Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

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Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 1 मार्च 2019 से राज्य के वृद्ध किसानों के लिए वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का संचालन राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा।

गौरतलब है कि राजस्थान में 30 लाख वृद्ध लघु एवं सीमांत किसान है। जिनमें से लगभग 19 लाख अन्य पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। शेष बचे केवल 11 लाख वृद्ध किसानों को हीं नयी पेंशन योजना 2019 का लाभ प्राप्त होगा।

इस योजना का लाभ प्रदेश के वृद्ध लघु एवं सीमांत किसानों को प्राप्त होगा। योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र किसानों को उम्र के आधार पर दो श्रेणी में बाँटा गया है। पहली श्रेणी में 55 वर्ष से अधिक की महिला किसान एवं 58 वर्ष से अधिक के परुष किसान 75 वर्ष की आयु तक रूपए 750 पेंशन लाभ प्राप्त का सकेंगे। दूसरे श्रेणी में 75 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को रूपए 1,000 पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana ki Patrta राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना की पात्रता

  • किसान को राजस्थान राज्य का निवासी होना आवश्यक होगा।
  • महिला किसान की आयु 55 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • पुरुष किसान की आयु 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • राज्य के लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान जिनके पास आय का निश्चित साधन न हो योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana ke Liye Documents राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़

  • आयु प्रमाण पत्र के तौर पर भामाशाह कार्ड /आधार कार्ड /वोटर आईडी कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड / बिजली का बिल
  • आय प्रमाण पत्र
  • कृषि योग्य भूमि के दस्तावेज़
  • आवेदक किसान का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • बैंक/डाकघर के खाते का विवरण

Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana Mein Aavedan राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना में आवेदन

  • इस योजना में आवेदन के लिए किसान अपने निकट के जन सेवा केंद्र (सीएससी) से वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके अपने जिले के उपखंड कार्यालय / ब्लॉक विकास कार्यालय में में जमा करना होगा।
  • फॉर्म जमा करने के 30 दिन के अन्दर तहसीलदार /नायब तहसीलदार द्वारा दस्तावेज़ को सत्यापित करने के बाद आवेदन को स्वीकार किया जाएगा।
  • किसान भाई अपने आवेदमं फॉर्म के नंबर के द्वारा आवेदन की स्थिति की जानकारी जन सेवा केंद्र से ज्ञात कर सकेंगे।
  • इसके बाद किसानों द्वारा डाक खाते /बैंक खाते/मनी आर्डर / नकद / में पेंशन का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए :

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विभाग

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