MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavk Pension Sheme म. प्र. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

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MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavk Pension Sheme म. प्र. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

केंद्र की मोदी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास इसी मिशन के तहत देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए सभी राज्य सरकारों द्वारा जनता के हित में अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। खासतौर से समाज के अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के उत्थान के लिए,  ताकि उनकी प्रतिभाओं का देश के हित में उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त समाज के बेसहारा बुजुर्गों ,अनाथ और विकलांग एवं उपेक्षित महिलाओं के लिए उनके भरण-पोषण हेतु पेंशन योजना का संचालन भी किया गया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिभावक जिनके केवल बेटी हैं, उनकी वृद्धावस्था में भरण- पोषण के लिए मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना से समाज में बेटियों को बोझ समझने की प्रथा को ख़त्म करने में सहायता मिलेगी एवं बेटियों के अभिभावकों में सामाजिक असुरक्षा की भावना में कमी आएगी।

यदि आप भी बेटी के खुशनसीब अभिभावक हैं। तो जरुर आपने भी पेंशन योजना का लाभ लेने  लिए मध्य प्रदेश सरकार की कन्या अभिभावक पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन किया होगा और अपना नाम पेंशन लिस्ट में देखने के इच्छुक होंगे। तो आइये जाने इस लेख माध्यम से नाम देखने की जानकारी।

कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है (kanya Abhibhavak pension yojana kya hai) :

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर दंपत्ति जिनके केवल बेटियाँ हैं। उनके लिए वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से आर्थिक सहायता हेतु जीवन पर्यंत पेंशन दिए जाने की योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना है। इस योजना के तहत केवल बेटियों के अभिभावक जिनकी बेटियों की शादी हो गयी हो तथा दम्पत्ति में से किसी एक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष हो इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के पात्र माने जायेंगे।

कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता (Kanya Abhibhavak Pension yojana ke liye अम्पत्त ):

  • आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास केवल बेटी होनी चाहिए।
  • आवेदक दंपत्ति में से एक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • पेंशन के लिए अभिभावक की बेटियां विवाहित होनी चाहिए।

योजना अंतर्गत पेंशन की राशि (Yojana antrgt Pension ki raashi):

विवाहित  कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा रूपए 500 मासिक निर्धारित की गयी है। जिससे  मुसीबत के वक्त के लिए कुछ पैसा जमा कर सकने में मदद मिल सके।

इस पेंशन योजना की लिस्ट में नाम देखने की जानकारी  (Pension Yojana list mein naam dekhne ki jaankari) :

  • पेंशन लिस्ट में नाम देखने के लिए मध्य प्रदेश पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट  समग्र पेंशन पोर्टल पर क्लिक करिए। इस पेज का चित्र देखिये :

  • इस पेज में समग्र पेंशन पोर्टल के अंतर्गत दिए विकल्प हितग्राहियों की सूचि पर क्लिक करिए। अब जो पेज खुलेगा उसका चित्र देखिये :

फॉर्म कन्या पेंशन योजना list pic

  • कन्या अभिभावक पेंशन लिस्ट में नाम देखने के लिए आपको इस में मांगी गयी सूचनाएं भरनी होगी। जैसे – यदि आप जिला -ग्वालियर ,स्थानीय निकाय -नगर निगम ग्वालियर, ग्रामपंचायत जोन- जोन1,नगर निगम ग्वालियर, ग्राम वार्ड -वार्ड नंबर 16 और पेंशन के प्रकार – कन्या अभिभावक पेंशन योजना भरने के बाद सूचि देखें विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने दी गई सूचनाओं से सम्बंधित वार्ड नंबर 16 के सभी कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभार्थियों के नाम की सूचि खुल कर आ जायेगी। नामों की सूचि के पेज का चित्र देखिये :

अभिभावकों की सूचि pic

  • अब आप इस सूचि में अपना नाम देख सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana mein Aavedn) :

  • मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जिला भोपाल पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड लिंक पर क्लिक करिए। इस पेज में दिए विकल्प  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना फॉर्म विकल्प पर क्लिक करने पर फॉर्म खुल जाएगा।
  • आप चाहें तो डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक कन्या अभिभावक योजना फॉर्म  करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

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