New Traffic Rules 2020 नयी ट्रैफिक रूल्स 2020

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New Traffic Rules 2019 नयी ट्रैफिक रूल्स 2019

भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण पाने के लिए ट्रैफिक नियमों को सख्त किया गया है। नए ट्रैफिक नियम को केंद्र सरकार द्वारा सितम्बर 2019 से लागू किया गया है। यातायात नियमों में बदलाव करने का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना एवं सड़क हादसों पर काबू पाने का प्रयास करना है। नए यातायात के नियमों का पालन न करने पर जुर्माना के अतिरिक्त जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना की राशि पहले से कई गुना अधिक निर्धारित की गयी है। नए ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना, मोबाइल से सेल्फी लेना, गलत दिशा में वाहन चलाना एवं ट्रैफिक लाइट को अनदेखा करके आगे बढ़ना को खतरनाक ड्राइविंग श्रेणी में रखा गया है। इन अपराधों के लिए भारी जुर्माने का भुगतान करना होगा।

यातायात नियमों को सख्त करने के साथ हीं सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति के परिवार या पीड़ित को मिलने वाली राशि में वृद्धि कर दी गयी है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति के परिजनों को रु 2लाख मिलेगा। जबकि 1 सितम्बर 2019 से पहले ये राशि रु 25 हज़ार थी। इसी प्रकार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर रु 50,000 सरकार की और से प्राप्त होगा। जबकि अब से पहले ये राशि रु 25,000 थी।  तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से नए ट्रैफिक रूल्स की जानकारी।

New Motor Vehicle ACT   नयी मोटर व्हीकल एक्ट

  • बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाने पर जुर्माना की राशि रु 500 से 1500 तक का भुगतान करना पड़ेगा। पहले रु 100 से 300 तक जुर्माना लगता था।
  • वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर रु 5,000 जुर्माना देना होगा। जबकि पहले जुर्माने की राशि रु 1,000 थी।
  • शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर रु 10,000 जुर्माना देना होगा।
  • रेड ट्रैफिक लाइट पर बिना रुके आगे बढ़ने पर रु 10,000 जुर्माना देना होगा। जो अब से पहले रु 100 थी।
  • एम्बुलेंस और दमकल वाहनों को साइड न देने पर रु 10,000 जुर्माना देना होगा।
  • सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने पर रु 5,000 जुर्माना देना होगा। पहले जुर्माने की राशि रु 1,100 थी।
  • खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर रु 1,000 के स्थान पर रु 5,000 जुर्माना देना होगा।
  • दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर अब रु 500 जुर्माना देना होगा। जो कि पहले रु 100 था।
  • प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर पहले रु 100 जुर्माना देना होता था। अब रु 500 देना होगा।
  • ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर रु 5,000 जुर्माना देना होगा। पहले रु 500 जुर्माना होता था।
  • नाबालिग के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा और रु 25000 का जुर्माना देना होगा। इसके अतिरिक्त 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया जा सकेगा।
  • वाहन चलाते वक्त सेल्फी लेते हुए पकड़े जाने पर रु 2000 जुर्माना देना होगा।
  • बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर रु 2000 जुर्माना देना होगा।

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट देश के 7 राज्यों में अभी लागू नहीं किया गया है। इन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं : दिल्ली, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल।

New Traffic Challan  List   नए ट्रैफिक चालान की सूचि

Update:

नयी ट्रैफिक रूल्स के तहत 1 अक्टूबर 2020 से इन 5 नियमों में बदलाव किया गया है :

  • वाहन से सम्बंधित दस्तावेज की हार्डकॉपी रखने अनिवार्य नहीं होगा अब आपको वाहन के डाक्यूमेंट्स ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी,परमिट, पीयूसी आदि  की कॉपी स्मार्ट फ़ोन के  डीजीलाकर मोबाइल एप अथवा एम परिवहन एप में रखना अनिवार्य होगा
  • वहन से सम्बंधित डाक्यूमेंट्स का भौतिक सत्यापन  नहीं किया जाएगा ई -चालान फॉर्म भी सरकार के डिजिटल प्लेटफार्म पर हीं उपलब्ध करवाया जाएगा
  • यदि  ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी करने की दशा में किसी वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त अथवा जब्त करने की आवश्यकता होगी तो ट्रैफिक पुलिस मामले की पूरी घटना का विवरण नोट कर लेगी इसके बाद डिजिटल पोर्टल मामले के विवरण के साथ सूचना अपडेट की जायेगी वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त या निरस्त करने के मामले में भी वाहन के डाक्यूमेंट्स पुलिस नहीं माँगेगी मामले से सम्बंधित पूरी कार्यवाही ऑनलाइन की जायेगी
  • पुलिस और आम नागरिक के बीच कार्य की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालक के साथ हीं चालान काटने वाले व्यक्ति की भी पूरी डिटेल ऑनलाइन प्लेटफार्म पर दर्ज की जायेगी

नयी ट्रैफिक रूल्स 2021 की जानकारी के स्त्रोत के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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