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Online/Offline Application Process 2022 उ.प्र.राशन कार्ड ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 2022
राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा नियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना राज्य सरकारओं का दायित्व है। इस नियम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड पर बाज़ार मूल्य से सस्ते दरों पर बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड बनवाने के लिए घर का स्थायी पता होना आवश्यक है। जिसके कारण राज्य के बेघर एवं सड़क पर कचरा चुनने वाले नागरिक राशन कार्ड पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
अतः राज्य सरकार द्वारा मई 2022 से बेघर एवं रोड पर कचरा चुनने वालों को राशन कार्ड योजना में शामिल करने से समबन्धित दिशा -निर्देश जारी किया गया है। ऐसे नागरिकों के पहचान को प्रमाणित कारण करने के लिए राजपत्रित अधिकारी, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं मान्यता प्राप्त अनाथ आश्रमों के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन को फोटो युक्त प्रमाण पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की गयी है। नागरिकों को इसी प्रमाण पत्र के आधार पर आधार कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके माध्यम से राशन कार्ड बनवाया जा सकेगा। इस प्रकार बेघर एवं रोड पर कचरा चुनने वाले प्रत्येक नागरिक को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लक्ष्य की पूर्ति की जायेगी। आइये देखें राशन कार्ड पात्रता एवं ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी।
Uttar Pradesh Ration Card Eligibility उत्तर प्रदेश राशन कार्ड पात्रता
- प्रदेश के मूल निवासी नागरिक।
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले नागरिक।
- बेघर एवं कचरा चुनने वाले नागरिक।
Required Documents आवश्यक डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- परिवार के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड।
- परिवार की मुखिया महिला का मोबाइल नंबर।
- आवेदक के वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ।
- बेघर एवं सड़क पर कचरा चुनने वाले नागरिकों के प्रमाण पत्र के तौर पर राजपत्रित अधिकारी, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं मान्यता प्राप्त अनाथ आश्रमों के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त प्रमाण पत्र।
राज्य में जारी राशन कार्ड के प्रकार एवं खाद्यान्न की मात्रा Ration card types and quantity of food grains
उत्तर प्रदेश में तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी किये जाते हैं –
- गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में आने वाले नागरिको (एपीएल) को पीले रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है। एपीएल श्रेणी के राशन कार्ड पर फिलहाल अनाज वितरण नहीं किया जा रहा है।
- गरीबी रेख से नीचे की श्रेणी (बीपीएल) में आने वाले नागरिकों को सफ़ेद रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत 10 -20 kg राशन मासिक दिया जाता है।
- अंत्योदय अन्न श्रेणी में आने वाले नागरिको को गुलाबी रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है। इस राशन कार्ड पर 35 किलो राशन मिलता है। जिसमें 2 रु प्रति किलो की दर से गेहूँ और रु 3 प्रति किलो की दर से चावल शामिल है।
- india .com के समाचार के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के के अंतर्गत देश के 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चावल और गेहूँ के वितरण में बदलाव किया गया है। बदलाव के तहत उत्तर प्रदेश, केरल और बिहार राज्यों को मुफ्त वितरण के लिए गेहूँ नहीं दिया जाएगा। अतः उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड पर गेहूँ की मात्रा कम उपलब्ध होगी जिसकी पूर्ति चावल की मात्रा को बढ़ाने के माध्यम से की जायेगी।
UP Ration Card Offline Application Process उ.प्र.राशन कार्ड ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन हेतु क्षेत्रीय खाद्य विभाग कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन fcs.up.gov.in वेबपोर्टल से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
- ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभग वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
- फिर वेबपोर्टल पर दिए डाउनलोड फॉर्म विकल्प पर क्लिक करने पर राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र (ग्रामीण)/राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र (नगरीय) विकल्प में से अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद प्रिन्टऑउर निकालना होगा।
- इसके बाद फॉर्म में सभी सूचनाएं दर्ज करने और आवेदक का फोटो चिपकाने के बाद सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को अपने क्षेत्रीय खाद्य विभाग कार्यालय के अधिकारी के पास जमा करें और कार्यालय के कर्मचारी द्वारा प्राप्त आवेदन पावती रसीद को सुरक्षित अपने पास रखें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारी के आधार पर पात्रता जाँचने के बाद एक हफ्ते के अंदर राशन कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
Online Application Process ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन के लिए सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स के साथ परिवार की महिला मुख्या को जान सेवा केंद्र पर जाना होगा।
- आवेदक महिला का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड भी साथ ले जाना आवश्यक है।
- इसके बाद सीएससी कर्मचारी द्वारा राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जायेगी इसके बाद आवेदन संख्या रसीद लेना न भूलें।
- इसके बाद आवेदन की स्थिति की जानकारी मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आप स्वयं जाँच सकेंगे और अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकेंगे।
Ration card application process for homeless / garbage pickers बेघर / कचरा चुनने वाले नागरिकों के राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया
- बेघर एवं सड़क पर कचरा चुनने वाले नागरिक को राशन कार्ड बनवाने के लिए अपना पहचान प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
- पहचान प्रमाण पत्र सत्यापन का फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
- इस फॉर्म में सभी सूचनाएं दर्ज करने के बाद अपने क्षेत्रीय राजपत्रित अधिकारी, ग्राम पंचायत के मुखिया के हस्ताक्षर करवाना होगा।
- अनाथ आश्रम में रहने वाले अनाथ नागरिक को पहचान प्रमाण पत्र सत्यापन फॉर्म भरने के बाद मान्यता प्राप्त अनाथ आश्रमों के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन में से किसी एक का हस्ताक्षर करवाना होगा।
- इसके बाद इसी पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर अपने निकट के आधार कार्ड सेण्टर पर जाकर आधार कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- आधार कार्ड प्राप्त होने के बाद अनाथ / बेघर /कचरा उठाने वाले नागरिक राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन सीएससी सेंटर पर जाकर कर सकेंगे।
राशन कार्ड से सम्बंधित किसी भी समस्या के समाधान हेतु नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है : उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग हेल्पलाइन नंबर : 1967 /14445 टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर : 18001800150
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ऑफिसियल वेबसाइट लिंक।
बेघर एवं कचरा चुनने वाले नागरिकों के लिए राशन कार्ड आवेदन के दिशा -निर्देश की पीडीएफ डाउनलोड लिंक।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
अन्य लेख पढ़िए हिंदी में :
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है ?
- प्रदेश के मूल निवासी नागरिक
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
- गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले नागरिक
- बेघर एवं कचरा चुनने वाले नागरिक
उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के राशन कार्ड जारी किये जाते हैं?
- एपीएल,
- बीपीएल
- अंत्योदय
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड बनवाने बनवाने के लिए किन डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी ?
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- परिवार के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- परिवार की मुखिया महिला का मोबाइल नंबर
- आवेदक के वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
बेघर एवं कचरा उठाने वाले नागरिको के राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
बेघर एवं सड़क पर कचरा चुनने वाले नागरिकों अपना पहचान प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राजपत्रित अधिकारी, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं मान्यता प्राप्त अनाथ आश्रमों के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसके बाद पहचान पात्र के माधयम से आधार कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। फिर आधार कार्ड के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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