TAN/TIN KYA HAI, Online Application for Tan, टैन के लिए ऑनलाइन आवेदन, टैन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, Online Application Process for Tan, TAN आवेदन की स्थिति कैसे जाने, how to apply online for TAN
Table Of Content
TAN/TIN KYA HAI? Online Application for Tan टैन क्या है? टैन के लिए ऑनलाइन आवेदन
आयकर विभाग द्वारा टैक्स अकाउंट नंबर (TAN) जारी किया जाता है। ये अकाउंट नंबर सभी भारतीय कंपनी या संस्था के पास होना आवश्यक होता है। कंपनी और संस्थायें जो देश में मौजूद संसाधनों एवं सेवाओं के उपयोग से वित्त उपार्जन करती हैं। उस पर आयकर विभाग द्वारा टैक्स लगाया जाता है। जिसको काटने के बाद बैंक में जमा किया जाता है। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (TAN) जारी किया जाता है। इस अकाउंट से प्राप्त फंड का प्रयोग भारत सरकार नागरिकों एवं देश के हित में प्रयोग करती है। आइये जाने टैन का पूरा अर्थ एवं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जानकारी।
TAN/TIN KYA HAI टैन/टिन क्या है
टैन/टिन का पूरा नाम टैक्स अकाउंट नंबर/ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जिसे टैक्स कटौती खाता संख्या भी कहा जाता है। ये 10 अंकों का अल्फा न्युमरिक नंबर होता है। जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्येक भारतीय कंपनी अथवा संस्था जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) या स्त्रोत पर टैक्स कटौती के लिए उत्तरदायी है। उनके पास टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर / टैक्स अकाउंट नंबर (TAN) होना आवश्यक है। इस नंबर की सहायता से इनकम टैक्स रिटर्न के लिए दावा किया जा सकता है।
यदि किसी कंपनी /संस्था के पास टैन नंबर नहीं है। तो आयकर विभाग द्वारा रूपए 10,000 का जुर्माना भरना होगा। इसके अतिरिक्त बिना टैन नंबर के किसी भी बैंक द्वारा टीडीएस का भुगतान नहीं कर सकेंगे।
Online Application Process for Tan/TIN टैन/टिन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन टैन आवेदन के लिए लिंक पर क्लिक करिए tin.nsdl/tan.com
- इस पेज में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टैन (फॉर्म 49B) विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस पेज में कटौती की श्रेणी का चयन अपनी आवश्यकता अनुसार करना होगा। मैं यहाँ श्रेणी के अंतर्गत Individual/ hindu undivided family विकल्प का चयन कर रही हूँ।
- इसके बाद select विकल्प पर क्लिक करने पर फॉर्म 49 B खुल जायेगी।
- फॉर्म 49 B को भरने के बाद चेक कर लीजिये। यदि कोई गलती हो जाती है तो संपादित विकल्प पर क्लिक करके एडिट किया जा सकता है।
- इसके बाद टैक्स कटौती नंबर के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन शुल्क रूपए 65 जमा करना होगा।
- आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/ चेक अथवा नेट बैंकिंग सेवा द्वारा ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आपको पेमेंट मोड का चयन करना होगा।
- यदि आप डिमांड ड्राफ्ट या चेक द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं। तो 65 के लिए ‘एनएसडीएल – टिन’ के पक्ष में बनाना होगा। आपको इस डिमांड ड्राफ्ट या चेक का नंबर आदि सूचनाएं दिए विकल्प में लिखना होगा।
- यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं। तो दिए बैंक के नाम की सूचि में से अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन होकर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करना होगा।
- इसके बाद SUBMIT विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यदि आपने नेट बैंकिंग द्वारा अपने बैंक से पेमेंट किया है। तो भुगतान प्राप्त करने की रसीद को प्रिंट करके डाउनलोड करना होगा।
- फिर इस रसीद को को लिफ़ाफ़े में रखने के बाद ऊपर TAN आवेदन संख्या लिखे के बाद निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा भेजना होगा।
एनएसडीएल र्इ-गर्वेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
पांचवां तल, मंत्री स्टर्लिंग,
प्लाट सं. 341, सर्वे सं. 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंग्लो चौक के निकट, पुणे-411016
TAN आवेदन की स्थिति 57575 पर sms द्वारा प्राप्त की जा सकती है sms भेजने का प्रारूप देखिये नीचे:
NSDLTAN <SPACE> 14 अंकों की आवेदन संख्या नंबर लिखने के बाद 57575 पर SMS SEND कर दीजिये।
अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित ईमेल आईडी एवं टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं-
टोल फ्री नंबर – 020-27218080
ईमेल आईडी – tininfo@nsdl.co.in
योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये For more information watch YouTube video.
अन्य योजनायें पढ़िए हिंदी में :
इनकम टैक्स के नए नियम-2018-19H
ऑनलाइन पैन कार्ड में एड्रेस सुधार करना