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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री नि:शक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2018 MP Mukhyamantri Nishaktjan Shiksha Protsahan Yojana 2018
मध्य प्रदेश में स्पर्श अभियान के तहत नि:शक्तजन कल्याण योजना के अंतर्गत नि:शक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना का संचालन किया गया है। यह योजना प्रदेश में वर्ष 2013 से क्रियान्वित है। योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। प्रदेश में संचालित विकलांगजन कल्याण से सम्बंधित सभी योजनाओं का विवरण एवं आवेदन की जानकारी sparsh.mp.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। योजना से सम्बंधित लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यार्थी का मध्य प्रदेश स्पर्श पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है। आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना की पूरी जानकारी।
म.प्र. निशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभ (MP Nishaktjan shiksha Protsahan Yojana ke Labh)
मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2013 से चली आ रही विक्लांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना में संशोधन के पश्चात वर्ष 2017 में मानसिक विकलांग 6 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को निशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन के तहत पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 1995के धारा-2 मापदंडों के अनुसार 40 प्रतिशत मानसिक विकलांग होना आवश्यक है। योजना के तहत मानसिक विकलांगों को रूपए 300 नि:शक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 11जनवरी 2018 को इस योजना में संशोधन के तहत नि:शक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन हेतु लैपटॉप एवं मोटराइज्ड ट्रायसाईकिल बैटरी चलित दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जो निम्न तालिका के विवरण अनुसार है।
म.प्र. निशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता (MP Nishaktjan Shiksha Protsahan Yojana ki Patrta)
- योजना के लाभ हेतु 1995 के धारा-2 के मापदंड के अनुरूप 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का होना आवश्यक है।
- मध्य प्रदेश के राज्य के स्कूल, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, आईटीआई का नियमित (रेगुलर) विद्यार्थी होना चाहिए।
- अस्थिबाधित होने की दशा में कक्षा 9 में 60 प्रतिशत अंक और कक्षा 10 में प्रथम बार प्रवेश लेने अथवा प्रथम बार आईटीआई में प्रवेश लेने पर योजना के तहत लैपटॉप प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- अस्थिबाधित विकलांगता के कारण शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता के कारण चलने में असमर्थ न्यनतम 60 प्रतिशत विकलांगता होने पर लैपटॉप के साथ हीं मोटराइज्ड ट्रायसाईकिल बैटरी चलित के लिए भी पात्र होगा।
- मंदबुद्धि, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित नि:शक्तता होने पर कक्षा 9 में 50 प्रतिशत अंक एवं 10 वीं कक्षा में या आईटीआई में प्रथम बार प्रवेश लिया हो।
- विद्यार्थी का मध्य प्रदेश के स्पर्श पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है।
- आईटीआई में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले उन्हीं नि:शक्त विद्यार्थी को लैपटॉप दिया जाएगा। जो कंप्यूटर से सम्बंधित कोर्स में प्रवेश लिए होंगे
नि:शक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना में आवेदन (Nishaktjan shiksha Protsahan Yojana mein Aavedan)
योजना में आवेदन हेतु दिव्यांग विद्यार्थी का मध्य प्रदेश राज्य के स्पर्श पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद स्पर्श पोर्टल पर लॉग इन करने के पश्चात समग्र आईडी की सहायता से आवेदन फॉर्म में मांगी गई सूचनाओं को भरने के साथ हीं डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी संलग्न करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
मध्य प्रदेश के स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थी योजना का लाभ लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विद्यार्थी आवेदन करें
कालेज के विद्यार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं।
कालेज के विद्यार्थी आवेदन करें
मुख्यमंत्री नि:शक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म भरने के बाद विद्यार्थी अपनी शैक्षिक संस्था विद्यालय / आईटीआई/पॉलिटेक्निक से संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन हेतु फॉर्म डाउनलोड लिंक का प्रयोग करिए।
योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये For more information watch YouTube video.
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