Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

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Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना की की घोषणा २६ जनवरी २०२१ को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया है।योजना के तहत प्रदेश के ग़रीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवारों को वार्षिक रु ६०००  की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना देश के सबसे बड़े समाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। योजना का उदेश्य हरियाणा राज्य के ग़रीब वंचित परिवारों को सार्वभौमिक समाजिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। जिसमें राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर (EWS) परिवारों को दुर्घटना बीमा और असंगठित क्षेत्र के श्रमिको  एवं किसानों के लिए पेन्शन और परिवार भविष्य निधि फ़ंड का लाभ प्रदान किया जाएगा।योजना में आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएँगे, आवेदन फ़ॉर्म सरल केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध होगा।आइए देखें योजना में आवेदन से सम्बंधित विस्तृत जानकारी।

Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana Eligibility  मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की पात्रता 

  • हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी परिवार।
  • ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय रु १५००० से अधिक न हो या वार्षिक आय रु १८०००० से अधिक न हो।
  • किसान परिवारों के पास न्यूनतम क़रिशी योग्य भूमि ५ एकड़ /२ हेक्टेयर से अधिक न हो और वार्षिक आय रु १८०००० से अधिक न हो।
  • योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र नम्बर होना आवश्यक है।

Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana Features  मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की विशेषताएँ 

  • योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को वार्षिक रु ६००० की आर्थिक, समाजिक सुरक्षा राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्स्फ़र किया जाएगा।
  • यदि परिवार का मुखिया १८-५० वर्ष की आयु की श्रेणी में आता होगा, तो उसके वार्षिक रु ६००० की राशि में से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि रु ३३० का भुगतान किया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र १८-७० वर्ष की आयु के सभी पात्र परिवारों के सदस्य के बीमा की वार्षिक किश्त रु १२ का भुगतान रु ६००० में से किया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के पात्र किसानों के फ़सल बीमा की किश्त का भुगतान परिवार समृद्धि योजना की राशि रु ६००० में से किया जाएगा।
  • रुपये 55-200 प्रति माह (यानी पात्र व्यक्ति की उम्र के आधार पर लाभार्थी योगदान) की सीमा में आने वाली राशि का भुगतान पेंशन प्रदान करने के लिए योगदान के रूप में पेन्शन योजनाओं में किया जाएगा : प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना /प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना /प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
  • 18-40 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का प्रयोग किया जाना सुनिश्चहित किया जाएगा।

उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी अंशदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार का योगदान, जहां लागू होगा, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

शेष राशि (सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों आदि के लिए प्रीमियम/अंशदान की समेकित राशि में कटौती के बाद) बचने पर,पात्र परिवार द्वारा नकद में निकाल सकेंगे या वह विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए परिवार भविष्य निधि/FPF  में निवेश का विकल्प चुन सकेंगे। इस विकल्प के तहत, पात्र परिवार की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा एफपीएफ में किए गए निवेश का लाभ परिवार को रिटर्न के रूप में मिलेगा।

Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana online Application Process  मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

  • योजना का आवेदन हरियाणा राज्य के सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र/जन सेवा केंद्र , अंतयोदया केंद्र एवं गैस एजेंसियों में उपलब्ध होगा। योजना में आवेदन स्वयं अथवा अपने निकट के उपर्युक्त केंद्रों पर जाकर किया जा सकेगा।
  • आवेदन फ़ॉर्म परिवार के मुखिया को भरना होगा। फ़ॉर्म में परिवार की वार्षिक आय, कृषि योग्य भूमि का ब्यौरा, समाजिक सुरक्षा योजना की पात्रता का चयन आदि जानकारी आवेदक परिवार के मुखिया को दर्ज करना होगा। इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मचारी द्वारा आवेदन फ़ॉर्म संख्या लिखी हुयी रसीद दिया जाएगा, जिसे आवेदक को सुरक्षित रखना होगा।आवेदन संख्या की सहायता से योजना से सम्बंधित आगे की जानकारी ऑनलाइन पता की जा सकेगी।
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके पेज में apply scheme विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर परिवार पहचान आइडी नम्बर लिखने के माध्यम से वेबपोर्टल पर लॉग इन करने पर योजना का आवेदन फ़ॉर्म भरा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आधिकारिक वेबसाइट लिंक।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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