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MP Retarded / Multiple Disability Pension Scheme म.प्र. मंद बुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना
देश की सभी राज्य सरकारों द्वारा बीपीएल श्रेणी के विकलांग नागरिकों के समाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पेंशन योजनायें लागू की गयी हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी निशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना,निशक्तजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा मंद बुद्धि/बहुविकलांग पेंशन योजना संचालित किया गया है। इस पेंशन योजना के तहत वर्ष 2017 से आटिज्म ग्रस्त और सेरेब्रल पाल्सी ग्रसित विकलांगजन को भी शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मंद बुद्धि विकलांग जन को अनुदान राशि प्रदान करना है। जिससे विकलांगजन की देख -रेख की समुचित व्यवस्था किया जा सके। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मंदबुद्धि/ बहुविकलान्गता 40 प्रतिशत या अधिक होना आवश्यक है। योजना में आवेदन ऑनलाइन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेंशन पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेंशनर्स पेंशन खाते की बैंक पासबुक, पेंशनर्स लिस्ट में नाम आदि जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो आप आवेदन अस्वीकृत होने का कारण भी पता कर सकते हैं। आइये जाने इस लेख के माध्यम से मंद बुद्धि बहु विकलांगता आर्थिक सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन की जानकारी।
Retarded / Multiple Disability Pension Scheme Eligibility म.प्र. मंद बुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना पात्रता
- मानसिक रूप से अविकसित और बहुविकलांग निशक्तजन
- आटिज्म ग्रस्त
- सेरेब्रल पाल्सी ग्रसित
- आवेदक की आयु 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- विकलांगता 40% या अधिक होना चाहिए।
- समग्र पोर्टल पर आवेदक का नाम अंकित हो और स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए।
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बीपीएल श्रेणी के परिवार का सदस्य होना चाहिए।
- आवेदक के नाम से बैंक /डाक खाता होना चाहिए।
Retarded / Multiple Disability Pension Scheme Documents म.प्र. मंद बुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना दस्तावेज़
- 40% या इससे अधिक निशक्तता का प्रमाण पत्र
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- बैंक/डाक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
Retarded / Multiple Disability Pension Scheme Application म.प्र. मंद बुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना आवेदन
- मंद बुद्धि/बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
- इसके बाद पेंशन योजनाओं हेतु आवेदन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में अपने जिला का नाम, स्थानीय निकाय और 9 अंकों का समग्र आईडी नंबर लिखने के बाद पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद योजना का आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक सुचनाये लिखने के बाद डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी पीडीऍफ़ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
- इसके बाद सिक्यूरिटी कोड लिखने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- पेंशन की स्वीकृति की स्थिति /आवेदन की स्थिति देखने लिए ल्लिंक पर क्लिक करिए।
- पेंशन के लिए आवेदन अस्वीकृत होने का कारण देखने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
योजना की जानकारी का स्त्रोत देखने के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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