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MP Custom Processing Scheme 2021 मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग योजना 2021
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की भी घोषणा की गयी थी। इसी योजना के तहत मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा कस्टम प्रोसेसिंग योजना की शुरुआत की गयी है। योजना के तहत बेरोजगार ग्रामीण युवकों को कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र खोलने के लिए ऋण पर सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र न्यूनतम रु 10 लाख और अधिकतम रु 25 लाख तक की लागत का खोला जा सकेगा। इस लोन पर राज्य सरकार द्वारा 40% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत भी लाभार्थी को प्रोजेक्ट ऋण के ब्याज पर 3% की दर से छूट प्राप्त होगी।
योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 416 कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। जिनमें से प्रत्येक जिले में कुल 8 केंद्र और प्रत्येक गाँव में 1 केंद्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक केंद्र में आवश्यक कृषि मशीनरी और यंत्र की खरीद मूल्य अधिकतम रु 10 लाख पर 40% क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी प्रदान किया जायेगा। योजना में ऑनलाइन आवेदन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय वेबपोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। आइये जाने योजना में आवेदन से सम्बंधित जानकारी।
Custom Processing Scheme Objective मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग योजना का उद्देश्य
कस्टम प्रोसेसिंग योजना शुरू करने का उदेश्य माध्यम एवं सीमांत किसानों को फसलों की कटाई, ग्रेडिंग, सफाई, पैकिंग, आयल एक्सट्रेक्टर, दाल मिल , राइस मिल, मिलेट मिल आदि कार्यों के लिए मशीने एवं कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध करवाना है। जिससे किसान अपनी फसल को प्रोडक्ट के रूप में तैयार करके सीधे कृषि मंडी में बेचने के लायक बना सकेंगे। इस प्रकार किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी। इसके अतिरिक्त गाँवों में रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।
MP Custom Processing Scheme Eligibility मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग योजना आवेदन की पात्रता
- योजना के अंतर्गत एक परिवार से एक हीं व्यक्ति का आवेदन मान्य होगा।
- योजना में आवेदन व्यक्तिगत, पंजीकृत कृषक समूह, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन आवेदन के पात्र होंगे।
- व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदको की उम्र 1 अप्रैल 2021 को 18 वर्ष के कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- कृषक समूह और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन श्रेणी के आवदेकोण के लिए आयु की बाध्यता नहीं होगी।
- सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कार्यालय में कार्यरत/कार्यमुक्त कर्मचारी योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- शासन द्वारा लागू किये गए किसी अन्य स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
MP Custom Processing Scheme Documents मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग योजना डाक्यूमेंट्स
- धरोहर राशी के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कॉपी
- आयु प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
- आय प्रमाण पत्र
MP Custom Processing Scheme terms& condition मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग योजना की शर्तें
- योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को अधिकतम 9 वर्ष में चुकाना आवश्यक होगा। किन्तु 4 वर्ष का लॉक इन पीरियड होगा। अर्थात लिए गए बैंक ऋण को 4 वर्ष से पहले नहीं चुकाया जा सकेगा। लाभार्थी द्वारा ऋण 4 वर्ष से पहले चुकाए जाने की स्थिति में अनुदान का लाभ नहीं प्राप्त होगा।
- ऋण स्थगन अवधि 6 माह रहेगी।
- कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र के लिए बैंक ऋण पर क्रय की गयी मशीनरी को बैंक ऋण पूरा चुकाने तक किसी दुसरे व्यक्ति/संस्था को बेचा नहीं जा सकेगा।
- अनुदान की राशि मशीनरी की क्रय लागत के आधार पर हीं प्रदान की जायेगी। मशीनों के रख -रखाव, केंद्र के लिए भूमि, मशीनों की स्थापना, शेड निर्माण आदि की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।
योजना के तहत इकाई में निम्नलखित सामग्री रखना अनिवार्य होगा –
- एक ट्रेक्टर
- एक प्लाऊ
- एक रोटावेटर
- एक कल्टीवेटर या एक डिस्क हेरो
- एक सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल या जीरो टील सीड कम फ़र्टि ड्रिल
- एक ट्रेक्टर चलित थ्रेशर या स्ट्रॉ रीपर
- एक रेज्ड ब्लेड प्लान्टर या राइस ट्रांस्प्लान्टर
इसके अतिरिक्त अन्य मशीनरी एवं उपकरण अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं।
MP Custom Processing Scheme Application Process मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग योजना में आवेदन की प्रक्रिया
- योजना में ऑनलाइन आवेदन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय वेबपोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा।
- योजना में आवेदन 22 जुलाई से 4 अगस्त 2021 तक किया जा सकेगा।
- आवेदकों को धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवेदन के वक्त जमा करना होगा।
- सामान्य वर्ग के व्यक्तिगत, कृषि समूह , एफपीओ को आवेदन के लिए धरोहर राशी रु 10,000 के ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला आवेदकों को रु 5,000 के बैंक ड्राफ्ट के रूप में धरोहर राशि जमा करना होगा।
- आवेदन के समय जमा की गयी धरोहर राशि आवेदन कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने के बाद लाभार्थी को लौटा दी जायेगी।
- योजना में लाभार्थियों का चयन लौटरी पद्धति से किया जाएगा।
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