म. प्र. मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना । Madhya Pradesh Mukhyamantri Solar Pump Yojana

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म. प्र. मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना । Madhya Pradesh Mukhyamantri Solar Pump Yojana

केंद्र सरकार की नवीन एवं नावकरणीय उर्जा मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा दिए अनुदान के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु किसानो को सब्सिडी दर पर सोलर पम्प लगाने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना के तहत केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पम्प की स्थापना पर 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना 15 अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक जारि रहेगी। मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम द्वारा राज्य के 18 हज़ार किसानों को सोलर पम्प सब्सिडी दर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। अब तक मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम के पास रायज के 27 हज़ार किसानों के सोलर पम्प स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आइये जाने लेख के माध्यम से योजना की विस्तृत जानकारी।

सोलर पम्प योजना का उद्देश्य (Solar Pump Yojana ka Uddeshya)

  • मध्य प्रदेश राज्य में जिन स्थानों पर बिजली की व्यवस्था नहीं है उन क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पम्प उपलब्ध करवाना।
  • नवीन तकनीक से सिंचाई द्वारा भूजल संरक्षण करना एवं डीजल के उपयोग से पम्प द्वारा सिंचाई करने से होने वाले प्रदूषण को कम करना।
  • किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी दर पर सोलर पम्प उपलब्ध करवाना एवं राज्य में बागवानी की फसलों को बढ़ावा देना।
  •  राज्य के किसानों को सिंचाई के खर्च को कम करने में मदद करना।
  • राज्य विद्युत कंपनियों द्वारा बिजली की अस्थाई कनेक्शन को कम करना।
  • राज्य के कृषि योग्य भूमि में सोलर पम्प द्वारा सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवा कर कृषि क्षेत्र का विस्तार करना।

म.प्र. सोलर पम्प योजना का क्रियान्वयन (MP Solar Pump Yojana ka kriyanvayn)

  • योजना के तहत प्रदेश के उन क्षेत्रों के किसानों के सोलर पम्प के आवेदन को प्राथमिकता दी जायेगी। जहाँ उर्जा वितरण कंपनियों द्वारा बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं की जा सकी हो। जिसके कारण किसानों को सिंचाई हेतु बिजली के अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ती हो।
  • राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ आगामी दो-तीन वर्षों तक बिजली के संरचना की व्यवस्था होना संभव नहीं हो।
  • ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बिजली की पहुँच है किन्तु विधुत लाइन से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित हो।
  • नदी या बाँध के निकट के स्थान जहाँ फसलों के प्रकार के आधार पर सिंचाई हेतु पानी के पम्प की  अधिक आवश्यकता होने के कारण बिजली की ज्यादा खपत होती हो।
  • उपर्युक्त प्राथमिकता पर तभी विचार किया जाएगा जब योजना के तहत सोलर पम्प के निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे।

योजना के तहत सोलर पम्प के मूल्य एवं सब्सिडी का विवरण (Yojana mein Solar Price evam subsidi ka Vivran)

solar pump price detail

म.प्र. मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना में आवेदन प्रक्रिया (MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana mein Avedan Prakriya)

योजना में आवेदन 15 अप्रैल से 15 मई 2017 तक किया जा सकता है आवेदन करने  हेतु म.प्र. उर्जा विकास निगम या मुख्यमंत्री मंत्री सोलर पम्प योजना के वेब पोर्टल लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म में निम्न सूचनाये अंकित करनी होगी –

  • आवेदनकर्ता का नाम , पता, मोबाइल नंबर तथा समग्र पहचान पत्र / आधार कार्ड का विवरण।
  • भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज़, जिला, तहसील, गाँव, खसरा नंबर आदि।
  • कृषि हेतु सिंचाई के लिए बिजली के कनेक्शन का विवरण।
  • वर्तमान में सिंचाई के लिए प्रयुक्त साधन।

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