ESIC Unemployment Allowance Scheme Application बेरोजगारी भत्ता योजना आवेदन

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ESIC Unemployment Allowance Scheme Application बेरोजगारी भत्ता योजना आवेदन

कोरोना महामारी पर नियंत्रण के मद्देनज़र जरी किये गए लॉकडाउन के कारण लाखों लोग बेरोजगार हुयें हैं। एक अनुमान के अनुसार देश भर में लगभग 50 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में कोरोना संकट काल के दौरान 24 मार्च से 31 दिसम्बर 2020 के बीच नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता का लाभ प्राप्त होगा। किन्तु इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम संस्था (ESIC) द्वारा असंगठित क्षेत्र के न्यूनतम मासिक वेतन रु 21,000 प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को लागू किया गया है। इसी योजना के तहत रजिस्टर्ड कर्मचारियों की नौकरी चली जाने पर जीवन काल में एक बार अधिकतम 90 दिनों के लिए बेरोजगारी भत्ता का लाभ प्रदान करने का नियम है। निजी कंपनी के कर्मचारियों होने पर यदि कंपनी द्वारा आपके मासिक वेतन से PF/ESI काटा जाता हो, तो आपको इस बेरोजगारी भत्ता का लाभ प्राप्त होगा। आइये जाने बेरोजगारी भत्ता का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की जानकारी।

ESI Scheme Claim terms & condition ईएसआई योजना के तहत दावा की शर्तें 

  • ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
  • पिछले दो वर्षों से ईएसआई योजना के साथ पिछले दो वर्षों से जुड़े होंगे अर्थात 1 अप्रैल 2018 से 31 दिसम्बर 2020 तक इस योजना में रजिस्टर्ड कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। इस अवधि के दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच न्यूनतम 78 दिनों तक कार्यालय में कार्यरत रहा हो। यानी योजना के तहत मासिक वेतन से पीएफ/ईएसआई में कर्मचारी द्वारा योगदान किया गया हो।
  • किसी गलत व्यवहार की वजह से नौकरी से निकाले जाने पर बेरोजगारी भत्ता के लिए क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेने पर बेरोजगारी भत्ता का लाभ नहीं प्राप्त होगा।
  • कर्मचारी के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज होने की दशा में बेरोजगारी भत्ता का लाभ नहीं प्राप्त होगा।

ESI Scheme Maximum Claim Benefits ईएसआई योजना अधिकतम दावा लाभ

  • अधिकतम 90 दिनों यानी तीन महीने के वेतन का 50% लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। पहले इस योजना के तहत तीन महीने की सैलरी का 25% वेतन का लाभ प्राप्त होने का नियम था। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी संकट को देखते हुए बेरोजगारी भत्ते की रकम को दोगुना कर दिया गया है।
  • पहले इस स्कीम के तहत नौकरी छुटने के 90 दिन बाद बेरोजगारी भत्ता के लिए दावा किया जा सकता था। किन्तु अब बेरोजगार होने के 30 दिन बाद बेरोजगारी भत्ते के लिए दावा किया जा सकता है।
  • पहले योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता का लाभ प्राप्त करने के लिए नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करने का नियम था। किन्तु अब कर्मचारी स्वयं आवेदन कर सकता है।

ESIC Unemployment Allowance Scheme Application Process  ईएसआई बेरोजगारी भत्ता दावाआवेदन प्रक्रिया

  • बेरोजगारी भत्ता का लाभ प्राप्त करने के लिए ईएसआईसी की वेबसाइट से दावा का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद शपथ पत्र संलग्न करना होगा शपथ पत्र/ एफिडेविड 20 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाना होगा।
  • फॉर्म के साथ शपथ पत्र संलग्न करके अपने निकट के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय में जमा करना होगा।

ईएसआई बेरोजगारी भत्ता दावा की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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