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UP Mukhya Mantri krishak Durghatna kalyan Yojana 2021 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वजनहित बीमा योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कर दिया गया है। किसानों के लिए इस सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री द्वारा की गयी थी। योजना के तहत किसानों की कृषि कार्य करते वक्त दुर्घटनावश मृत्यु होने पर किसान परिवार को रु 5 लाख मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य में संलग्न किसान के दुर्घटनावश 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हो जाने पर अधिकतम रु 2 लाख प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अब वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा रु 600 करोड़ का आवंटन किया गया है। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।
Mukhya Mantri krishak Durghatna kalyan Yojana Eligibility उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता
- कृषक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।
- इस बीमा योजना का लाभ 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक के किसानों को प्राप्त होगा।
- योजना के तहत किसान परिवार (बेटी ,बेटी,पत्नी, पत्नी ,बाप,माँ, पुत्र -वधु, पोता, पोती) शामिल होंगे।
- भूमिहीन किसान जो दुसरे के खेतों पर कृषि कार्य करते है और फसल तैयार होने पर काटने के बाद साझा करते हैं। ऐसे बटाईदार किसान भी योजना के पात्र होंगे।
- योजना का लाभ केवल निर्धन किसानों को हीं प्राप्त होगा।
Mukhya Mantri krishak Durghatna kalyan Yojana Documents उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना डाक्यूमेंट्स
- किसान का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
- मोबाइल नम्बर
- किसान की दुर्घटना मृत्यु की स्थितिमें मृत्यु का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
- विकलांगता की स्थिति में मेडिकल रिपोर्ट आवश्यक होगा।
Mukhya Mantri krishak Durghatna kalyan Yojana ki sharten उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शर्तें
- कृषक की दुर्घटना मृत्यु अथवा दिव्यन्गता की तिथि से 45 दिन के अन्दर मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- किसी विशेष कारणवश जिलाधिकारी के निर्देश पर एक महीने तक का अतिरिक्त समय प्राप्त किया जा सकता है।
- दुर्घटना घटित होने के अधिकतम 75 दिन बाद पेश दावे को नरस्त कर दिया जयेगा।
- दुर्घटना ग्रस्त किसान यदि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री बीमा योजना में रजिस्टर्ड होगा, तो अन्य बीमा योजना से प्राप्त राशि को घटाने के बाद शेष राशि मुवाजे के तौर पर राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी अन्य सरकारी बीमा योजना के तहत रु 2 लाख मुवाजा प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मुआवजा की राशि रु 3 लाख प्राप्त होगी।
Mukhya Mantri krishak Durghatna kalyan Yojana Application Process उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन प्रक्रिया
- दुर्घटना घटित होने पर किसान परिवार के सदस्य को सम्बंधित जिलाअधिकारी को आवेदन पत्र लिखना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी संलग्न करने के बाद जिला अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
योजना की आधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए : http://164.100.88.149/News?title=UP-Govt-launches-Mukhyamantri-Krishak-Durghatna-Kalyan-Yojana&id=379135
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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