Employees’ State Insurance Scheme कर्मचारी राज्य बीमा योजना

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Employees’ State Insurance Scheme कर्मचारी राज्य बीमा योजना

सरकारी और  गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारी बीमा योजना की शरुआत की गयी है। इस योजना के संचालन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) संस्था की स्थापना की गयी है। ईएसआईसी संस्था केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य सरकारी और निजी संगठनों में कार्यरत कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा का संचालन करना है। इस बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति के अपंगता की स्थिति में पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त बीमित कर्मचारी की मृत्यु की दशा में आश्रित परिवार को पेंशन का लाभ राज्य कर्मचारी बीमा निगम संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ईएसआई संस्था का अपना अस्पताल , डिस्पेंसरी और मेडिकल कालेज है। जिसमें राज्य कर्मचारी बीमा योजना से जुड़े कर्मचारियों को निशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। राज्य के  सरकारी और निजी संगठन में 10 -20 या ज्यादा कर्मचारियों की संख्या होने पर ईएसआई हेल्थ इश्योरेंस स्कीम संचालित किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में देश भर में ईएसआईसी के कुल 151 अस्पताल हैं। इनमें सामान्य से लेकर गंभीर रोगों के उपचार की सुविधा  उपलब्ध है। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

Employees’ State Insurance Scheme Eligibility  राज्य कर्मचारी बीमा योजना की पात्रता

  • सभी सरकारी और निजी संगठन जिनमें श्रमिकों की संख्या 10 से ज्यादा हों। कुछ राज्यों में ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू होने के लिए कर्मचारियों की संख्या 20 से ज्यादा होना आवश्यक है।
  • मासिक वेतन  रु 21,000 या इससे कम  प्राप्त करने वाले कर्मचारी।
  • विकलांगजनो के मामले में मासिक आय की सीमा रु 25,000 या इससे कम हो।

Contribution to ESI Scheme ईएसआई योजना में योगदान

  • इस बीमा योजना में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को योगदान करना पड़ता है।
  • वर्तमान में नियोक्ता 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी के वेतन से 0.75 प्रतिशत का योगदान एम्प्लोयी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में करने का प्रावधान है।
  • जिन कर्मचारियों का औसत वेतन 137 रूपये प्रतिदिन है। उन्हें बीमा योजना में मासिक वेतन में से योगदान नहीं करना होता है।

Employees’ State Insurance Scheme Registration  राज्य कर्मचारी बीमा योजना रजिस्ट्रेशन

  • ईएसआई स्वास्थ्य बीमा के लिए  कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन नियोक्ता द्वारा किया जाता है।  कर्मचारी को अपने परिवार के सदस्यों का नाम और नॉमिनी का नाम दर्ज करवाना होता है।
  • इसके बाद कर्मचारियों को ईएसआई कार्ड बनवाना होता है। इस कार्ड को या ऑफिसियल डाक्कोयूमेंट्स को दिखाकर चिकित्सा और मुफ्त दवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

Employees’ State Insurance Scheme Benefits  राज्य कर्मचारी बीमा योजना के लाभ

ईएसआई योजना के बीमित कर्मचारियों को निम्निखित लाभ उपलब्ध होते हैं :

  • चिकित्सा का लाभ

योजना के तहत ईएसआई कार्डधारक और उसके परिवार के सदस्यों का इलाज ईएसआईसी के चिकित्सा संस्थानों में मुफ्त होता है। गंभीर बीमारी होने पर ईएसआई चिकित्सा संस्था द्वारा देश के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में रेफेर किया जाता है। रोगी के इलाज का खर्चा राज्य कर्मचारी बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है।

  • बीमारी नकद लाभ

बीमित व्यक्ति द्वारा बीमारी के दौरान  91 दिनों की छुट्टी के लिए निर्धारित मानक दर के हिसाब से नकद भुगतान किया जाता है। इस लाभ का भुगतान रोग के प्रमाणित होने के एक सप्ताह के अन्दर प्रदान किये जाने का प्रावधान है। बीमारी के लिए लिए गए छुट्टी के नकद भुगतान की दर दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत होता है।

  • विकलांगता का लाभ

बीमित व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चलने -फिरने में असमर्थता की स्थिति में स्वास्थ्य होने तक ईएसआई योजना के तहत मासिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है।  बीमित व्यक्ति के स्थायी रूप से विकलांग होने की स्थिति में योजना के तहत आजीवन वेतन का 90% पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। बशर्ते अपंगता का शिकार होने की तारीख को बीमित व्यक्ति को कर्मचारी होना चाहिए। इस हितलाभ का भुगतान दावा से सम्बंधित डाक्यूमेंट्स सबमिट करने के महीने भर के अन्दर कर दिया जाता है।

  • प्रसूति हितलाभ

बीमित महिला को प्रसूति या गर्भपात होने पर अथवा उससे सम्बंधित बीमारी होने पर योजना के तहत नकद लाभ प्रदान किया जाता है। इस हितलाभ का भुगतान 12 सप्ताह के लिए किया जाता है। जिसे चिकित्सा के आधार पर 16 सप्ताह के लिए बढाया जा सकता है। इस हितलाभ का नकद भुगतान प्रमाणित डाक्यूमेंट्स सबमिट करने के 14 दिनों के अन्दर कर दिया जाता है। प्रसूति हितलाभ के अंतर्गत दैनिक वेतन का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है।

  • आश्रितजन हितलाभ

बीमित व्यक्ति के रोजगार चोट या व्यवसायिक चोट के कारण मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। इस हितलाभ का भुगतान बीमित यक्ति की मृत्यु के अधिकतम तीन माह के अन्दर परिवार के आश्रित सदस्यों को प्रदान किया जाता है। इसके बाद से मासिक पेंशन के आधार पर नियमित भुगतान किया जाता है।

  • अंत्येष्टि हितलाभ

बीमित व्यक्ति के मृत्यु उपरान्त अन्तेय्ष्टि का मूल व्यय या अधिकतम रु 15,000 नकद भुगतान किया जाता है।

योजना की जानकारी के स्त्रोत के लिए ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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