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म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना-2016,। MP Samagr Samajik suraksha Pension Yojana-2016
मध्य प्रदेश के मुख्यमत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समाज के निराश्रित वृद्ध, विकलांग, विधवा, परित्यक्ता (BPL श्रेणी की तलाकशुदा महिला),एवं गरीब जनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु वर्ष 2013 से संचालित समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति महीने दी जाने वाली पेंशन राशि को रूपए 150 से बढ़ा कर रूपए 300कर दिया गया है। इस योजना का संशोधित रूप अक्टूबर 2016 से मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है।
प्रदेश में जारी सभी प्रकार के पेंशन योजना में पारदर्शिता बरतने एवं लाभार्थियों को पेंशन के लिए बार –बार बैंकों / डाकघरों के चक्कर काटने से राहत दिलाने के लिए, मध्य प्रदेश पेंशन ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशन लाभार्थियों के पेंशन की राशि प्र्तियेक महीने उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राज्य के शतायु वृद्ध जनों को समानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा गरीबी रेखा के नीचे (BPL श्रेणी) के वृद्धजनों के पेंशन को अन्य सेवानिवृत पेंशनरों के पेंशन के साथ हीं एक हीं तिथि को बैंकों में हस्तांतरित करने हेतु सिंगल क्लिक पेंशन योजना का घोषणा किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा वृद्धजनों के बैंक/डाकघर के चक्कर काटने की समस्या का निदान करने के साथ हीं, पेंशन का उनके हाथ में पहुँचाये जाने की व्यवस्था करने हेतु, राज्य सरकार की तरफ से इंतजाम करने का भी घोषणा किया गया।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु पात्रता (Samagr Samajik Suraksha Pension Yojana hetu Patrta):
- 60 वर्ष या उससे अधिक के निराश्रित वृद्ध बीपीएल श्रेणी के होने चाहिए।
- 18 वर्ष से अधिक तथा 59 वर्ष तक की आयु की विधवा महिला जो की गरीबी रेखा की नीचे जीवन यापन कर रही हो।
- 18 वर्ष से अधिक 59 वर्ष तक की तलाकशुदा महिला (सरपंच एवं सचिव / वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक (वार्ड प्रभारी) अथवा न्यायालय के आदेश के आधार पर तलाकशुदा मानी जाएगी)।
- ऐसे विकलांग जन जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो एवं उनकी आयु 6 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम हो तथा वह गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हों।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदन हेतु दस्तावेज़ (Samagr SamajikSuraksha Pension Yojana ke Aavedn Hetu Dstavez):
- आयु प्रमाण पत्र हेतु निम्नलिखित में से कोई एक
- स्कूल का प्रमाण पत्र या अंकतालिका।
- वोटर कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोज़गार गारेंटी जॉब कार्ड।
- चिकत्सक प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त में से कोई भी यदि उपलब्ध न हो तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबधी शपत पत्र।
- आवेदक के तीन पासपोर्ट साइज़ फोटो।
- विकलांगता पेंशन के लिए अन्य दस्तावेज़
- चिकित्सक द्वारा दिया गया 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- विधवा पेंशन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़
- पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित)।
- तलाकशुदा महिला पेंशन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़
- सपंच एवं सचिव /वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक(वार्ड प्रभारी) का संयुक्त प्रमाण पत्र।
- न्यायालय के आदेश का प्रमाण पत्र।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Samajik Suraksha Pension Yojana Mein Offline Aavedn Prakriya)
- ऑफलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करिए
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- इस योजना से सम्बंधित फॉर्म को भरने के बाद नगर (शहर ) के रहने वालों को नगर पालिका में नगर निगम/ नगर परिषद अधिकारी के पास जमा करना होगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Samajik Suraksha Pension Yojana mein online Aavedn Prakriya)
- ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करिए मध्य प्रदेश स्टेट पेंशन पोर्टल
- जो पेज खुलेगा उसका फोटो देखिये नीचे :
- इस पेज पर दिए विकल्प पेंशन पोर्टल के नीचे दिए विकल्प read more पर क्लिक करिए।
- इसके बाद जो पेज खुलेगादिए विकल्प योजनायें पर क्लिक करिए पेज का फोटो देखिये नीचे :
- इस पेज पर दिए गए जिस योजना के तहत पेंशन लाभ लेना है उस पर क्लिक करिए।
- इसके बाद दिए गए विकल्प लॉग इन पर क्लिक करिए इसके बाद पेज खुल जायेगा।
- उक्त पेज के विकल्प पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करिए जो पेज खुलेगा उसका फोटो देखिये नीचे:
आवेदन की स्थिति जानने के लिए क्लिक करिए पेंशन आवेदन की स्थिति जाने
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