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Uttar Pradesh National Social Assistance Programme उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
देश के बीपीएल परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन किया गया है। योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों के मुखिया की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उस पर आश्रित सदस्यों के जीवन यापन में आर्थिक मदद पहुँचाना है। योजना का संचालन प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत किया जाता है। पहले इस योजना के तहत पारिवारिक लाभ की अनुदान राशि रु 20,000 थी। जिसे वर्ष 2013 में बढ़ाकर रु 30,000 कर दिया गया है। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होता है। आवेदन के 45 दिन के अन्दर पीड़ित परिवार के बैंक खाते में डायरेक्ट डेबिट ट्रान्सफर के माध्यम से पैसा ट्रान्सफर किये जाने का प्रावधान है। आइये जाने इस लेख के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी।
Uttar Pradesh Rashtriya Parivarik Labh Eligibility उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पात्रता
- आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार की वार्षिक आय रु 56,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र रहने वाले परिवार की वार्षिक आय रु 46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार के मृतक मुखिया की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मृतक सदस्य परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।
Uttar Pradesh National Social Assistance Programme Documents उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दस्तावेज़
- परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
- दुर्घटना वश मृत्यु के मामले में पुलिस में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट (FIR)
- परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- परिवार के मृतक मुखिया की आयु का प्रमाण पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक के बैंक खाते का विवरण
- आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र
Uttar Pradesh National Social Assistance Programme Application उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन
- योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना वेब पोर्टल लिंक पर क्लिक करिए।
- इस पेज में नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करिए।
- इसके बाद योजना में पंजीकरण का फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म सभी सूचनाएं भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा।
- इसके बाद कैप्चा कोड लिखना होगा।
- फिर आपके द्वारा दीगयी सूचना सत्य है। इसको प्रमाणित करने के लिए चेक बॉक्स को टिक काना होगा।
- फिर दूसरे पेज में आवेदन पत्र संख्या का मेसेज प्राप्त होगा। आवेदन पात्र संख्या का प्रिंट आउट निकाल कर आपने पास सुरक्षित रखना होगा। क्योकि इसके प्रयोग से आप ऑनलाइन योजना में आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकेंगे।
Uttar Pradesh National Social Assistance Programme Check Application Status उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति जाँचना
- आवेदन की स्थिति जाँचने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
- फिर फॉर्म में अपने जिले के नाम का चयन करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र संख्या लिखने के बाद search विकल्प पर क्लिक करना होगा।
योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर – 18004190001 पर संपर्क किया जा सकता है।
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