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U.P Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana 2022 उ.प्र मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2022
उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग द्वारा पहले से संचालित कृषि क्षेत्रों में बोरिंग योजना के अंतर्गत उथले नलकूप, माध्यम नलकूप एवं गहरे नलकूप निर्माण हेतु अनुदान योजना में बदलाव किया गया है। वर्ष 2022 में इस योजना के तहत सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जातियों एवं श्रेणियों के किसानो को अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के किसानो को कृषि भूमि पर नलकूप निर्माण के लिए 90 % तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के 62 जिले में 2100 नवीन नलकूप निर्माण का लक्ष्य वर्ष 2023 -24 करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों के कृषि भूमि पर 30 मीटर गहराई वाले उथले नलकूप, 31.60 मीटर तक गहराई वाले मध्यम गहरे नलकूप, 61.90 मीटर तक गहराई वाले गहरे नलकूप का निर्माण किया जाता है। अब योजना के लाभार्थी किसानों को नलकूप निर्माण पर 50 -90 % का अनुदान दिया जाएगा। आइये देखें योजना से सम्बंधित पूरी जानकारी ?
Objective of the Scheme योजना का उद्देश्य
योजना को संचालित करने का उद्देश्य किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्र में नलकूप के माध्यम से पानी की सुविधा सुनिश्चित करना है। जिससे लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए मानसून पर आधारित रहने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाले किसानों की आवश्यकता अनुसार तीन प्रकार के नलकूपों के निर्माण करवाया जाता है। उथले, मध्यम गहरे और गहरे नलकूपों का निर्माण जल के अति दोहन वाले जिलों को छोड़कर अन्य सभी 62 जिलों के कृषि क्षेत्रों में करवाया जाएगा है।
Eligibility लाभार्थी कृषकों की पात्रता श्रेणी
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान का उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
- किसान को उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल पोर्टल पर बोरिंग का पंजीकरण होना चाहिए।
- जल जीवन मिशन पोर्टल पर बोरिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर हीं योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- सामान्य श्रेणी के 2.5 एकड़ कृषि जोत सीमा वाले सीमांत किसानो और 2.5 – 5 एकड़ कृषि जोत सीमा वाले लघु किसानो को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों के मामले में कृषि जोत सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना में पंजीकृत किसानों को योजना के पात्रता चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
- पूर्व में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसानो को बैंक ऋण का पूरा भुगतान करने के बाद ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।
Required Documents आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर
- लाभार्थी किसान के वर्तमान का पासपोर्ट साइज फोटो
- खसरा और खतौनी से सम्बंधित दस्तावेज़
Subsidy Amount अनुदान की राशि
उथले नलकूप निर्माण हेतु सब्सिडी
माध्यम गहरे नलकूप निर्माण के लिए अनुदान
- सभी श्रेणी/ जाती के किसानों को कृषि क्षेत्र में 31 मीटर – 60 मीटर माध्यम गहरे नलकूप निर्माण की लागत का 50 % या रु 75,000 जो भी कम हो अनुदान के रूप में प्राप्त होगा।
- यदि किसी मामले में नलकूप निर्माण हेतु जल का स्तर 60 मीटर से अधिक गहराई में पाया जायेगा , तब भी केवल 60 मीटर तक की ड्रिलिंग लागत पर ही अनुदान प्राप्त होगा। अतिरिक्त गहराई तक ड्रिलिंग की लागत का खर्च कृषक को वाहन करना होगा।
- नलकूप पर जल वितरण प्रणाली (एच.डी.पी.ई पाईप) की स्थापना के लिए रु 10,000 का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर रु 85,000 अधिकतम प्रति नलकूप निर्माण पर अनुदान प्राप्त होगा।
- सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति व्यवस्था “प्रधानमंत्री कुसुम योजना” से किया जायेगा किन्तु जिन क्षेत्रों में इस योजना से बिजली आपूर्ति सम्भव नहीं है। उन स्थानों पर बोरिंग के लिए बिजली आपूर्ति की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन विभाग से उपलब्ध करवाया जाएगा।
