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PM Kisan Maandhan Yojana Aavedan प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आवेदन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों की पेंशन योजना है। इस योजना के लाभार्थी किसानो की आयु 60 वर्ष पूरी होने पर प्रति महीने रु 3 हज़ार पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। ये एक केन्द्रीय योजना है। जिसका लाभ सभी राज्यों /केंद्र शासित राज्यों के किसान उठा सकते है। किसान मानधन योजना देश के सीमांत एवं लघु किसानों के वृद्धावस्था में समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी है। योजना में शामिल होने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता पहुँचाना है। जिससे वृद्धावस्था में किसान अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकें। योजना के लाभार्थी किसानो को बीमा के प्रीमियम के रूप में आयु के आधार पर प्रतिमाह रु 55 से रु 200 तक जमा करना होगा। प्रीमियम की यह राशि किसानों के बैंक खाते से डायरेक्ट डेबिट ट्रान्सफर के माध्यम से काट ली जायेगी। योजना से जुड़ने के इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं। आइये जाने योजना में ऑनलाइन आवेदन की जानकारी।
PM Kisan Maandhan Yojana Eligibility प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पात्रता
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसान की न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- देश के सभी सीमांत और लघु किसान योजना के पात्र हैं।
- किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- किसान की मासिक आय रु 15000 से कम होनी चाहिए।
PM Kisan Maandhan Yojana Documents प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आधार नंबर से लिंक्ड बैंक खाता /जनधन बैंक खाता का नंबर, आईएफएससी (ifsc) कोड
- आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर
- कृषि योग्य भूमि के दस्तावेज़ (खतौनी की फोटोकॉपी)
PM Kisan Maandhan Yojana Benefits प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ
- यदि 60 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले लाभार्थी किसान अपंगता/बीमारी या अन्य किन्हीं कारणों से बीमा राशि जमा करने में असमर्थ हो जाता है।
- तो ऐसी स्थिति में किसान के पास दो विकल्प होंगे –
- किसान की पत्नी /पति बीमा की किश्त भरकर योजना को जारी रख सकती है। या
- किसान पेंशन फण्ड में जमा की गयी राशि को लेकर योजना से बाहर हो सकेगा।
- योजना में जमा की गयी राशि बैंक के वर्तमान ब्याज दर अथवा पेंशन फण्ड पर प्राप्त ब्याज में से जो भी अधिक होगा। उसके अनुसार प्राप्त कर सकेगा।
- यदि कोई किसान योजना में नामांकन के 10 वर्ष की अवधि से पहले योजना से बाहर होता है। तो उसे जमा की धनराशी पर बचत बैंक खाता की दर से ब्याज प्राप्त होगा।
- यदि किसान योजना में नामांकन से 10 वर्ष के बाद योजना से बाहर होता है। तो पेंशन फण्ड पर मिलने वाले ब्याज की दर से जमा की गयी धनराशी प्राप्त कर सकेगा।
- यदि लाभार्थी किसान की 60 वर्ष पुरे होने से पहले मृत्यु हो जाती है। तो उसकी पति /पत्नी योजना की किश्त जमा करके योजना को आगे बढ़ा सकती है या फिर पेंशन फण्ड पर मिलने वाले ब्याज की दर से जमा की गयी राशि लेकर योजना से बाहर हो सकती है।
PM Kisan Maandhan Yojana Application प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आवेदन
- योजना में आवेदन के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आवेदन लिंक पर क्लिक करिए।
- इस पेज में click here to apply now विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद enrollment विकल्प के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद योजना का फॉर्म खुल जाएगा फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद submit विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस योजना में आवेदन अपने निकट के जन सेवा केंद्र से भी करवाया जा सकता है।
- जन सेवा केंद्र पर आपको सभी आवश्यक दस्तावेज़ के साथ जाना होगा।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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