Uttar Pradesh New Excise Policy उत्तर प्रदेश नयी आबकारी निति

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Uttar Pradesh New Excise Policy उत्तर प्रदेश नयी आबकारी निति

उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग द्वारा नयी आबकारी पालिसी 2019-20 को लागू कर दिया गया है। नयी निति के तहत अब प्रदेश में शराब /बियर/भाँग की दूकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रूपए 15000 आवेदन शुल्क देना होगा। अब हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त चरित्र प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा। जिसके आधार पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति मदिरा की दूकान नहीं खोल सकेंगे। आबकारी विभाग द्वारा नयी निति के तहत प्रदेश में 8352नए लाइसेंस जारि किये जायेंगे। आइये जाने नयी आबकारी निति की जानकारी।

Uttar Pradesh Aabkari Niti 2019 -20  उत्तर प्रदेश आबकारी निति 2019-20

  • उत्तर प्रदेश आबकारी मंत्री के अनुसार सरकार द्वारा शराब की बिक्री से वर्ष 2019-20 के लिए रूपए 29302 करोड़ राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके तहत मदिरा की दूकान के खुलने के समय में बदलाव किया गया है।
  • प्रदेश में नई निति के तहत 1 अप्रैल 2019 से शराब की दूकान खुलने का समय सुबह 9:30 से रात 11:00 बजे तक होगी। इससे पहले शराब की दूकान खुलने का समय 12:00 से रात 10:00 बजे तक थी।
  • मदिरा की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किन्तु शराब की पैकिंग पर लगे बारकोड की स्कैनिंग के बिना बिक्री करना गैर कानूनी होगा।
  • अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए महाराजा रेलगाड़ी में ब्रेकफास्ट के साथ शैम्पेन परोसने का विकल्प मौजूद होगा।
  • फाइव स्टार होटल्स में विदेशी पर्यटकों के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट में सुबह 9 बजे से मदिरा परोसा जा सकेगा।
  • पाश्च्युराइज्ड बियर की जगह अब उत्तर प्रदेश में भी ताज़ी बियर परोसने के लिए माइक्रोब्रेवरी लाइसेंस को मान्यता प्रदान की जायेगी।
  • नयी निति के अनुसार अब मदिरा की दूकान के लिए दो वर्ष का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2019 से दोगुनी लाइसेंस शुल्क देकर दो वर्ष के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा।
  • राज्य के आबकारी आयुक्त को नयी मदिरा की दूकान केलिए  एक प्रतिशत एवं मॉडल शॉप को 2% दूकान खोलने की अनुमति होगी। इससे अधिक दुकानों  के सृजन के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
  • नयी निति के तहत राज्य में भांग की दूकान खोलने के लिए भी ई -लौटरी वितरण प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। प्रत्येक जिले के एक व्यक्ति को अधिकतम दो भांग की दूकान खोलने का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
  • प्रदेश में मदिरा की दूकान के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रत्येक जिले के एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानों के लिए लाइसेंस प्रदान की जायेगी। आवेदक को लाइसेंस के लिए हैसियत प्रमाण पत्र के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न का प्रमाण पत्र देना होगा।
  • शराब की थोक विक्रेता द्वारा शराब की सप्लाई में नियमों एवं शर्तो में बरती गई लापरवाही के लिए आसवानी (शराब खींचने वाले) पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 5 प्रतिशत होगी जिसका भुगतान 2 दिनों के अन्दर न किये जाने पर रूपए 5 हज़ार प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
  • शराब की बोतलों में ट्रैक एंड ट्रेस प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) के अतिरिक्त प्रोफेशनल कंपनियों की भी सहायता ली जायेगी।

योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये  For more information watch YouTube video.

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