Sukhad Sahara Yojana Aavedan सुखद सहारा योजना आवेदन

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Sukhad Sahara Yojana Aavedan सुखद सहारा योजना आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था , सामाजिक सुरक्षा, विधवा, दिव्यांग और सुखद सहारा योजना लागू की गयीं हैं। इन योजनाओं में विधवा, दिव्यांग एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना केंद्र सरकार की योजना है। सुखद सहारा योजना प्रदेश सरकार की योजना है। योजना के तहत  प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाली  विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा इस पेंशन योजना को संचालित करने का उद्देश्य विधवा और बेसहारा परित्यक्ता महिलाओं को सामज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

सुखद सहारा योजना के अंतर्गत पहले पेंशन की राशि रु 200 प्रतिमाह थी। जिसे बढ़ाकर रु 350 प्रति माह कर दिया गया है। योजना में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यकता महिला भी आवेदन कर सकती हैं।  प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा महिलायें इस योजना से लाभान्वित हो रहीं हैं। इस पेंशन योजना में आवेदन ऑफलाइन करना होगा। आवेदन के पश्चात पात्र लाभार्थियों को पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांरित कर दी जायेगी। आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना में आवेदन की जानकारी।

Sukhad Sahara Yojana Aavedan ki Patrta सुखद सहारा योजना में आवेदन की पात्रता 

  • आवेदक महिला को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • बीपीएल श्रेणी की महिलायें योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
  • महिला की आयु 18 वर्ष से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यक्ता महिला योजना के तहत पेशन के लिए आवेदन की पात्र होंगी।

Sukhad Sahara Yojana Application Documents  सुखद सहारा योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज़ 

  •  महिला के परित्यक्ता होने पर पति द्वारा छोड़े जाने का प्रमाण पत्र
  • विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र स्थानीय पार्षद द्वारा प्रमाणित होना चाहिए
  •  गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के प्रमाण पत्र के रूप में वर्ष 2007-08 की जनगणना की सर्वे सूचि की क्रमांक की फोटोकॉपी
  • अपने क्षेत्र के पार्षद द्वारा जारि किया गया निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी
  • मतदाता पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • आधार लिंक्ड बैंक खाते का नंबर और बैंक का आईएफएससी (IFSC) कोड
  •  आवेदक की दो पासपोर्ट साइज़ फोटो

Sukhad Sahara Yojana Pension Amount  सुखद सहारा योजना पेंशन की राशि 

योजना के तहत पात्र महिला आवेदकों को प्रति माह रु 350 आर्थिक सहायता के रूप दिए जाने का प्रावधान है।

Sukhad Sahara Yojana Application Process  सुखद सहारा योजना में आवेदन की प्रक्रिया 

  • इस पेंशन योजना में आवेदन ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है। किन्तु योजना में आवेदन का फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
  • सुखद सहारा योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
  • आवेदन फोम भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्र के निवासी आवेदक को नगर पालिका /नगर पंचायत /नगर निगम कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
  • प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की आवेदक महिलाओं को आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

योजना की अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट लिंक पर क्लिक करिए।

योजना से सम्बंधित किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क किया जा सकता है –

सचिवालय, समाज कल्याण विभाग – छत्तीसगढ़

श्री ए. कुलभूषण टोप्पो – सचिव

फ़ोन न. – 0771-2510212
ई-मेल – secy-sw[dot]cg[at]gov[dot]in

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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