प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib kalyan Yojana) की विस्तृत जानकारी हिंदी में

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib kalyan Yojana) 

भारत सरकार देश के गरीब नागरिकों के हित को ध्यान में रखते कई महत्वपूर्ण योजनायें लागू करती रहती है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए केंद्र की वर्तमान सरकार ने 16 दिसम्बर 2016 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का सूत्रपात किया।

दरअसल इस योजना को लागू करने का मकसद, देश के भ्रष्ट नागरिकों द्वारा जमा किये गए, काले धन को बाहर लाना था। इसके मद्देनज़र मोदी सरकार ने पहले रूपए 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर किया। तदुपरान्त भारत सरकार ने आयकर अधिनियम-1961 में संशोधन किया।

इस नए आयकर अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति अपना काला धन बैंक में जमा करना चाहता है, उसे 30% अकाउंट टैक्स और 33% अतिरिक्त सरचार्ज का भुगतान करना होगा और 10% पेनाल्टी भी देना होगा। इस तरह से काले धन के बाहर आने से एकत्रित हुए धन का उपयोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए करने का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया।

 क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

इस योजना की शुरुआत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 16 दिसम्बर 2016 को किया गया था।  केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने का लक्ष्य,नागरिकों द्वारा जमा किये गये काले धन को देश के गरीब वर्ग के कल्याण में लगाना है।

इस योजना को लागू कर सरकार ने काला धन जमा करने वालों को टैक्स चोरी के दंड से बचने का एक अवसर प्रदान  किया, तथा 31 मार्च 2017 तक अपने काले धन को केवल भारतीय बैंक खाते जमा करने का निर्देश दिया गया। इस निर्धारित अवधि के बाद यदि किसी के पास काले धन की पुष्टि  होती है, तो उस पर जुर्माने के साथ-साथ सख्त करवाई का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत काला धन जमा करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदक को अपनी समस्त काले धन की राशि रिजर्व बैंक आफ इंडिया अथवा किसी भी सरकारी बैंक में जमा करनी होगी। फिर बैंक द्वारा उस धन राशि को चलन में चल रहे नए नोटों में बदल दिया जायेगा।
  •  नए नोटों में बदली गयी राशि को पुनः बैंक द्वारा जमा कर लिया जायेगा और काले धन पर निर्धारित टैक्स के प्रावधान के अनुसार टैक्स कट लिया जायेगा।
  • अंत में आवेदक को अपने घोषित धन का प्रमाण फार्म-II भरकर देना होगा। इसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर काला धन जमा करने वाले की तथा उसके द्वारा जमा किये गये घोषित धनराशि की जाँच की जाएगी।

 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत काले धन को घोषित करने के नियम व शर्तें

  • इस योजना के तहत जमाकर्ता को अपने काले धन को  बैंक में जमा करने का अवसर केवल एक हीं बार दिए जाने का प्रावधान है। वह दुबारा खाते में धन जमा नहीं कर सकता है।
  • जमाकर्ता जमा किये गए धनराशि को किसी दूसरे खाते में ट्रान्सफर नहीं कर सकता है।
  • इस योजना के तहत जमा की गई धनराशि को जमाकर्ता चार साल की अवधि तक निकाल नहीं सकता है और न हीं इस बीच बैंक द्वारा कोई ब्याज दिया जाने का प्रावधान है।
  • अपनी अघोषित धन को घोषित करने वालों का नाम सरकार द्वारा गुप्त रखा जायेगा।
  • 31 मार्च 2017 तक अपनी अघोषित संपत्ति को घोषित न करने वालों पर सख्त करवाई करने की सरकार द्वारा चेतावनी दी गई तथा टैक्स चोरी के जुर्म में पूरी आय जब्त करने और न्यूनतम 77% टैक्स दण्ड के रूप में देने का प्रावधान निश्चित किया गया।
  • काले धन के आय के  स्त्रोत्र का प्रमाण नहीं दे पाने की स्तिथि में या संपत्ति घोषित करने की अंतिम अवधि के बाद छापा पड़ने पर काला धन मिलने पर धनराशि का  60% टैक्स जमा करने का प्रावधान किया गया है ।
  • छापा पड़ने के उपरांत काला धन होने की बात को स्वीकारने पर धनराशि का 90% टैक्स जमा करना होगा।

