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UP Online Application for Wines / Beer/Bhang Shop उत्तर प्रदेश मदिरा/बियर शॉप के लिए ऑनलाइन आवेदन
देश राज्य में अब शराब/बियर /भाँग का ठेका लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा नयी आबकारी निति 2019-20 जारि कर दिया गया है। इसके नियमानुसार प्रदेश के प्रत्येक जिले के एक व्यक्ति को अधिकतम दो मदिरा या भांग की दूकान खोलने का लाइसेंस वितरित किया जाएगा। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ई-लौटरी पोर्टल, आबकारी विभाग पर पंजीकरण करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण हेतु शराब ठेकेदारों को वर्ष 2019-20 के नियमानुसार नया पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क रूपए 18 हज़ार निर्धारित की गई है। पंजीकरण की राशि को बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवेदन फॉर्म में अपलोड करना होगा। आइये जाने मदिरा ठेके के लिए ऑनलाइन आवेदन की जानकारी।
Liquor Contracts Related Information शराब ठेके के लिए आवेदन से सम्बंधित सूचना
- मदिरा ठेके के लिए आवेदन हेतु वर्ष 2019-20 के नियमानुसार ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इस पंजीकरण के माध्यम से तीन चरणों में ठेके का वितरण किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण के आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात तीसरे चरण के आवंटन के द्वारा ठेका प्राप्त करने के लिए ई -लौटरी पोर्टल पर पुनः रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किन्तु नवीनीकरण हेतु पहले एवं दूसरे चरण की रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड का हीं प्रयोग करना होगा।
- वर्ष 2019-20 के लिए देशी शराब /अंग्रेजी शराब /बियर /भाँग की फुटकर एवं मॉडल शॉप्स खोलने के लिए आवेदन की प्रक्रिया में तीसरे चरण के लिए पंजीकरण की तिथि 9 मार्च से 12 मार्च 2019 के दोपहर 12 बजे तक सुनिश्चित की गयी थी।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रोसेसिंग फीस एवं जीएसटी शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क का भुगतान ड्राफ्ट की फोटोकॉपी स्कैन करके फॉर्म में अपलोड करना होगा।
- एक से अधिक आवेदन फॉर्म भरने की दशा में अलग -अलग बैंक ड्राफ्ट अपलोड करना होगा। यदि एक ही बैंक ड्राफ्ट कई आवेदन फॉर्म में अपलोड किया जाता है। तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- यदि आपका आवेदन लौटरी प्रक्रिया में चयन नहीं किया जाता है। तो ऐसी दशा में आवेदन प्रोसेसिंग फीस एवं जीएसटी की जमा की गयी शुल्क वापस नहीं की जायेगी।
- प्रत्येक मदिरा की दूकान हेतु अलग-अलग शपथ पत्र 100KB के PDF फाइल फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म में अपलोड करना होगा।
- इनकम टैक्स विवरण अधिकतम 100 KB PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
- पैन कार्ड अधिकतम 50 KB PDF फॉर्मेट में और आधार कार्ड अधिकतम 100KB PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
- आवेदक का फोटो अधिकतम 50 KB jpeg या jpg फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
- आवेदक का हैसियत प्रमाण पत्र /संपत्ति प्रमाण पत्र अधिकतम 200kb pdf फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
- सिक्यूरिटी अमाउंट बैंक ड्राफ्ट के रूप में अधिकतम 100 kb pdf फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
UP Wines/Beer/Bhang Shop Aavedan ke Documents उत्तर प्रदेश मदिरा/बियर/भांग शॉप आवेदन के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- हैसियत प्रमाण पत्र /आयकर विवरण तालिका
- रंगीन फोटो
- आवेदन शुल्क ड्राफ्ट
UP Wines/Beer/Bhang Shop kholne ke Liye Aavedan Process उत्तर प्रदेश मदिरा/बियर/भांग शॉप ठेके हेतु आवेदन की प्रक्रिया
- आवेर्दन के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग लिंक पर क्लिक करिए।
- इस पेज में पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस पेज में अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा।
- इसके बाद कैप्त्चा कोड लिखने के बाद SUBMIT विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP का मेसेज प्राप्त होगा। आपको OTP लिखना होगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाएगा।
- अब आवेदन फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी। फिर ऑनलाइन आवेदन प्रोसेसिंग फीस एवं जीएसटी शुल्क भरना होगा। इसके बाद SUBMIT विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म का रिफरेन्स नंबर प्राप्त होगा। जिसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकेंगे।
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