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Universal Social Security Scheme सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना
केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते यूनिवर्सल सोशल सिक्यूरिटी स्कीम लागू करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। सोशल सिक्यूरिटी स्कीम को तीन चरणों में लागू किये जाने की योजना बनायी गयी है। इस योजना के पहले चरण में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवा और सेवानिवृत्ति लाभ जैसी बुनियादी लाभ मुहैया करवाई जायेगी। दूसरे चरण में बेरोजगारी भत्ता के लाभ को शामिल किया जाएगा और तीसरे चरण में अन्य सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित लाभ को जोड़ा जाएगा।
इस योजना को तैयार करने में रु 1.2 लाख करोड़ की बजट का प्रावधान किया गया है। अगले 10 वर्षों के अन्दर तीन चरणों में इसे देश के असंगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले नागरिकों के लिए लागू किया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा यूनिवर्सल सोशल सिक्यूरिटी के अंतर्गत 50 करोड़ कर्मचारियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।आइये जाने यूनिवर्सल सिक्यूरिटी स्कीम की अब तक की जानकारी।
Universal Social Security Scheme ka uddeshya सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे लाना है। गौरतलब है कि असंगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले नागरिकों को नौकरी छूटने पर आवश्यक खर्चे को पूरा करने की संकट का सामना करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का विशवकर्मा अकाउंट खुलवाया जाएगा। इस अकाउंट के जरिये नौकरी छूटने पर कर्मचारी को निश्चित राशि प्रति महीने निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध करवायी जाएगी। ताकि दूसरी नौकरी मिलने तक घर के आवश्यक खर्च को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे निश्चित करना, घरेलू कामगारों के शिकायतों का निवारण करने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना की जायेगी। इस योजना के दायरे में नौकरी दिलाने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा।अभी तक प्लेसमेंट एजेंसियां नौकरी दिलाने के बदले कर्मचारी के एक महीने का वेतन लेती हैं। इसे कम करके 15 दिन के वेतन लेने का प्रावधान कर दिया जाएगा। इस योजना के लागू होने से निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले भी सुरक्षित महसूस करेंगे।
Universal Social Security Scheme Benefits सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ
योजना के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के विश्वकर्मा खाता खुलवाने की जिम्मेदारी कम्पनीयों की होगी। यदि कंपनी अपने कर्मचारी का विश्वकर्मा खाता निश्चित समयावधि तक नहीं खुलवाती है। तो कर्मचारी स्वयं भी अपना विश्वकर्मा खाता खुलवा सकेंगे। स्वरोजगार करने वाले भी विश्वकर्मा खाता खोल सकेंगे।
विश्वकर्मा खाता में योगदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के कर्मचारियों को अपने विश्वकर्मा खाते में धनराशी का योगदान नहीं करना होगा। इनके सामाजिक सुरक्षा लाभ से सम्बंधित खर्चे का वहन सरकार करेगी। आर्थिक योगदान करने में सक्षम कर्मचारियों को विश्वकर्मा खाते में अपने वेतन के निर्धारित प्रतिशत का योगदान करना होगा।
केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना से कर्मचारियों को मिलने वाले 10 प्रकार के लाभ की जानकारी के विषय में बताया। जो इस प्रकार है :
- प्रोविडेंट फण्ड
- पेंशन
- मैटरनिटी बेनेफिट्स
- इंश्योरेंस कवर
- सिकनेस बेनेफिट्स
- मेडिकल बेनेफिट्स
- डिपेंडेंट बेनिफिट
- इनवैलिडीटी बेनिफिट
- इंटरनेशनल वर्कर्स पेंशन बेनेफिट्स
- अनइम्प्लोयमेंट बेनेफिट्स
योजना की जानकारी का स्त्रोत के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
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