UP Mahila Samman Kosh Yojana उ.प्र. महिला सम्मान कोष योजना

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UP Mahila Samman Kosh Yojana उ.प्र. महिला सम्मान कोष योजना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा  वर्ष 2015 में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना का संचालन किया गया है। योजना के तहत प्रदेश की सामाजिक हिंसा  से पीड़ित महिलाओं के इलाज एवं पुनर्वास के लिए रूपए 3- 10 लाख तक की सहायता किये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की हिंसा से पीड़ित महिलायें जो जीवन से निराश होकर सामाजिक गतिविधियों से कट चुकी हैं। उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। ताकि समाज एवं देश के विकास में उनका योगदान प्राप्त किया जा सके। योजना के तहत महिला कोष के माध्यम से उनके शैक्षिक एवं चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।  समाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता के अतिरिक्त पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना योजना का मुख्य लक्ष्य है। योजना के तहत आम नागरिकों को भी महिला सम्मान कोष में योगदान देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप आयकर के नियम 80 G के तहत छूट प्रदान की जाती है। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

Mahila Samman Kosh Yojana Labh ki Sharten   महिला सम्मान कोष योजना लाभ की शर्ते 

  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित महिला या बालिका का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक होगा।
  • दहेज हत्या, जघन्य अपराधों के परिभाषित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाने पर अपराध साबित होने की दशा में योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
  •  तेजाब हमले, बलात्कार, POSCO या  राज्य के पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला होने की दशा में योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
  • हिंसा पीड़ित महिलाओं के नाबालिक बच्चों की शिक्षा एवं भरण पोषण के लिए सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
  • पीड़ित महिला एवं कन्याओं के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त हिंसा से पीड़ित महिलाओं के चिकित्सा के लिए मदद की जाती है।

Mahila Samman Kosh Yojana Application Process   महिला सम्मान कोष योजना के आवेदन की प्रक्रिया 

  • पीड़ित महिला अथवा कन्या की रिपोर्ट योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के नोडल पुलिस अधिकारी द्वारा ऑनलाइन महिला सम्मान कोष , उत्तर प्रदेश वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
  • इसके बाद सम्बंधित क्षेत्र के जिला मेडिकल ऑफिसर द्वारा पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट वेबपोर्टल पर अपलोड करके जिला सिमिति को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
  • फिर जिला सिमिति मामले के सत्यापन के बाद ट्रेज़री कार्यालय को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसके बाद सरकारी मंजूरी मिलते हीं पीड़ित महिला या कन्या बैंक खाते में सहायता राशि ट्रान्सफर कर दी जाती है।
  • योजना के तहत पीड़ित महिला के नाबालिक बच्चों की शिक्षा या चिकित्सा के लिए योजना के तहत सहयता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किये जाने की सुविधा उपलब्ध है।
  • पीड़ित महिला अथवा कन्या के शिक्षा के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए महिला एवं बाल सम्मान कोष लिंक पर क्लिक करिए।

  • इस पेज में apply for financial assistance विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इस पेज में आवेदक को अपने व्यक्तिगत डिटेल्स लिखने के बाद रजिस्टर करना होगा। इसके बाद लोग इन करने के बाद आवेदन फॉर भरना होगा।
  • स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद जमा करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आवेदन फॉर्म भरना होगा।

योजना की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विडियो को देखिये For more information watch Youtube video below:

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