकता है। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ग्रुप हाउसिंग और बहुमंजिले इमारतों का अवैध निर्माण हुए हैं। ग्रुप हाउसिंग और बहुमंजिला इमारतों में सेटबैक के नियमों का उल्लंघन करने पर शमन शुल्क की दर भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा शमन योजना में आवेदन करने के लिए छः महिने का वक्त दिया गया है। अर्थात शमन योजना में आवेदन जनवरी 2021 तक किया जा सकेगा।15 जुलाई 2020 तक किये गए अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। केंद्र/राज्य सरकार और अन्य शासन के अधीन संस्थाओं/उपक्रमों की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण पर शमन योजना लागू नहीं होगी। उत्तर प्रदेश शमन योजना 2020 का आरम्भ 21 जुलाई 2020 है और योजना में आवेदन समाप्त होने की तिथि 20 जनवरी 2021 है। आइये जाने शमन योजना में आवेदन की जानकारी।
Uttar Pradesh Shaman Yojana ka Uddeshya उत्तर प्रदेश शमन योजना का उद्देश्य
- शमन योजना 2020 के तहत जनता को अवैध निर्माण के शमन हेतु आवेदन के लिए सीमित समय का अवसर प्रदान किया जाएगा। जिससे अवैध निर्माण कर्ताओं को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।
- योजना के क्रियान्वयन से अवैध निर्माणकर्ताओं एवं विकास प्राधिकरण के बीच चल रहे मुक़दमे एवं विवाद की समस्या का समाधान हो सकेगा।
- शमन शुल्क से एकत्रित धनराशी का उपयोग प्रदेश में विकास कार्य में किया जाएगा।
Uttar Pradesh Shaman Fee Rates उत्तर प्रदेश शमन शुल्क की दरें
- आवासीय ग्रुप हाउसिंग /बहुमंजिले भवन और भूखंड विकास के लिए भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत
- व्यवसायिक भूखंड विकास, बहुमंजिले भवनों के लिए भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत
- कार्यालय भूखंड विकास और बहुमंजिले भवनों के लिए भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत
- सामुदायिक सुविधाएँ भूखंड विकास और बहुमाजिले भवनों के लिए भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत
UP Shaman Yojana Processing Fee शमन योजना प्रोसेसिंग शुल्क
- आवासीय भवन (केवल भूखंडीय विकास) रु 1 प्रति वर्ग मीटर
- ग्रुप हाउसिंग रु 1.5 प्रति वर्ग मीटर
- व्यवसायिक भवन रु 2 प्रति वर्ग मीटर
- कार्यालय /मिश्रित उपयोग के भवन रु 1.50 प्रति वर्ग मीटर
- सामुदायिक सुविधायें रु .50 प्रति वर्ग मीटर
UP Shaman Yojana 2020 Application उत्तर प्रदेश शमन योजना 2020 आवेदन
- शमन योजना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
- आवेदन फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद आवश्यक डाक्यूमेंट्स संकग्न करना होगा।
- फिर आवेदन फॉर्म को आवास आयुक्त , आवास विकास परिषद् एवं उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण और नियंत्रक प्राधिकारी के कार्जयालय में जमा करना होगा।
- आवेदक शमन शुल्क की राशि एकमुश्त या 3 मासिक किश्तों में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में जमा कर सकते हैं।
- आवेदन पात्र के साथ अवैध निर्माण का मानचित्र आदि आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। बिना डाक्यूमेंट्स के आवेदन पात्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
शमन योजना 2020 की गाइडलाइन्स देखने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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