 

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खोले गए बांड्स लेजर अकाउंट के उत्तराधिकारी  का  नामांकन

  • बांड्स लेजर अकाउंट (bonds ledger account) धारक के मृत्यु होने की स्तिथि में धनराशि के हकदार को नामित करने के लिए फार्म-III भरने का प्रावधान किया गया है।
  • बांड्स लेजर(bonds ledger) अकाउंट धारक दवारा नामित नामों को ख़ारिज करने के लिए फार्म-IV भरकर करने का प्रावधान किया गया है।
  • बांड्स लेजेर धारक द्वारा नामित किया गया व्यक्ति यदि नाबालिक है तो धारक अपनी मृत्यु को ध्यान में रखते हुए, देय धनराशि को प्राप्त करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की विशेषताएं

  • केंद्र की मोदी सरकार ने आयकर अधिनियम-1961 में संशोधन करने के उपरान्त इस योजना से काले धन को संलग्न किया।
  • इस योजना के तहत काला धन जमा करने वालों को स्वतः अपने धन को घोषित करने का प्रावधान बनाया गया।
  • सरकार द्वारा काले धन को जमा करने वालों को अपने हीं खाते में निश्चित धनराशि टैक्स के रूप में देकर काले धन को जमा करने का अवसर दिया गया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के आवेदन हतु जरुरी दस्तावेज़

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के पास आधार कार्ड तथा स्थानीय निवास पत्र होना अनिवार्य है।
  • यदि गाँव में रहने वाला कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे अपने गाँव के ग्राम पंचायत से संपर्क करना होगा।
  • यदि शहर का कोई व्यक्ति इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उसे नगर पालिका से संपर्क करना होगा।

 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभ

  • इस योजना द्वारा कम आय वाले और गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले नागरिकों को लाभ होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार समय-समय पर वर्कशॉप आयोजित करेगी, जिसमें सभी सांसद शामिल होंगे, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के विषय में विचार किया जा सके।
  • जो लोग इस योजना के तहत आयेंगे उन्हें कम पैसे में अनाज दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

 

गरीब कल्याण योजना से सम्बंधित प्रश्नोत्तर :  FAQ Related to Garib Kalyan Yojana 

प्रश्न – इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए अपने ग्राम पंचायत या नगर निकाय से संपर्क कर सरकारी योजना के विषय में जानकारी प्राप्त करें ।

प्रश्न- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?

उत्तर- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का अपना आधार कार्ड और निवासिय प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है।

प्रश्न- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ कौन उठा सकता है ?

उत्तर- इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है तथा उस व्यक्ति को गरीब होना चाहिए।

प्रश्न- गरीब होने के क्या मापदंड हैं ?

उत्तर- भारत में गरीबी रेखा की नई परिभाषा तय करते हुए योजना आयोग ने कहा है कि गाँव में रहने वाला व्यक्ति यदि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर 26  रूपए से कम खर्च करता है तथा शहर में रहने वाला व्यक्ति यदि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर 32  रूपए से कम खर्च करता है तो उसे गरीब मन जायेगा।

 

आप सरकारी योजनाओं तथा आयकर फार्म से सम्बंधित जानकारी के लिए निम्नलिखित नम्बरों तथा ईमेल की सहायता से जानकारी प्राप्त  कर सकते हैं-

आयकर संपर्क केंद्र ( Aaykar Sampark Kendra (ASK):

18001801961/1961

पैन/टेन(PAN/TAN): +912027218080

इ- फिलिंग आफ इंकम टैक्स (e-Filing of Income Tax Return): 180042500025  and+918026500025

Refund/Refund re-issue/Rectifiaction: 18004252229

TDS Centralised Processing Centre (TRACES): 18001030344, +911204814600 and contactus@tdscpc.gov.in

Tax Return Preparer Scheme (TRP Scheme): 18001023738, helpdesk@trpscheme.com & feedback@trpscheme.com

 

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