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MP Kisan Tractor Subsidy Yojana Online Application 2020-21 मध्य प्रदेश किसान ट्रेक्टर सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन 2020-21
किसान ट्रेक्टर सब्सिडी योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों के हित में शुरू की गयी है। योजना के तहत देश के सभी किसान नयी ट्रेक्टर खरीदने के लिए 20% से 50% तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने राज्य के किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट या जनसेवा केंद्र की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों की कृषि कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना को शुरू किया गया है। जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। किसान अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कंपनी का ट्रेक्टर खरीदने पर ट्रेक्टर की मूल्य की आधी कीमत के बराबर सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर सब्सिडी का लाभ डायरेक्ट डेबिट ट्रान्सफर प्रक्रिया से सीधे बैंक खाते में योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। इस लेख के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान ट्रेक्टर सब्सिडी योजना के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? इसकी जानकारी शेयर करुँगी।
MP Kisan Tractor Subsidy Yojana Eligibility मध्य प्रदेश किसान ट्रेक्टर सब्सिडी योजना पात्रता
- किसान को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए अर्थात कृषि भूमि मध्य प्रदेश राज्य में होना चाहिए।
- राज्य के सभी श्रेणी के किसान नए ट्रेक्टर की कीमत पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- ट्रेक्टर सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए किसान द्वारा विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत विगत 7 वर्षों में ट्रेक्टर या पॉवर ट्रिलर पर सब्सिडी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- ट्रेक्टर या पॉवर ट्रिलर में से किसी एक की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।
MP Kisan Tractor Subsidy Yojana Documents मध्य प्रदेश किसान ट्रेक्टर सब्सिडी योजना डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
- आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक होगा।
- बी 1 की नकल।
MP Kisan Tractor Subsidy Yojana terms & condition मध्य प्रदेश किसान ट्रेक्टर सब्सिडी योजना की शर्तें
- योजना में आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के 7 दिन के अन्दर आवश्यक डाक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है।
- डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद पात्र किसानों को ट्रेक्टर/पॉवर ट्रिलर खरीदने के सम्बंधित जिला अधिकारी द्वारा आदेश जारि किया जाएगा। इसके बाद हीं किसान कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना के पात्र किसानों को ट्रेक्टर/पॉवर ट्रिलर के क्रय का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक/ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से करना होगा। नकद भुगतान पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- कृषि यंत्र क्रय की रसीद ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद 7 कार्य दिवस के अन्दर सामग्री एवं अभिलेखों का अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। योजना के तहत सभी शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को सब्सिडी लाभ प्रदान करने की अनुमति की सूचना जारि की जायेगी।
MP Kisan Tractor Subsidy Yojana Online Application Process मध्य प्रदेश किसान ट्रेक्टर सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करिए।
- इस पेज में कृषि यंत्र विकल्प के अंतर्गत आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अनुदान हेतु आवेदन करें 2020-21 फॉर्म भरने के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- योजना में आवेदन सफल होने के बाद आवेदन पत्र संख्या का मेसेज प्राप्त होगा। आवेदन पत्र संख्या को सुरक्षित रखना है।
- आवेदन पत्र संख्या की सहायता से आवेदन की वर्तमान स्थिति का पता ऑनलाइन लगाया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश किसान ट्रेक्टर सब्सिडी योजना की जानकारी के स्त्रोत के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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