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Tendupatta Collector Social Security Scheme 2021 तेंदुपत्त संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना 2021
छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश भगेल द्वारा 5 अगस्त 2020 से तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गयी है। योजना के तहत राज्य के तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवारों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत की गयी है। दरअसल पहले तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए जीवन बीमा योजना में राज्य और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती थी। किन्तु केंद्र सरकार द्वारा बीमा में हिस्सेदारी से पीछे हटने के बाद से वर्ष 2020 में मुख्याम्नात्री ने शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर पुनः महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है।
इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ एवं वन विभाग द्वारा किया जायेगा। योजना का लाभ राज्य के 12 लाख 50 हज़ार तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को प्राप्त हो सकेगा। इस बीमा योजना में अधिकतम 59 वर्ष की आयु के तेंदुपत्ता परिवार के मुखिया नामांकन करवा सकेंगे। हालाँकि योजना में आवेदन की ऑफलाइन या ऑनलाइन जानकारी की घोषणा अभी नहीं की गयी है। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।
Tendupatta Collector Social Security Scheme Eligibility तेंदुपत्त संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की पात्रता
- छत्तीसगढ़ राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया।
- योजना में आवेदन के लिए अधिकतम आयु 59 वर्ष है।
Tendupatta Collector Social Security Scheme Benefits तेंदुपत्त संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ
बीमा धारक व्यक्ति की आयु 50 वर्ष या उससे कम होने पर मृत्यु होने की दशा में परिवार को मिलने वाले लाभ :
- योजना के तहत बीमा धारक द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी को रु 2 लाख की बीमा अनुदान राशि प्राप्त होगी।
- तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना धारक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में बिमा योजना में नामांकित उत्तराधिकारी को अतिरिक्त रु 2 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- बीमा धारक व्यक्ति के दुर्घटना में पूर्णतया विकलांग होने की दशा में रु 2 लाख प्रदान किया जाएगा।
- यदि आंशिक रूप से दुर्घटना में घायल होता है, तो रु 1 लाख बीमा धारक को प्राप्त होगा।
50 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की आयु के बीमा धारक व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में नामांकित उत्तराधिकारी को मिलने वाले लाभ :
- योजना के तहत बीमाधारक की सामान्य मृत्यु होने की दशा में बीमित व्यक्ति के उत्तराधिकारी को रु 30,000 की बीमा सहायत राशि प्राप्त होगी।
- बीमा धारक की दुर्घटना मृत्यु होने पर रु 75,000 की बीमा राशि प्रदान की जायेगी।
- बीमाधारक व्यक्ति के दुर्घटना में पूर्णतया विकलांग होने पर बीमित व्यक्ति को रु 75,000 की बीमा राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- यदि दुर्घटना में बीमित व्यक्ति आंशिक विकलांग होता है, तो उसे रु 37 हज़ार 500 बीमा की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
- इस बीमा योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज विभाग सहकारी संघ द्वारा किया जाएगा।
- बीमा राशि प्रदान करने से सम्बंधित मामले का निराकरण की प्रक्रिया, राज्य से सम्बंधित जिला यूनियन द्वारा एक माह के अन्दर पूरी की जायेगी। इसके बाद तेंदुपत्ता संग्रहको के बैंक खाते में बीमा राशि सीधे हस्तांतरित कर दी जायेगी।
शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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