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Social Integration through Inter-Caste Marriage Scheme सामाजिक एकता हेतु अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
समाज में जाति के आधार पर भेदभाव की बुराई को समाप्त करने के लिए सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना को वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। योजना का संचालन डाक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन योजना केअंतर्गत एक उपयोजना के रूप में शुरू किया गया है। योजना के तहत समाज में निहित जातिगत भेद -भाव को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित युगल के साहसिक कदम को प्रोत्साहन हेतु रुपये 2.50 लाख की राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का मकसद नव विवाहित दम्पति के घर बसाने में सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। योजना की प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाहित युगल में से एक दलित समुदाय का होना आवश्यक है। तो आइये जाने योजना में आवेदन की जानकारी।
Samajik Ekta Hetu Inter-caste Marriage Scheme ki Incentive सामाजिक एकता हेतु अंतरजातीय विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि
- योजना के तहत पात्र विवाहित दम्पति को रूपए 2.50 लाख प्रदान किया जाता है।
- प्रोत्साहन राशि की रूपए 1.50 लाख दम्पती के संयुक्त बैंक खाते में तुरंत RTGS/NEFT के माध्यम से आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा ट्रान्सफर कर दिया जाता है।
- शेष 1 लाख रूपए विवाहित युगल के नाम से आंबेडकर फाउंडेशन में 3 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपाजिट कर दिया जाता है। जो कि 3 वर्ष बाद विवाहित युगल को ब्याज के साथ आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।
- योजना के तहत प्रत्येक प्रदेश से प्रति वर्ष 500 दम्पति को प्रत्साहन राशि प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
Samajik Ekta Hetu Inter-caste Marriage Scheme Patrta सामाजिक एकता हेतु अंतरजातीय विवाह योजना की पत्रता
- विवाहित युगल में से एक अनुसूचित जाति का हो और दूसरा गैर अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
- विवाह कानून 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर होना चाहिए।
- विवाहित युगल की पहली शादी होने पर हीं योजना की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।
- नव विवाहित दम्पति की संयुक्त वार्षिक आय रूपए 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवाह के एक वर्ष के अन्दर आवेदन प्रस्तुत करने पर हीं योजना की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।
- पहले से किसी सरकारी योजना के तहत विवाह प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रहे या कर चुके विवाहित युगल योजना की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
Samajik Ekta Hetu Inter-caste Marriage Scheme ke Documents सामाजिक एकता हेतु अंतरजातीय विवाह योजना के दस्तावेज़
- विवाह के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र।
- विवाहित दम्पति के निवास का प्रमाण पत्र।
- विवाहित युगल में से एक का अनुसूचित जाति होने का प्रमाण पत्र और दूसरे के अन्य जाति के होने का प्रमाण पत्र दोनो को अपनी जाति प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित करना होगा।
- पति – पत्नी के जन्म का प्रमाण पत्र।
- पति पत्नी के आय का प्रमाण पत्र।
- पति -पत्नी दोनों की पहली शादी होने का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र।
- पति -पत्नी के आधार लिंक्ड संयुक्त बैंक खाते का विवरण।
Application For Samajik Ekta Hetu Inter-caste Marriage Scheme सामाजिक एकता हेतु अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन
- योजना में आवेदन के लिए अंतरजातीय विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के सांसद /विधायक द्वारा प्रमाणित रिकमेन्डेशन लैटर (सिफारिश पत्र) बनवाना होगा।
- अपने राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र के समाज कल्याण विभाग का रिकमेन्डेशन लैटर भी बनवाना होगा।
- दोनों सिफारिश पत्र के साथ सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी संलग्न करके अपने राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जाति विकास विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके बाद पात्र की पुष्टि करने के बाद आवेदन पत्र को अम्बेडकर फाउंडेशन को भेजा दिया जाएगा। फाउंडेशन द्वारा योजना के तहत निर्धारित प्रोत्साहन राशि लाभार्थी के संयुक्त बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।
योजना की अधिक जानकारी के लिए सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज योजना लिंक का प्रयोग करिए।
योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये For more information watch YouTube video.
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