पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालने की जानकारी, PPF Account se paisa online kaise nikaale,PF khaate ke paisake liye online aavedan , pf ke paise ko online nikaalne ki sharten, kab nikal sakte hain pf ka paisa, PF account kya hota hai
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PF ka Paisa ghar baithe nikaaliye । पीएफ का पैसा घर बैठे निकालिए
अब डिजिटल इंडिया के दौर में अपने पीएफ खाते से पैसा घर बैठे निकाल सकते है। अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रोविडेंट फण्ड से सम्बंधित सभी सेवाओं का निपटारा करने की समय सीमा 10 दिन कर दी गयी है। पीएफ खाते से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आवेदन करने से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (uan) होना आवश्यक है। UAN नम्बर को EPFO की वेबसाइट पर जाकर पीएफ खाता के नंबर से एक्टिवेट किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य संघठन (EPFO) की योजना के अनुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक्ड सभी पीएफ खातों का निपटारा कर्मचारियों द्वारा सेवाओं के लिए आवेदन प्राप्त होने के 3 घंटे के अन्दर कर दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किन नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा। आइये जाने इस लेख के माध्यम से विस्तृत जानकारी।
पीपीएफ योजना क्या होता है (kya hota hai PPF scheme) :
पीपीएफ का पूरा नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। इसे हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि कहा जाता है। ये सरकार द्वारा चलायी गयी योजना है। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के आय में से प्रति माह निर्धारित प्रतिशत को काट कर पीपीएफ अकाउंट में संस्था द्वारा जमा किया जाता है। इस जमा राशि पर सरकार द्वारा कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है। जब कर्मचारी की संस्था से सेवानिवृत्ति होती है। तो पीपीएफ का पैसा ब्याज के साथ कर्मचारी को मिल जाता है। सेवारत रहते हुए किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी पीपीएफ से कुछ अंश प्राप्त कर सकता है।
किन परिस्थितियों में पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है (Public Provident Fund se pisa kab nikaala ja sakta hai) :
कर्मचारी भविष्य निधि का कुछ अंश निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में निकाला जा सकता है :
- बच्चे की शादी के खर्चे के लिए
- मकान बनवाने के लिए
- मकान की मरम्मत के लिए
- कर्मचारी की पत्नी या बच्चे की बिमारी के इलाज के लिए
पीपीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालने की शर्ते (PPF ka Paisa online nikaalne ki sharten):
- EPFO के वेब पोर्टल की सहायता से पीएफ अकाउंट नंबर से UAN अकाउंट नंबर एक्टिवेट करना अनिवार्य है।
- uan अकाउंट नंबर से आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना आवश्यक है।
- सेवानिवृत्ति के दो महीने बाद हीं आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पीएफ अकाउंट का पैसा ऑनलाइन निकालने की प्रक्रिया (PPF Account se paisa online nikaalne ki prakriya):
- EPFO की वेबसाइट पर जाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संघठन पर क्लिक करिए।
- इस पेज में दिए विकल्प हमारी सेवायें पर क्लिक करिए। इस पेज का चित्र दखिये।
- हमारी सेवायें विकल्प के अंतर्गत दिए विकल्प कर्मचारियों के लिए पर क्लिक करिए।
- फिर जो पेज खुलेगा उस पर सेवायें विकल्प के अंतर्गत दिए विकल्प सदस्य यूएएन पोर्टल ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करिए।
- इसके बाद यूएएन नंबर मेंबर इ-सेवा का लॉग इन पेज खुल जाएगा। पेज का चित्र देखिये।
- अब आपको UAN नंबर, पासवर्ड एवं कैप्त्चा कोड लिखकर Sign in विकल्प पर क्लिक करना है
- इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें आपको मैनेज विकल्प पर क्लिक करना है। kyc में अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट एवं बैंक शाखा का IFSC कोड कन्फर्म करने के लिए फिर मैनेज विकल्प के अंतर्गत kyc विकल्प पर क्लिक करना है। पेज का चित्र देखिये।
- अब जो पेज खुलेगा उसमें ऐड kyc के अतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं पीएफ अकाउंट का डिटेल ऐड करने के बाद save विकल्प पर क्लिक करिए। पेज का चित्र देखिये
- इसके बाद आपको उपर्युक्त पेज में ऑनलाइन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करना है। फिर ऑनलाइन सर्विसेज विकल्प के अंतर्गत क्लेम विकल्प पर क्लिक करना है। पेज का चित्र देखिये।
- अब आपके सामने फॉर्म 31 खुल कर आ जायेगा। फॉर्म में मांगी गयी जानकारी भरने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपका पीएफ अकाउंट के पैसे के लिए आवेदन पूरा हुआ।
अन्य योजनायें पढ़िए हिंदी में :
- EPFO वेब पोर्टल पर UAN नंबर रजिस्टर करने की जानकारी
- पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी
- UPI से पैसा ट्रान्सफर करने की जानकारी