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Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana 2023 मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से संचालित की गयी है। योजना का उद्देश्य किसान और किसनपरिवार के सदस्यों को दुर्घटना कास हिकार होने पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसानो को बीमा का प्रीमियम नहीं देना होगा।
पीड़ित परिवार को बीमा का लाभ एवं दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति के मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त करने के लिए योजना के तहत जारी की गयी हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1520 या 180030701520 कॉल करना होगा। इन नंबर पर फोन करने से बीमा योजना के दावा पत्र भरने और बीमा क्लेम करने से सम्बंधित पूरी जानकारी सकेगी।
किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के क्रियान्वयन एवं बीमा दावों का निपटारा करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएण्टल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को नियुक्त किया गया है। बीमा दावों का जल्द निपटारा करने के उद्देश्य से इन बीमा कंपनियों राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र (NIC ) से लिंक किया जाएगा। आइये जाने योजना में आवेदन की जानकारी।
Kisan evam Sarvhit Bima Yojana ka Uddeshya किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य बीपीएल वर्ग के किसान परिवारो को सामाजिक सुरक्षा हेतु बीमा योजना का लाभ प्रदान करना है। योजना के तहत किसान परिवार के मुखिया अथवा परिवार के सदस्यों (अविवाहित बीटा,बेटी, पत्नी, पत्नी) को दुर्घटना में घायल होने पर मुफ्त इलाज के लिए बीमा के अंतर्गत शामिल करना है। इसके अतिरिक्त पात्र परिवार के मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता होने पर रु 5 लाख की आर्थिक सहायता परिवार को प्रदान करने सुविधा उपलब्ध करवाना है.
बीमा दावा के लिए आवेदन हेतु निम्नलिखित कारणों से होने वाले दुर्घटना को शामिल क्या गया है –
- रेल/ वायुयान /सड़क दुर्घटना।
- किसी भी प्रकार के टकराव या गिरने के कारण चोट लगना।
- गैस रिसाव, सिलेंडर फटने के कारण विस्फोट, आकाशीय बिजली गिरने से दुर्घटनाग्रस्त होने।
- जलना, डूबना, बाढ़ में बह जाना, भूकंप के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने।
- किसी जंगली जानवर के काटने अथवा आक्रमण करने।
- किसी भी प्रकार से हाथ या पेअर काट जाने पर।
- नेवला, साँप काटने से विषक्तता तथा कुत्ता काटने पर मृत्यु होने की दशा में।
Insurance Scheme Eligibility बीमा योजना की पात्रता
- 18 – 70 वर्ष आयु वर्ग के किसान परिवार के मुखिया जिनका नाम खातेदार /सहखातेदार में खतौनी में दर्ज हो।
- परिवार की वार्षिक आय रु 75,000 से हो।
- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो।
Documents दस्तावेज़
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड धारक किसान को दावा फॉर्म में आय प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- खतौनी की कॉपी
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- एफआईआर की फोटोकॉपी
- विकलांगता की दशा में विकलांगता प्रमाण पत्र
- मुखिया की गुर्घटनावश मृत्यु की दशा में उत्तराधिकार के प्रमाण के तौर पर मुखिया से सम्बन्ध का प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
Kisan evam Sarvhit Bima Yojana Benefits किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ
- किसान परिवार के मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में रु 5 लाख बीमा की राशि उत्तराधिकारी को प्रदान किया जाएगा।
- पात्र किसान परिवार के मुखिया या उसके परिवार के सदस्यों को दुर्घटना में घायल होने पर रु 2 .5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
- दुर्घटना में घायल होने की स्थिति में कृत्रिम अंग लगाने की आवश्यकता होने पर रु 1 लाख अतिरिक्त लाभ की सुविधा होगी।
- दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी भी नजदीकी अस्पताल (कम से कम 10 बेड वाले) में तुरंत रु 25,000 तक के मुफ्त प्राथमिक इलाज करवाने की सुविधा होगी।
- योजना के पात्र मुखिया के प्रदेश की सीमा के बाहर भी दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांग होने की दशा में बीमा का लाभ प्राप्त होगा।
- योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल एवं कम से कम 30 से अधिक बेड वाले निजी अस्पताल (योजना के तहत सूचीबद्ध ) में इलाज की सुविध प्राप्त होगी।
- योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1540 (कुल सरकारी एवं निजी अस्पताल मिलाकर) अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त किया जा सकेगा।
Application Process for Insurance Claim बीमा दावा के लिए आवेदन प्रक्रिया
- दुर्घटनाग्रस्त होने पर पहले योजना के तहत जारी की गयी हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1520 या 180030701520 कॉल करना होगा।
- घायल होने की दशा में नजदीकी किसी भी (कम से कम 10 बेड वाले) अस्पताल में भर्ती करने पर रु 25000 तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकेंगे।
- इसके बाद एफआईआर नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करना होगा।
- फिर मुखिया की मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेना होगा।
- फिर बीमा दावा फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज और शपथ पत्र संलग्न करने के बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएण्टल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय में जमा करना होगा।
परिवार के मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु /स्थायी विकलाँगता बीमा दावा फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
मुखिया अथवा परिवार के सदस्यों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सकीय लाभ बीमा दावा आवेदन फॉर्म एवं शपथ पत्र फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत इलाज के लिए कितनी राशि का लाभ प्राप्त होगा?
योजना के किसान परिवार के मुखिया अथवा परिवार के सदस्यों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर रु 2 .5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। इसके अलाव कृत्रिम अंग की व्यवस्था के लिए रु 1 लाख तक की अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की पत्रता क्या है ?
योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बीपीएल श्रेणी में आने वाले किसान पात्र माने जाएंगे ऐसे किसानों के परिवार की वार्षिक आय रु 75000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मृत्यु की दशा में कितनी राशि का लाभ प्राप्त होगा?
परिवार के मुखिया किसान की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की दशा में रु 5 लाख की आर्थिक सहायता मुखिया के उत्तराधिकारी के बैंक खाते में योजना के तहत ट्रांसफर की जाएगी।
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