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Pradhan mantri Fasal Bima Yojana Application प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसल के बीमा की तिथि 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दी गयी है। पीएमएफबीवाई के नए नियमों के तहत अब कृषि ऋण लेने वाले किसान अपनी इच्छा के अनुसार बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात बिना कृषि ऋण लिए किसानों की तरह हीं ऋणी किसान भी फसल बीमा योजना अपनी इच्छा के अनुसार लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। अतः कृषि ऋण लेने वाले किसान जिन्हें फसल बीमा योजना का लाभ नहीं चाहिए उन्हें 31 जुलाई 2020 से पहले बैंक को लिखित पत्र के माध्यम से अवगत करवाना होगा। इसके अतिरिक्त जिन किसानों को खरीफ फसल के लिए बीमा योजना का लाभ लेना है। उन्हें 31 जुलाई 2020 तक फसल बीमा के लिए आवेदन करना होगा। किसान फसल बीमा में आवेदन अपने निकट के जन सेवा केंद्र (CSC), बैंक एजेंट अथवा स्वयं pmfby.gov.in पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। आइये जाने फसल बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन की जानकारी।
PMFBY kya hai पीएम फसल बीमा योजना क्या है
- केंद्र सरकार द्वारा किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को गयी थी।
- योजना के तहत खरीफ, रबी और बागवानी फसलों के लिए बीमा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। फसल बीमा योजना में बटाईदार एवं किराए पर खेती करने वाले किसान सहित सीमांत, लघु एवं बड़े किसान सभी पात्र हैं।
- योजना का उद्देश्य किसानों को मौसमी प्रकोप या अप्रत्याशित घटनाओं से फसल को पहुँचे हानि की दशा में आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना है।
- कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता बनाए रखना है। जिससे किसान फसल उत्पादन के जोखिम को उठाने में समर्थ बन सके।
- फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बीमा की किश्त चुकाना अनिवार्य है।
PMFBY Bima Premium पीएम फसल बीमा की किश्त
- खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम
- रबी की फसल के 1.5% प्रीमियम
- बागवानी फसल के लिए 5% प्रीमियम की राशि निर्धारित की गयी है।
Fasal Bima Yojana Terms & conditions फसल बीमा के लाभ की शर्तें
- फसल बीमा का लाभ ओला पड़ने, जमीन धसने, जल भराव, बादल फटने और प्राकृतिक आग लगने, आकाशीय बिजली गिरने, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल को पहुँचने वाले नुक्सान के लिए प्राप्त होती है।
- फसलों की बुवाई से कटाई के बीच फसलों को किसी भी प्रकार के स्थानीय प्राकृतिक आपदा, कीट एवं फसलों में रोग लगने से हुए नुक्सान के लिए प्रदान की जा जाती है।
- फसलो की कटाई के बाद 14 दिनों तक फसल सूखने तक चक्र्वाती हवाओं, ओला वृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान का बीमा कम्पनी द्वारा आंकलन करने के बाद बीमा राशि का लाभ प्रदान किया जाता है।
- प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई न कर पाने पर भी फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
PMFBY Documents पीएम फसल बीमा योजना दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- खेत का खसरा नंबर
- खेत में फसल का सबूत
- बैंक अकाउंट डिटेल
- भूमि स्वामित्व अथवा पट्टा पर कृषि करने का एग्रीमेंट की फोटोकॉपी
PM Fasal Bima Yojana Online Application पीएम फसल बिमा योजना ऑनलाइन आवेदन
- योजना में आवेदन के लिए प्रधान Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करिए।
- इसके बाद Farmer corner विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद guest farmer विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी सूचनाएं दर्ज करने के बाद पहचान प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- इसके बाद create user विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आप वेबपोर्टल पर रजिस्टर हो जायेंगे।
- इसके बाद पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सहायता से लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद फसल बीमा योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन फॉर्म में भरने के बाद submit विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र संख्या प्राप्त होगा। इस संख्या की सहायता से ऑनलाइन आवेदन की स्थित जाँच सकेंगे।
- आवेदन पत्र की स्थिति जांचने के लिए application status विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आवेदन संख्या लिखने के बाद कैप्त्चा कोड लिखने के बाद check status विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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