- गहरी नलकूप योजना में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन से बोरिंग के लिए बिजली उपलब्ध होने के मामले में विद्युत् नियामक आयोग द्वारा समय -समय पर निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि के आधार पर रु 68,000 या वास्तविक लागत जो भी कम हो मान्य होगा।
गहरे नलकूप निर्माण हेतु अनुदान की राशि
- प्रदेश के सभी श्रेणी /जाति के किसान को 61 से 90 मीटर गहरे नलकूप निर्माण लागत का 50 % अथवा रु 1 .00 लाख जो भी कम हो अनुदान के रूप में प्राप्त होगा।
- यदि किसी मामले में नलकूप निर्माण हेतु जल का स्तर 90 मीटर से अधिक गहराई में पाया जाने पर केवल 90 मीटर तक की ड्रिलिंग लागत पर ही अनुदान प्राप्त होगा 90 मीटर से अधिक गहराई तक ड्रिलिंग की लागत का खर्च कृषक को वाहन करना होगा।
- जल वितरण प्रणाली (एच.डी.पी.ई पाईप) की स्थापना लागत का 50 % या अधिकतम रु 1.00 लाख का अनुदान प्राप्त होगा।
- सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति व्यवस्था “प्रधानमंत्री कुसुम योजना” से किया जायेगा किन्तु जिन क्षेत्रों में इस योजना से बिजली आपूर्ति सम्भव नहीं है, उन स्थानों पर बोरिंग के लिए बिजली आपूर्ति की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन विभाग से उपलब्ध करवाया जाएगा।
- गहरी नलकूप योजना में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन से बोरिंग के लिए बिजली उपलब्ध होने के मामले में विद्युत् नियामक आयोग द्वारा समय -समय पर निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि के आधार पर रु 68,000 या वास्तविक लागत जो भी कम हो मान्य होगा।
Mukhya Mantri Laghu Sinchai Yojana online Application मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में ऑनलाइन आवेदन
- योजना के तहत नलकूप निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन वेबपोर्टल पर क्लिक करें
- इसके बाद पोर्टल पर दिए लिंक मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के प्रार्थना पात्र (वित्तीय वर्ष 2022 -23) पर क्लिक करें।
- अब प्रार्थना पत्र में अपनी आवश्यकता अनुसार नलकूप निर्माण के विकल्प का चयन करें इसके बाद प्रार्थना पत्र में सभी सूचनाओं को दर्ज करें।
- इसके बाद आवश्यक डाक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फोटो ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करें।
- फिर फॉर्म में दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करने के माध्यम से प्रार्थना पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद Submit विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे आवेदन संख्या को नोट कर लें। इस आवेदन संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति जांचने में मदद मिलेगी।
Track Application Status आवेदन की स्थिति जाँचने की प्रक्रिया
आवेदन की स्थिति जाँचने के लिए jjm -up पोर्टल पर दिए लिंक प्रार्थना पत्र स्टेटस जानें विकल्प पर क्लिक करें। फिर फॉर्म में आधार संख्या , आवेदन का प्रकार और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद search विकल्प पर क्लिक करें।
अधिक जांनकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें :
उ.प्र मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2022
उ.प्र मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2022 पीडीएफ डाउनलोड लिंक
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उथले नलकूप निर्माण के लिए पात्रता क्या है ?
- सामान्य श्रेणी के 2.5 एकड़ कृषि जोत सीमा वाले सीमांत किसानो और 2.5 – 5 एकड़ कृषि जोत सीमा वाले लघु किसानो को योजना का लाभ प्राप्त होगा
- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों के मामले में कृषि जोत सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा
गहरे नलकूप एवं माध्यम गहरे नलकूप निर्माण के लिए पात्रता क्या है ?
उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के लघु एवं सीमांत किसान योजना में अनुदान के लिए पात्र माने जाएँगे
यूपी मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत नलकूप निर्माण के लिए अनुदान की राशि क्या है?
योजना के लाभार्थी किसानों को नलकूप निर्माण पर 50 -90 % का अनुदान दिया जाएगा
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