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Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana 2020 मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना 2020
मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 से विधवा पेंशन योजना की का संचालन किया गया है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में की गयी थी। मुख्यमंत्री द्वारा विधवा महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाने के उद्देश्य से योजना का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश की कल्याणी महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मासिक पेंशन योजना का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत वर्ष 2018 में 18 से 79 वर्ष की महिलाओं को प्रति महीने रु 300 और 80 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह रु 500 प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया था। अब वर्ष 2019 से योजना के तहत कल्याणी महिलाओं को रु 600 प्रति माह प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। कल्याणी पेंशन योजना का लाभ प्रदेश की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्राप्त होगा। आइये जाने कल्याणी पेंशन योजना के लिए आवेदन की जानकारी।
Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana Eligibility मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना की पात्रता
- कल्याणी महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो।
- महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- कल्याणी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बीपीएल (below poverty line) की श्रेणी में होने की अनिवार्यता नहीं है। यानी प्रदेश की सभी कल्याणी महिलायें पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- सरकारी कार्यालय में कर्मचारी अथवा अधिकारी न हो।
- आवेदक कल्याणी आयकर दाता न हो।
- राज्य या केंद्र सरकार या अन्य किसी माध्यम से कल्याणी पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana Documents मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के दस्तावेज़
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- समग्र आईडी
- पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक महिला के वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज़ तीन फोटो
- बैंक या डाक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana Application मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना आवेदन
- कल्याणी पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन अपने निकट के लोक सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए जाते वक्त योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स साथ लेकर जाना आवश्यक है।
- लोक सेवा केंद्र /जन सेव केंद्र कर्मचारी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन एकनॉलेजमेंट रिसीप्ट प्रदान की जाएगी। इस रिसीप्ट में आवेदन संख्या लिखा होगा। इस संख्या की सहयता से आवेदन की स्थिति पता कर सकेंगे।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक को अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फिर आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स एवं तीन पासपोर्ट साइज़ फोटो के साथ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में जमा करना होगा।
- शहरी क्षेत्र की कल्याणी महिलाओं को ऑफलाइन आवेदन के लिए नगर निगम /नगर पंचायत/नगर पालिका कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फिर फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स और तीन फोटो संलग्न करके नगर निगम /नगर पंचायत/नगर पालिका कार्यालय में जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना की ऑफिसियल वेबसाइट के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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