Uttar Pradesh Free Boring Scheme उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना

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Uttar Pradesh Free Boring Scheme उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना

उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना वर्ष 1985 से संचालित है। फ्री बोरिंग योजना प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। निशुल्क बोरिंग योजना के तहत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा विभिन्न हॉर्सपावर के पम्पसेट की खरीद के लिए ऋण की सीमा निर्धारित की गयी है। यह योजना सिंचाई विभाग की फ्लैगशिप प्रोग्राम है। योजना के तहत पम्पसेट की खरीद के लिए  ऋण लेने पर अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के अतिदोहित विकास खण्डों को छोड़कर प्रदेश के सभी इलाकों में लागू है। आइये जाने योजना की विस्तृत जानकारी।

Uttar Pradesh Free Boring Scheme Subsidy उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना अनुदान 

योजना के तहत सामान्य जाति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए बोरिंग पर अनुदान की राशि निर्धारित की गयी है जो इस प्रकार है :

सामान्य जाति के लघु एवं सीमांत किसानो के लिए अनुदान

  • लघु किसान के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा रु 5,000/- निर्धारित की गयी है।
  • सीमांत किसानों के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा रु 7,000/- निर्धारित की गयी है।
  • पम्पसेट क्रय कर बोरिंग पर स्थापित करना अनिवार्य नहीं है।
  • लघु किसानों को पम्पसेट क्रय करके बोरिंग पर स्थापित करने के लिए लागत का अधिकतम रु 4500/- अनुदान प्राप्त होगा।
  • सीमांत किसानों द्वारा यदि पम्पसेट खरीद कर बोरिंग पर स्थापित किया जाता है, तो अधिकतम रु 6,000/- अनुदान प्राप्त होगा।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानो के लिए अनुदान

  • लघु एवं सीमांत किसान के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा रु 10,000/- निर्धारित की गयी है।
  • रु 10,000/- की धनराशी की सीमा के अंतर्गत बोरिंग से धनराशी शेष रहने पर रिफ्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप,बेंड आदि सामग्री उपलब्ध करवाने की अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध होगी।
  • बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करने के लिए पम्पसेट के क्रय पर अधिकतम रु 9,000/- का अनुदान प्राप्त होगा। हालाँकि बोरिंग पर पम्पसेट लगवाना अनिवार्य नहीं है।

Subsidy for HDPE Pipes एचडीपीई पाइप के लिए अनुदान

  • 90 mm साइज़ का न्यूनतम 30 मीटर से अधिकतम 60 मीटर एचडीपीई पाइप की लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि एचडीपीई पाइप की लागत का 50% या अधिकतम रु 3000/- अनुदान के रूप में देय होगा।
  • किसानों के माँग को देखते हुए 22 मार्च  2016 से 110 mm एचडीपीई पाइप स्थापित करने के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान का दिया गया है।

Subsidy For Buying Pump set  पम्पसेट खरीदने के लिए अनुदान 

योजना के तहत नाबार्ड द्वारा विभिन्न हॉर्सपावर के पम्पसेट के लिए बैंक ऋण की सीमा निर्धारित की गयी है। किसान राष्ट्रिय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की शाखा से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त योजना के तहत रजिस्टर्ड जिलेवार पम्पसेट डीलर्स से भी पम्पसेट क्रय करने की व्यवस्था भी लागू की गयी है। दोनों में से कोई भी प्रक्रिया अपनाकर पम्पसेट खरीदने पर किसान अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।योजना के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए ISI मार्क पम्पसेट खरीदना अनिवार्य है।

Uttar Pradesh Free Boring Scheme Eligibility उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना की पात्रता 

  • उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसान।
  • सामान्य जाति के किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि निर्धारित की गयी है।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के किसानों के लिए कृषि योग्य भूमि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

Uttar Pradesh Free Boring Scheme Application उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना आवेदन की प्रक्रिया 

  • उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
  • फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद प्रिंटआउट निकलना होगा।
  • इसके बाद फॉर्म में माँगी गयी सभी सूचनाएं भरने के बाद अपने जिले के खण्ड विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जमा करना होगा।

उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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