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Senior Citizen Saving Scheme सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
भारतीय डाक विभाग डाक सेवाओं के अतिरिक्त कई छोटी बचत खाता योजनाओं का भी संचालन करती है। इन्हीं बचत खाता योजनाओं में से एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। वरिष्ट नागरिक बचत खाता (एससीएसएस ) सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए शुरू की गयी निवेश योजना है। इस बचत योजना में 8 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज मिलती है। ब्याज की दर केन्द्रिय वित्त मंत्रालय द्वारा समय -समय पर तय की जाती है। इस बचत योजना में कोई भी सेवानिवृत्त नागरिक एकल या संयुक्त बचत खाता खोल सकता है। बचत खाते का एक से अधिक उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। डाक विभाग की इस स्कीम के तहत न्यूनतम 1000 और अधिकतम 15 लाख से खाता खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की वरिष्ट नागरिक बचत खाता योजना में फिक्स्ड डिपाजिट से अधिक ब्याज दर प्राप्त होती है। तो आइये जाने एससीएसएस की जानकारी।
Senior Citizen Saving Scheme Eligibility सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पात्रता
- 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त नागरिक इस बचत योजना में खाता खोल सकते हैं।
- वीआरएस (वोल्युन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम) के तहत रिटायरमेंट लेने वाले 55 वर्ष से अधिक किन्तु 60 से कम आयु के नागरिक भी इस बचत योजना में खाता खोल सकते हैं।
- अप्रवासी भारतीय और हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य खाता नहीं खोल सकते हैं।
Senior Citizen Saving Scheme (SCSS) Interest Rate सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ब्याज दर
- एससीएसएस में 8 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज मिलता है। हालांकि हर तीन महीने बाद केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज दर की समीक्षा की जाती है।
- ब्याज राशि की गणना तिमाही की जाती है योजना के तहत 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को खाताधारक के खाते में ब्याज की राशि डाल दी जाती है।
Senior Citizen Saving Scheme Features सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मुख्य बातें
- योजना के तहत न्यूनतम रु 1,000 और अधिकतम रु 15 लाख से खाता खुलवाया जा सकता है।
- योजना के तहत 5 वर्ष के लिए पैसा निवेश करना होता है। 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद चाहे तो 3 वर्ष के लिए स्कीम को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- रु 1 लाख कैश देकर खाता खोला जा सकता है। किन्तु इससे अधिक अमाउंट होने पर चेक के माध्यम पैसा जमा करना होगा।
- खाता का एक से अधिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने की सुविधा मिलती है।
- खाता की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष बाद प्रीमैच्योर विथड्रा करने की भी सुविधा है। समय अवधि से पहले धनराशी निकालने पर बैंक खाते में जमा राशि पर शुल्क काटने का प्रावधान है।
- 1 वर्ष बाद प्रीमैच्योर विथड्रा निकालने पर खाता में जमा राशि का 1.5 प्रतिशत बैंक को शुल्क देना होता है।
- 2 वर्ष बाद प्रीमैच्योर विथड्रा निकालने पर खाता में जमा राशि का 1 प्रतिशत बैंक को शुल्क देना होता है।
- एससीएसएस के तहत खाता खोलने की सुविधा पोस्ट ऑफिस के अतिरिक्त बैंक में भी उपलब्ध है।
- इस योजना के तहत निवेश करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के अंतर्गत टैक्स छूट का लाभ प्राप्त होता है।
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