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म.प्र. कल्याणी (विधवा) विवाह योजना-2020-21 MP Kalyani (Vidhwa) vivah Yojana-2020-21
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधवाओं के जिन्दगी में आशा की किरण लाने एवं विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2016 से कन्या विवाह योजना में विधवा विवाह योजना को शामिल किये जाने की घोषणा की गयी थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विधावों को समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान की जिन्दगी बसर करने हेतु सरकारी शब्दावली में विधवा शब्द के बदले कल्याणी शब्द के प्रयोग किये जाने की घोषणा मार्च 2018 में किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित पूर्व से चली आ रही योजना विधवा पुनर्विवाह के नाम को बदल कर कल्याणी विवाह योजना कर दिया गया है। इस नयी योजना में संशोधन के उपरान्त कुछ नए नियम जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त कल्याणी समूह की महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए “दिल से” रेडियो कर्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा कल्याणी सहायता योजना को राज्य में शुरू किये जाने का भी एलान किया गया है। आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना की पूरी जानकारी।
म.प्र. कल्याणी विवाह योजना की रुपरेखा (M.P Kalyani Vivah Yojana ki ruprekha) :
- योजना के तहत कल्याणी विवाह योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
- कल्याणी के साथ विवाह करने पर 2 लाख रूपए प्रोत्साहित राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- योजना के तहत कल्याणी विवाह के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम 1000 महिलाये अपने नए दाम्पत्य जीवन का शुरुआत कर सकेंगी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा कल्याणी विवाह योजना -2018 देश में जारि योजनाओं में अपनी तरह की पहली योजना है।
मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह योजना की शर्ते (Madhya Pradesh Kalyani Vivah Yojana ki Sharten)
- कल्याणी का मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी होना आवश्यक है।
- ज्ञात हो कि पूर्व से चली आ रही विधवा विवाह योजना के अंतर्गत विधवा की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष होने पर पुनर्विवाह करने पर विवाहित जोड़े को सरकार द्वारा 15 हज़ार रूपए प्रदान किये जाते थे। किन्तु कल्याणी विवाह योजना 2018 के शर्तों के तहत कल्याणी की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के अन्दर होना पर पुनर्विवाह करने वाले युवक को 2 लाख रूपए दिए जाने का निर्धारण किया गया है।
- विवाह कर रहे युवक का कल्याणी के साथ प्रथम विवाह होना चाहिए अर्थात युवक का यह पहला विवाह होना चाहिए। इससे पूर्व कोई विवाह न हुआ हो।
- कल्याणी के संग विवाह का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत अपने जिले के कलक्ट्रेट ऑफिस में जाकर करवाने पर हीं प्रोत्साहन राशि रूपए 2 लाख प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरक्त ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित कल्याणी विवाह का कोई एक प्रमाण भी देना अनिवार्य होगा।
- योजना के तहत कल्याणी विवाह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी ग्राम पंचायत या स्थानीय संस्था का कल्याणी विवाह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
Update:
मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह योजना 2020-21 आवेदन प्रक्रिया Madhya Pradesh Kalyani Vivah Yojana Application Process
- योजना में आवेदन के लिए मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण कार्यालय से कल्याणी विवाह योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- आवेदन फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद आवश्यक डाक्यूमेंट्स संलग्न करने के बाद उसी जिले के कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा।
- इसके बाद कार्यालय के कर्मचारी द्वारा आवेदन पावती रसीद प्रदान करेगा इस रसीद में लिखे आवेदन पत्र संख्या की सहायता से आवेदन की स्थिति जाँची जा सकेगी।
- इसके बाद पात्रता की जाँच करने के बाद आर्थिक सहयोग की राशि आपके बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।
मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह योजना में आवेदन से सम्बंधित अधिसूचना 2020 की जानकारी के लिंक पर क्लिक करिए।
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