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Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2023 मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2023
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मई 2020 को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की घोषणा की गयी थी। इस योजना में आवेदन की शुरुआत 1 मई 2021 से हो चुकी है। राज्य के मूल निवासी ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल का नियमित भुगतान करने की दशा में अनुदान का लाभ मई 2023 मिलने की शुरुआत होगी।
योजना के तहत मीटर श्रेणी के सामान्य कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह बिजली के बिल पर रु 1000 अनुदान देने की घोषणा की गयी थी। किन्तु किसान महासंघ के माँग को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा योजना के तहत जारी आदेश पत्र जुलाई 2021 से मीटर श्रेणी एवं फ्लैट श्रेणी के सभी ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ सामान्य श्रेणी – ग्रामीण के मीटर्ड एवं फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा। योजना में आवेदक किसानों के आधार कार्ड से बैंक खाता का लिंक होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से बैंक खाता लिंक होना भी आवश्यक है। योजना में आवेदन ऑनलाइन करने की सुविधा अभी प्रारम्भ नहीं हुई है। आइये देखें ऑफलाइन आवेदन से सम्बंधित जानकारी।
Uddeshya उद्देश्य
राज्य के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की गयी है। योजना की शर्तों के अनुसार नियमित एवं कटे हुए कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता 30 /11 /2021 तक के बिजली बिल की बकाया राशि बिना ब्याज के छह द्विमासिक किश्तों में जमा करवा सकेंगे।
Benefits of Scheme योजना से लाभ
- योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर वर्तमान में दिए जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ रु 1000 मासिक अतिरिक्त अनुदान बिजली बिल में समायोजन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर अधिकतम रु 12 000 वार्षिक अनुदान का लाभ प्राप्त होगा।
- पात्र किसानों को अनुदान का लाभ बिलिंग माह 1 मई 2021 से जारी होने वाले कृषि बिजली बिलों पर लागू होगा।
Eligibility पात्रता
- सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ता (ब्लॉक ऑवर सप्लाई)
- राजस्थान के मूल निवासी किसान
- मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ता
- राज्य सरकार/केंद्र सरकार में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त किसान और आयकरदाता किसान योजना में आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे
Documents दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- आधार लिंक्ड बैंक खाता का सक्रीय होना आवश्यक है।
- आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज वर्तमान का फोटो
- राशन कार्ड
- परिवार के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड से लिंक्ड सक्रीय मोबाइल नंबर
Terms & conditions योजना की शर्तें
- सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ता, जिन्होंने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ का लाभ प्राप्त किया है। और बिजली की बकाया राशि के किश्तों का भुगतान कर रहे हों, ऐसे किसान ही योजना के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त करने के पात्र माने जाएंगे।
- अनुदान सीधे पात्र किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।
- योजना के तहत बिजली बिल पर अनुदान का भुगतान 6 मासिक किश्तों में 12 महीने तक देय होगा।
- योजना के अंतर्गत पात्र कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में देय टैरिफ अनुदान के बाद भुगतान योग्य बिजली बिल राशि अधिकतम रु 1000 प्रति माह का समायोजन बिजली बिलों में किया जाएगा।
- यदि किसी महीने बिजली पुनर्भरण की राशि रु 1000 से कम होगी, तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माहो में किया जाएगा।
- वर्ष के मध्य में बिजली का न्य कनेक्शन जारी होने की दशा में अनुदान की वार्षिक सीमा अनुपातिक रूप से देय होगी।
- लाभार्थी किसानों के बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होने पर ही अनुदान कलभ प्राप्त होगा।
Scheme Application Process योजना में आवेदन की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा।
- योजना में आवेदन के लिए किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
- योजना के तहत बिजली बिल पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय विद्युत् विभाग कार्यालय से ‘किसान मित्र ऊर्जा योजना’ का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- फिर आवेदन फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को विद्युत् विभाग कार्यालय के अधिकारी के पास जमा करना होगा। इसके बाद कार्यालय के कर्मचारी द्वारा आवेदन पावती रसीद प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पावती रसीद संख्या की सहायता से आवेदन से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना संभव हो सकेगा।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत अनुदान का लाभ कब से मिलना प्रारम्भ होगा?
कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल की बकाया राशि पर अनुदान का लाभ मई 2023 से मिलना प्रारम्भ होगा।
किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
राजस्थान के मूल निवासी सामान्य श्रेणी – ग्रामीण के मीटर्ड एवं फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में आवेदन कैसे किया जा सकता है?
योजना में आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा आवेदन के लिए अपने निकट के बिजली विभग कार्यालय से आवेदन पत्र लेकर भरने के बाद कार्यालय में ही जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत कितना अनुदान की राशि कितनी होगी?
योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर वर्तमान में दिए जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ रु 1000 मासिक यानी अधिकतम रु 12000 मासिक अतिरिक्त अनुदान बिजली बिल में समायोजन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
योजना के तहत अनुदान का लाभ किस माह के बिजली बिल से लागू होगा?
योजना की शर्तों के अनुसार पात्र किसानों को अनुदान का लाभ बिलिंग माह 1 मई 2021 से जारी होने वाले कृषि बिजली बिलों पर लागू होगा।
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