MP Yuva Swabhiman Yojana म.प्र. युवा स्वाभिमान योजना

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MP Yuva Swabhiman Yojana म.प्र. युवा स्वाभिमान योजना

मध्य प्रदेश में निम्न आय वर्ग के युवाओं को एक वर्ष में 100 दिनों के लिए अस्थायी रोजगार दिलाने हेतु युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन 12 फरवरी 2019 से प्रारंभ कर दी गयी है। योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। योजना से सम्बंधित नीतिगत निर्णय लेने के लिए मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय सिमिति का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव को घोषित किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में रहने वाले 21-30 वर्ष के युवाओं की जनसँख्या प्रदेश की कुल जनसँख्या का 17% है। इस आंकलन के आधार पर वर्ष 2019 से प्रभावित युवा स्वाभिमान योजना केअनुसार कुल 6.50 लाख शहरी युवाओं को रोज़गार मुहैया कराना है। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

युवा स्वाभिमान योजना क्या है Yuva Swabhiman Yojana kya Hai

मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लगभग 6.50 लाख युवाओं को वर्ष में एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी रोज़गार दिए जाना निर्धारित किया गया है। इस योजना में पंजीकरण 12 फरवरी वर्ष 2019 से प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना के तहत एक वर्ष में 100 दिनों तक गारंटी रोज़गार प्रदान किये जायेंगे।

रोज़गार के इच्छुक युवाओं को www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in वेबपोर्टल पर या मोबाइल एप पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद 20 फरवरी 2019 से पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर रोज़गार एवं प्रशिक्षण के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। रोज़गार आवंटित किये गए युवाओं को 21 फरवरी से 5 मार्च 2019 तक कार्य से सम्बंधित 8 घंटे का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके बाद योजना के तहत चयनित युवाओं को 6 मार्च से 4 घंटे रोज़गार से सम्बंधित प्रशिक्षण और 4 घंटे कार्य करना होगा। जिसके फलस्वरूप युवाओं को रूपए 4,000 स्टिपेंड दिया जायगा।

युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य Yuva Swabhiman Yojana ka Uddeshya

योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे 21 वर्ष से 30 वर्ष तक के युवाओं को जीवनयापन हेतु अस्थायी रोज़गार प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त युवाओं की रूचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य में स्थायी रोज़गार प्राप्त करने के काबिल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत रोज़गार एवं प्रशिक्षण हेतु युवाओं के चयन के लिए परिवार की वार्षिक आय रूपए 2 लाख से कम होना अनिवार्य है।

युवा स्वाभिमान योजना का क्रियान्वयन Yuva Swabhiman Yojana ka kriyanvayn

  • इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सम्बंधित नगर निगम , नगर पालिका एवं नगर परिषद की होगी। प्रत्येक नगर में ये संस्थाए नोडल एजेंसी के रूप में योजना के परिचालन का कार्य करेंगी।
  • योजना में पंजीकृत युवाओं को दो विकल्प प्रदान किये जायेंगे। पहले विकल्प के अनुसार नगर निकायों द्वारा निर्धारित कार्य जैसे – संपत्ति कर वसूल करना, संपत्ति कर के सर्वे का कार्य, जल कर वसूली , निर्माण कार्य में श्रमिक के रूप में कार्य करना आदि। दूसरे विकल्प के तहत अपनी रूचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण के ट्रेड का चयन करना ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्थायी रोज़गार प्राप्त हो सके।
  • युवाओं को पहले 10 दिनों तक नगर निकाय द्वारा चयनित रोज़गार से सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद शेष 90 दिनों तक युवाओं को 4 घंटे सौंपे गए कार्य को करना होगा। एवं अगले 4 घंटे कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
  • युवाओं की सौंपे गए कार्य में 33% उपस्थिति एवं प्रशिक्षण के दौरान 77% उपस्थिति अनिवार्य होगी।
  • कार्य का मासिक वेतन रूपए 4,000 सीधे युवाओं के आधार लिंक्ड बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

युवा स्वाभिमान योजना में पंजीकरण की पात्रता Yuva Swabhiman Yojana mein Registration ki Patrta

  • युवक /युवती की आयु 1 जनवरी 2019 को 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • युवाओं को मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • योजना में पंजीकरण हेतु युवक /युवती के परिवार की वार्षिक आय रूपए 2 लाख से कम होनी चाहिए।
  • युवाओं का रोज़गार हेतु मनरेगा रोज़गार गारेंटी योजना में पंजीकरण नहीं होना चाहिए।
  • युवाओं को मध्य प्रदेश राज्य के शहरी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।

युवा स्वाभिमान योजना में पंजीकरण हेतु दस्तावेज़ Yuva Swabhiman Yojana mein Registration ke Liye Document

  • स्वप्रमाणित परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
  • मनरेगा जॉब गारेंटी रोज़गार योजना में पंजीकृत न होने का स्वप्रमाण पत्र।
  • अभ्यर्थी की आयु का स्वप्रमण पत्र।
  • मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र।

युवा स्वाभिमान योजना में पंजीकरण Yuva Swabhiman Yojana mein Registration

  • योजना के तहत रोज़गार एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के युवा स्वाभिमान वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु युवा स्वाभिमान योजना लिंक पर क्लिक करिए।
  • इस पेज में आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस पेज में पंजीकरण करें विकल्प पर क्लिक करना है
  • इस फॉर्म में माँगी गयी व्यकितगत सूचनाये भरने के बाद अभ्यर्थी को अपना पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आगे बढ़े विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फॉर्म भरने के पश्चात् सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके द्वारा युवा स्वाभिमान योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
  • योजना में आवेदन से सम्बंधित जानकारी के लिए आवेदन की स्थिति लिंक पर क्लिक करिए।
  • इस पेज में जाँच करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस पेज में आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई मोबाइल नंबर एवं आवेदन फॉर्म का क्रमांक अथवा आवेदन फॉर्म दर्ज की गई जन्म तिथि लिखने के बाद खोजने के लिए क्लिक करें विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप अपने आवेदन फॉर्म को योजना के तहत स्वीकृत किये जाने की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
  • इसके अतिरिक्त अपने शहर में प्रशिक्षण एवं रोज़गार प्राप्त करने के सेण्टर आदि की जानकारी आपको मोबाइल नंबर पर मेसेज के जरिये प्राप्त हो जायेगी।

युवा स्वाभिमान योजना में आवेदन मोबाइल में एप को डाउनलोड करके भी किया जा सकता है। मोबाइल एप डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

युवा स्वाभिमान योजना की अधिक जानकारी के लिए म.प्र. युवा स्वाभिमान योजना लिंक पर क्लिक करिए।

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